(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों (महिला/पुरुष) के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति उठा सकते है चाहे वह विकलांग महिला हो या विकलांग पुरुष। (पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
यहाँ हम आपको बताएँगे कि उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है ? (पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन कौन कर सकते है/ पात्रता क्या होनी चाहिए ? विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? हम आपको इन सभी विषय संबंधित समस्त सूचनाएं विस्तारपूर्वक उपलब्ध कराएँगे।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 पंजीकरण
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार राज्य के विकलांग/दिव्यांग निवासियों को दिव्यांग जन पेंशन प्रदान करती है। दिव्यांग पेंशन (या विकलांगता पेंशन) उत्तर प्रदेश में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लाखों लोगों को बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए है। विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इस योजना के तहत अब तक लाखों लोगो को लाभ दिया जा चुका है। UP Viklang Pension का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जिसकी प्रक्रिया हम आपको आगे दी गयी जानकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएँगे।
UP Viklang Pension Highlights
यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने जा रहें है। ये सूचनाएं निम्न प्रकार है –
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन |
साल | 2023 |
राज्य का नाम | उत्तरप्रदेश |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
उद्देश्य | दिव्यांगता/विकलांग नागरिको को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी कौन होंगे | राज्य के समस्त विकलांग व्यक्ति |
पेंशन | 500 रूपये प्रति माह |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
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UP Viklang Pension के उद्देश्य क्या है ?
सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्ति (महिला/पुरुष) 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक पीड़ित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष आर्थिक सहायता प्रदान कर जीवन-यापन करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है। क्योंकि विकलांग होने के कारण ऐसे नागरिक कोई काम नहीं कर पाते है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम होते है।
इसी स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त विकलांग वर्ग को पेंशन देने के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य विकलांग नागरिको को पेंशन प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न रहना पड़ें।
यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन करने के लिए योग्यता/पात्रता
UP Viklang Pension Yojan का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता/योग्यता को पूरा करना होगा। इन पात्रता को पूरा करने पर ही आप यूपी विकलांग पेंशन योजना का आवेदन कर सकते है। ये पात्रता निम्न प्रकार है –
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य में स्थायी रूप से निवास करता हों।
- आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
- बीपीएल परिवारों के अंतर्गत आने वाले विकलांग व्यक्ति योजना आवेदन करने के पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
- 18 साल से अधिक उम्र के विकलांग व्यक्ति योजना आवेदन के पात्र होंगे।
- आवेदन का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
- राज्य का कोई भी इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति योजना आवेदन करने के पात्र होंगे।
- अन्य पेंशन योजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति योजना आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- योजना आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्र निवासियों की पारिवारिक आय 46080 रूपये और शहरी क्षेत्र निवासियों की पारिवारिक आय 56460 रूपये से ज्यादा न हो।
यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन हेतु प्रमुख दस्तावेज़
आवेदकों को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का पंजीकरण करने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये दस्तावेज़ निम्न प्रकार है –
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र/दिव्यांग प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी (शहरी क्षेत्र निवासी हेतु)
- ग्राम सभा का प्रस्ताव (ग्रामीण क्षेत्र निवासी हेतु)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन (अनुदान राशि)
राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत विकलांग नागरिको को पेंशन के रूप में 500 रूपये मासिक अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।
लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। यदि लाभार्थी का खाता आधार से लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में विकलांग पेंशन योजना अनुदान राशि नहीं दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बता रहें है। UP Viklang Pension Yojana Apply Process निम्न प्रकार है –
- उम्मीदवार उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएँ। इस पोर्टल पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट का यूआरएल आप नीचे दी गयी इमेज में भी देख सकते है-
- लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाता है।
- होम पेज पर मेन्यू में आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- यहाँ पर आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें‘ के विकल्प पर क्लिक करना है।
- आवेदन फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते है।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई समस्त सूचनाएं दर्ज करनी होंगी जैसे- व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण, आदि।
- उसके बाद आपको समस्त जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे जैसे –पासपोर्ट साइज़ फोटो, जन्म/आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आदि।
- अब आपको डिक्लेरेशन नोट/घोषणा पर टिक कर देना है।
- उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह से आपकी यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
Viklang Pension Yojana ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा जिसके बारे में हम आपको नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये स्टेप्स निम्न प्रकार है-
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाता है।
- होम पेज पर आपको मेन्यू आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको आवेदन का प्रारूप के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र आ जाएगा। आपको ऊपर दिए गए सेव के आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेना है।
- उसके बाद आपको ऊपर दिए गए प्रिंट के चिन्ह पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है।
- आपको आवेदन फॉर्म में जो भी सूचनाएँ पूछी गयी सभी सूचनाएं सही-सही व ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होंगी।
- फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज़ के साथ संलग्न कर दें।
- उसके बाद आपको अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर आवेदन पत्र को जमा कर देना है।
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध करा रहें है। इस लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
UP Viklang Pension Yojana Form Download Link
UP Viklang Pension Yojana से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?,
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप योजना से जुडी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?
पंजीकरण करने के लिए आपको कुछ प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जैसे – आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
जन्म प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र
विकलांग प्रमाण पत्र/दिव्यांग प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी (शहरी क्षेत्र निवासी हेतु)
ग्राम सभा का प्रस्ताव (ग्रामीण क्षेत्र निवासी हेतु)
मूल निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर, आदि
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ले लिए अप्लाई कैसे करें ?
आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ होम पेज पर आपको दिव्यांगता/कुष्ठावस्था पेंशन योजना पर क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन होगा। अब फॉर्म में सारी डिटेल्स भरें और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
क्या केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते है ?
जी हाँ, केवल उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग व्यक्ति ही इस योजना लाभ उठा सकते है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है ?
इस योजना के तहत विकलांग नागरिको को पेंशन के रूप में 500 रूपये मासिक अनुदान दिया जाता है और अनुदान की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।
विकलांग पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है ?
राज्य के विकलांग व्यक्ति (महिला/पुरुष) 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष आर्थिक सहायता प्रदान कर जीवन-यापन करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकते है ?
राज्य के समस्त दिव्यांग व्यक्ति योजना का फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते है।
विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम कैसे देखें ?
आप एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाकर यूपी विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम देख सकते है। वेबसाइट का लिंक हमने आपको इस लेख में उपलब्ध कराया है।
हेल्पलाइन नंबर
आशा करते है इस लेख में दी गयी जानकारी आपके काम आएँगी और आप आसानी से यूपी विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर पाएंगे। यदि आप योजना से जुडी किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। दिव्यांगता या विकलांगता समस्या को दूर करने के लिए आप इस 18001801995 हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।