मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुवात उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा 21 अगस्त विश्व उद्यमिता के दिन की गयी है।
इस योजना के माध्यम से राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों या लघु, छोटे व्यापारियों को किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर या दिव्यांगता आने पर 5 लाख रूपये का बीमा प्रदान किया जाएगा।
मिलने वाले इस बीमा कवर से पीड़ित व्यक्ति के एक्सीडेंट में हुई हानि में कुछ हद तक उसकी मदद हो सकेगी। वैसे तो यूपी सरकार राज्य के लोगों के लिए अनेको नयी नयी योजनाएं प्रारम्भ करती रहती है।
परन्तु इस बार दुर्घटना बीमा पहल अपाहिज, दिव्यांग आदि लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्यूंकि इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण और अपना इलाज करवाने में कुछ समय तक करने में सक्षम बन सकेगा।
यदि आप यूपी के स्थायी नागरिक है, और इस योजना के पात्र होते है। तो उसके लिए आपको दुर्घटना बीमा की ऑफिसियल वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा।
योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी हमारे द्वारा यहाँ पर विस्तारपूर्वक दी गयी है, योजना की सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना
आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा 21 अगस्त 2023 को योजना का शुभारम्भ किया गया है, उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा सूक्ष्म उद्यमी बीमा योजना को आगामी 5 वर्षो के लिए जारी किया जाएगा।
योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमियों को बीमा कवर की सुविधा प्रदान की जाएगी, सभी छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी इस बीमा कवर को ले सकते है।
जब सूक्ष्म उद्यमी का किसी आकस्मिक दुर्घटना में या मृत्यु हो जाती है, या वो अपाहिज, विकलांग हो जाता है, तो उसको इस बीमा कवर की 5 लाख रूपये की राशि प्राप्त होगी।
आवेदक की पीड़ित दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा यह पैसे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे पीड़ित अपना इलाज कराने में सक्षम बनेगा और उसको किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा।
पोर्टल पर जिन उद्यमी ने स्वयं को रजिस्टर्ड किया होगा, उनको लाभ प्राप्त होगा।
विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में 'मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना' का शुभारंभ हुआ।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 21, 2023
इस अवसर पर PLEDGE पार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी, हापुड़ व सम्भल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु विकासकर्ताओं को प्रथम किस्त का चेक भी वितरित किया गया।
सरकार… pic.twitter.com/rOB3DCboiF
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना |
शुभारम्भ | मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा विश्व उद्यमी दिवस पर |
उद्देश्य | लघु और छोटे व्यापारियों को बीमा कवर प्रदान करना |
बीमा कवर राशि | 5 लाख रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लांच होगी |
Chief Minister Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme का उद्देश्य
योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, राज्य के उद्यमियों को बीमा कवर प्रदान करना। जिससे अगर कभी भविष्य में उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वह सरकार द्वारा मिलने वाली बीमा राशि से अपना इलाज करा सकेंगे।
यदि जब उद्यमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी दिक्कतें और परेशानी भी झेलनी पड़ती है।
इन सभी परेशानियों से छुटकारा दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने इस अहम पहल को शुरू किया है। मिलने वाली राशि से उद्यमी अपनी आर्थिक सहायता कर सकेंगे और उनको अपने इलाज के लिए किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। राज्य के सभी सूक्ष्म उद्यमी को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत किसे मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य के लगभग 90 लाख से अधिक उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। यूपी सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक 5 करोड़ से कम पूंजी और 40 लाख से कम टर्नओवर करने वाले उद्यमियों
MSME ( micro small medium enterprises ) को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को भारत सरकार के उद्यमी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ तथा विषेशताएं
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पहले से रजिस्टर होना चाहिए।
- योजना का लाभ राज्य के सभी उद्यमियों को दिया जाएगा।
- दुर्घटना योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा मृत्यु या फिर दुर्घटना की स्थिति में उम्मीदवारों को 5 लाख रूपये की बीमा कवर राशि प्रदान की जाएगी।
- बीमा कवर राशि उद्यमी की मृत्यु के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायता करेगी।
- यूपी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए योजना को शुरू किया गया है।
- यदि किसी आकस्मिक दुर्घटना में सूक्ष्म उद्यमी अपाहिज हो जाता है, तो उसको बीमा कवर राशि उसकी विकलांगता के प्रमाण पत्र में दर्ज विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
- बीमा कवर राशि को प्राप्त करने के लिए उद्यमी को दुर्घटना होने के बाद एक महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- राज्य के 90 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
- सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि से उद्यमी अपने परिवार का खर्चा करने और अपना इलाज करवाने में सक्षम बनेगा।
- यह पंजीकरण प्रक्रिया आगामी 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना पात्रता
- आवेदक का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
- राज्य के सिर्फ सूक्ष्म उद्यमी ही आवेदन कर सकते है।
- आवेदनकर्ता उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी उद्यमियो को दिया जाएगा।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र ( लागू होने पर )
- मृत्यु प्रमाण पत्र ( जारी होने पर )
- उद्यम पोर्टल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासवर्ड
- मोबाइल नंबर
- उद्यम का विवरण
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
उत्तरप्रदेश के जो सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है, उनको अभी कुछ समय का और अधिक इंतजार करना होगा।
क्यूंकि अभी सिर्फ योगी जी के द्वारा योजना का शुभारम्भ किया गया है, उनके द्वारा योजना में आवेदन से सम्बन्धित कोई भी पोर्टल या वेबसाइट के बारे में कोई अपडेट नहीं दी गयी है।
सरकार के द्वारा जल्द ही पोर्टल की जानकारी दी जाएगी, जैसे ही राज्य सरकार की कोई नयी अपडेट आएगी। हम अपने लेख के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे।
योजना की सभी नयी अपडेटस को जानने के लिए हमारे आर्टिकल को समय समय पर पढ़ते रहें।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना क्या है ?
इस योजना के अंतर्गत यूपी राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को बीमा कवर दिया जाएगा, यदि किसी आकस्मिक तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है, या दिव्यांग हो जाते है। तो उनको 5 लाख रूपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा।
उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को किसने शुरू किया है ?
बीमा योजना को यूपी के मुख्यमंत्री ने 21 अगस्त 2023 को शुरू किया है।
योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?
बीमा दुर्घटना योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से है।
सूक्ष्म उद्यमी योजना के तहत कितने उद्यमियो को लाभ दिया जाएगा ?
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 90 लाख उद्यमियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।