बिहार सरकार के द्वारा राज्य के जो किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुष्क बागवानी योजना को शुरू किया गया है, योजना के माध्यम से राज्य के किसानो की आय में वृद्धि की जाएगी।
योजना के तहत किसानो को शुष्क बागवानी करने पर 50% का अनुदान दिया जाएगा, और बागवानी के समय आने वाले खर्च को भी 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।
जिससे किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें, और वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें, खेत की मेड़ पर शुष्क खेती करने पर मिलेगा 50% अनुदान।
बागवानी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा अधिकतम अनुदान राशि 50,000 प्रति हेक्टेयर होगी, और शुष्क बागवानी योजना के संचालन से किसानो के जीवन में भी सुधार आयेगा, तथा वो कर्जे से मुक्त हो पाएंगे।
योजना के माध्यम से किसानो को मेड़ पर पेड़ लगाने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी, योजना से सम्बंधित सभी बातों को जानने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।
अगर कोई किसान व्यक्ति पहले से ही पीएम किसान सिंचाई योजना का लाभ उठा रहा है, तो वो भी बागवानी योजना का लाभ उठा सकता है।
शुष्क बागवानी योजना
शुष्क बागवानी योजना को किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा बेहतर बनाने को शुरू किया गया है, किसानो को शुष्क बागवानी करने पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी, योजना के तहत राज्य के 38 जिलों के किसान आवेदन कर सकते है।
राज्य सरकार के द्वारा शुष्क खेती के लिए किसानो को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिसके लिए उनको अनुदान राशि भी दी जाएगी। फलदार पौधे जैसे-मेड़ पर पेड़, जामुन, आँवला, कटहल, बेल, बेर, अनार, निम्बू और मीठा नींबू, इत्यादि।
योजना के तहत 50% अनुदान राशि यानी 60,000 हज़ार की लागत पर 30,000 हज़ार रूपये का अनुदान दिया जाएगा, यह एक प्रकार से किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
सरकार के द्वारा सब्सिडी का सारा पैसा DBT के माध्यम से उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, योजना के प्रारम्भ होने से किसान आत्मनिर्भर बन पाएंगे, तथा उनकी आय भी दोगुनी हो जायेगी।
शुष्क बागवानी योजना मुख्य बिंदु
योजना | शुष्क बागवानी योजना |
राज्य | बिहार |
सम्बंधित विभाग | बिहार कृषि विभाग |
लाभ | 30,000 हज़ार रूपये का अनुदान |
लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | horticulture.bihar.gov.in |
शुष्क बागवानी योजना उद्देश्य
सरकार का योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, किसानों की आय में वृद्धि करना और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, इसके साथ में राज्य के किसानो को शुष्क बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित करना।
इसके साथ में सरकार के द्वारा अनुदान राशि भी दी जाएगी, और जिन किसानो की मौसम की वजह से फसल नष्ट हो जाती है, उनको शुष्क खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उनको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा मिलेगा, और किसान अपने खेतो में मेड़ पर पेड़ लगाकर वृक्षारोपण अभियान में भी सहयोग कर सकेंगे।
शुष्क बागवानी योजना आवश्यक दिशा निर्देश
योजना को प्रारम्भ करने के बाद राज्य सरकार के बाद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गए है। जिसमे यह सुनिश्चित किया गया है, की एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए।
क्र.स. | वृक्ष | पेड़ से पेड़ की दूरी | पेड़ पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर | अंश की राशि |
1 | बेल | 8×8 | 156 | 0 |
2 | जामुन | 8×8 | 156 | 0 |
3 | कटहल | 10×10 | 100 | 0 |
4 | अनार | 5×5 | 400 | 0 |
5 | नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
6 | आँवला | 6×6 | 278 | 0 |
7 | मीठा नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
8 | बेर | 6×6 | 278 | 0 |
शुष्क बागवानी योजना सब्सिडी
- अगर किसान की फसल का निर्माण करने में कुल लागत 60,000 रूपये आयी है, तो सरकार द्वारा 30,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- अनुदान राशि उम्मीदवार के खाते में 3 वर्षों के भीतर आएगी, इन तीन वर्षों में अनुदान की राशि 3 किस्तों में विभाजित की गयी है।
- प्रथम वर्ष में अनुदान राशि 18 हज़ार आयेगी, दूसरे वर्ष में 6 हज़ार और तीसरे वर्ष में भी 6 हज़ार आएगी।
- योजना का लाभ किसान को जब दिया जायेगा, जब उसके पास एक हेक्टेयर भूमि होगी, और अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि होगी।
शुष्क बागवानी योजना के लाभ
- राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा।
- किसानो को शुष्क बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- बागवानी फसलों पर 50% अनुदान दिया जाएगा।
- जिन किसानो के पास एक हेक्टेयर भूमि है, तो वो उस बागवानी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- किसानों के 60,000 हज़ार रूपये व्यय होने पर उनको 30,000 हज़ार रूपये की सब्सिडी दी जायेगी।
- सरकार के द्वारा सब्सिडी के पैसे 3 वर्षो में 3 किस्तों में अलग अलग DBT के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- बिहार राज्य के 38 जिलों के किसान योजना में आवेदन कर सकते है।
- योजना के तहत मिलने वाले लाभ से किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बन पायेंगे।
- राज्य के 2400 किसानो को सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शुष्क बागवानी योजना पात्रता एवं मापदंड
- योजना में आवेदन सिर्फ बिहार राज्य के किसान ही कर सकते है।
- उम्मीदवार किसान श्रेणी का होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना आवश्यक है।
- आवेदन करने के लिए किसान के खेतो में ड्रिप सिंचाई उपकरण का संस्थापक होना चाहिए।
शुष्क बागवानी योजना आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, उन दस्तावेजों की सूची यहाँ दी गयी है।
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पेन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- भूमि के दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शुष्क बागवानी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करें।
- next page में सूक्ष्म सिचाईं आधारित शुष्क बागवानी योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- सभी नियम व शर्तें पढ़ने के बाद टिक करें और agree and continue के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदन पत्र आ जाएगा, फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करें, और दस्तावेज अपलोड कर दें।
- अंत में submit के विकल्प पर क्लिक करें, इस प्रकार से आपका ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पूर्ण होगा।
शुष्क बागवानी योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
शुष्क बागवानी योजना का उद्देश्य क्या है ?
योजना का मुख्य उद्देश्य है, किसानो की आय दोगुनी करनी और शुष्क बागवानी के लिए प्रोत्साहित करना।
शुष्क बागवानी योजना के तहत क्या लाभ दिया जाएगा ?
योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
शुष्क बागवानी योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा ?
बागवानी योजना का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के किसानो को दिया जाएगा।
बागवानी योजना में आवेदन प्रक्रिया क्या है ?
हमारे द्वारा ऊपर आर्टिकल में योजना की आवेदन प्रक्रिया बताई गयी है।