उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की शुरुवात उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गयी है, योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा गरीब घर की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता की जाएगी।
योजना का लाभ सिर्फ राज्य के गरीब वर्ग के परिवारों को दिया जायेगा, गरीब घर की बेटियो के लिए यह एक अच्छी योजना है, योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी।
इसके अलावा योजना का लाभ एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की बेटियों को ही दिया जायेगा, आज हम आपको आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहें है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना
योजना का लाभ राज्य के ऐसे परिवार की बेटियों को दिया जायेगा, जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है, तथा ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक ख़राब है, जो एक समय का भोजन भी सही से नहीं कर पाते है।
जिन परिवारों के पास अपनी बेटी का विवाह करने के लिए धन नहीं जुड़ पाता है, उनकी ख़राब स्थिति को देखते हुए ही सरकार के द्वारा योजना को शुरू किया गया है, योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की 2 पुत्रियों को योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।
इसके अलावा इच्छुक लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा, तथा योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी के परिवार की सलाना आय 48 हज़ार से कम होनी चाहिए।
बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक और योजना को राज्य स्तर में लागू किया गया है जिसका नाम नन्दा गौरा देवी कन्या धन योजना है इसके अंतर्गत 12th पास करने वाली छात्राओं को 50000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि वितरण की जाती है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना मुख्य तथ्य
योजना का नाम | उत्तराखंड शादी अनुदान योजना |
योजना के लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य की गरीब बेटियाँ |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
योजना का उद्देश्य | बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता |
वित्तीय राशि | 50, 000 |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
शादी अनुदान योजना के उद्देश्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य है, गरीब घर की बेटियों का विवाह करने के लिए उनकी आर्थिक सहायता करना, जिससे बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के हो जाये, और लड़कियों को अधिक दिक्कत न देखने पड़ें।
योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड धारक और सामान्य वर्ग की विधवा महिला की दो बेटियों को योजना का लाभ दिया जायेगा, तथा योजना के अंतर्गत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा, जिससे उन्हें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़ें।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ से लड़की के परिवार को भी अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्यूंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग शुरू से ही दिक्कतों का सामना करते है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लाभ
- राज्य की सभी एससी, एसटी, ओबीसी तथा समान्य वर्ग की बेटियों को दिया जायेगा।
- सामान्य वर्ग की विधवा महिला को दो बेटियों को योजना का लाभ दिया जायेगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सरकार के द्वारा बेटी के विवाह के लिए एकमुश्त राशि 50000 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी।
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लड़की को विवाह से 3 महीने पहले आवेदन करना होगा।
- योजना का लाभ सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही दिया जायेगा।
- योजना के तहत बेटी को मिलने वाला पैसा DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आएगा।
- सरकार के द्वारा SMS के माध्यम से आवेदन की स्थिति के बारे में बताया जायेगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना पात्रता व मापदंड
उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा योजना में आवेदन हेतु पात्रता और मापदंड निर्धारित किये गए है, पात्रता निम्न प्रकार से है।
- उम्मीदवार उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ सिर्फ एक परिवार की दो बेटियों को ही दिया जायेगा।
- योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तहसील दार के द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- वर और वधु का नाम परिवार रजिस्टर नक़ल में होना चाहिए।
- शादी का कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- लड़की के द्वारा लिया गया शपथ पत्र होना अनिवार्य है।
शादी अनुदान योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है, उन दस्तावेजों की सूची यहाँ पर नीचे दी गयी है।
- लड़की का आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र ( तहसीलदार द्वारा प्रमाणित )
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- शपथ पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड
- परिवार रजिस्टर नकल वर, वधु
- अन्तोदय राशन कार्ड
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको इस पेज में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता और निराश्रित विधवा की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता दोनों में से एक विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- अब आप पीडीऍफ़ डाउनलोड करके, इसका प्रिंट निकल वा लें।
- अब फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज कर दें, जैसे – नाम, पता, बैंक विवरण आदि।
- इसके अलावा फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेज भी अटैच कर दें।
- अब फॉर्म को अपने किसी निजी समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें।
फॉर्म यहाँ से करें डाउनलोड – अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता
निराश्रित विधवा की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
शादी अनुदान योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है ?
योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत लड़की को सरकार के द्वारा कितने रूपये की धनराशि दी जाएगी ?
योजना में आवेदन करने के पश्चात लड़की को विवाह करने के लिए 50000 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना में आवेदन कौन कर सकता है ?
शादी अनुदान योजना में उत्तराखंड राज्य के गरीब घर की बेटियाँ ही आवेदन कर सकती है।
समाज कल्याण विभाग क आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
आधिकारिक वेबसाइट – https://socialwelfare.uk.gov.in/