केंद्र एवं प्रदेश सरकार विभिन्न चिकित्सा योजनाओं से आम नागरिको को सस्ता एवं सुलभ इलाज़ दे रहे हैं। इन योजनाओं में लाभार्थी को एक डिजिटल कार्ड मिलता हैं। इससे अस्पताल में व्यक्ति को इलाज़ मिल जाता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना को 7 जनवरी 2022 दिन शुरू किया था। यूपी सरकार की हेल्थ कार्ड स्कीम में राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनभोगी को लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा प्रदान की जाएगी। हेल्थ कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और योजना लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का उपचार देगी।
यूपी कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना
यह योजना उत्तर प्रदेश (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2021 में यथा संशोधन के परिभाषित नियमों से संचालित होगी। योजना से राज्य के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिजन कैशलेस चिकित्सा सेवा का लाभ ले सकेंगे। यूपी सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी एवं पेंशनभोगी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल कोषवानी से सैलरी के डिटेल्स प्राप्त कर सकेंगे।
इस लेख के अंतर्गत आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों का विस्तृत ज्ञान मिलेगा।
यूपी हेल्थ कार्ड योजना के विवरण
योजना का नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशन भोगी नागरिक |
उद्देश्य | कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा देना |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sects.up.gov.in/ |
पंडित दीनदयाल हेल्थ कार्ड योजना के लाभ
- लाभार्थी को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें उसके डिटेल्स होंगे।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सा संस्थानों से इलाज करवाने वाले लाभार्थी भी लाभार्थी होंगे।
- उत्तर प्रदेश में किसी भी चिकित्सा विद्यालय, राजकीय चिकित्सा संस्थान अथवा निजी अस्पताल से इलाज ले सकते हैं।
- लाभार्थी को 5 लाख रुपयों तक की नकदरहित चिकित्सा सेवा मिलेगी।
- लाभार्थी को निजी एवं राजकीय संस्थान से चिकित्सा करवाने की स्वतंत्रता होगी।
- इलाज कर पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।
- यूपी सरकार लाभार्थी एवं उनके परिजनों को कार्पस फण्ड से नकदविहीन चिकित्सा सेवा मिलेगी।
- चिकित्सा संस्थान को अग्रिम धनराशि देने के लिए 200 करोड़ रुपयों का कोर्पस शिक्षा चिकित्सा विभाग बनाया हैं जिसमे पहली क़िस्त में 50 प्रतिशत तक अधिकतम अग्रिम राशि दी जाएगी।
- प्रथम क़िस्त की धनराशि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र देते ही उन्हें अगली क़िस्त दी जायेगा।
- लाभार्थी और उसके परिवार को गंभीर रोग की चिंता से मुक्ति मिलेगी।
हेल्थ कार्ड योजना में जरुरी पात्रता
- आवेदक यूपी राज्य का स्थाई नागरिक हो।
- लाभार्थी यूपी सरकार का कर्मचारी, पेंशन भोगी अथवा इनका परिजन हो।
हेल्थ कार्ड योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- लाभार्थी का पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- पते का प्रमाण
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- एक ई-मेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- एक नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो
यूपी कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sects.up.gov.in/ को ओपन करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर “Apply for State Health Card” के विकल्प को चुनना हैं।
- नयी विंडो में एक मेनू के अंतर्गत आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, कॅप्टचा कोड डालकर “Generate OTP” बटन दबाना होगा।
- ओटीपी सत्यापित के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में मांगी जा रही जानकारी जैसे कर्मचारी या पेंशनभोगी, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या, आवासीय पता, विभाग का नाम, जिला, कोड, पोस्ट, कार्यालय का नाम इत्यादि भरना होगा।
- जानकारियाँ भरकर पात्रता शर्ते पढ़ने के बाद “चेकबॉक्स” को क्लिक करें।
- इसके बाद योजना का ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र पूर्ण हो जायेगा।
हेल्थ कार्ड आवेदन स्टेटस चेक करना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sects.up.gov.in/ को ओपन कर लें।
- होम मेनू में “कर्मचारी/पेंशनभोगी आवेदन” के सेक्शन में “आवेदन की स्थिति जांचे” विकल्प को चुनना हैं।
- इसके बाद स्टेटस ट्रैकर मेनू में अपनी आधार संख्या और कॅप्टचा कोड टाइप करके “search” बटन दबा दें।
हेल्थ कार्ड योजना की वित्तीय उपाशय
- प्रत्येक कार्ड धारक को 5 लाख रुपयों तक का लाभ दिया जाना हैं, इस लाभ को लेने के लिए प्रति परिवार को 1102 रुपयों की दर से सचिव को दिए जाएंगे।
- यदि इस दर में संशोधन होगा तो संशोधित राशि के अनुसार धनराशि मिलेगी।
- चिकित्सा संस्थानों में लाभार्थियों पर खर्चे का प्रथम हिसाब किताब रखा जायेगा।
- सम्बंधित सभी बिल एवं अभिलेख सुरक्षित रखे जायेगे जिससे समय आने पर इनका ऑडिट हो पाए।
- योजना से सम्बंधित दोनों विभागों में कार्पस की राशि को सरकारी बैंको के अलग-अलग खातों में रखा जायेगा।
स्टेट हेल्थ कार्ड का विवरण
- योजना के अंतर्गत सभी आवेदकों को स्टेट हेल्थ कार्ड मिलेगा।
- कार्ड के द्वारा लाभार्थी की पहचान होगी इसके बाद उक्त व्यक्ति को चिकित्सा उपचार दिया जायेगा।
- विभाग के अध्यक्षों को हेल्थ कार्ड बनाने का कार्यभार दिया जायेगा।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत सचिव ऑनलाइन हेल्थ कार्ड बनाने के लिए जिम्मेवार होंगे।
- यह केंद्र की आयुष्मान जन आरोग्य योजना की राज्य नोडल एजेंसी हैं।
- एक संयुक्त निदेशक के अंतर्गत अलग सेल बनाकर योजना का कार्यान्वयन होगा।
- सेल के 2 चिकित्सक, डाटा सर्वेक्षक, 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 लेखकार एवं 1 हेल्पिंग स्टाफ होंगे।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था
- योजना में ओपीडी चिकित्सा के बाद भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था मान्य होगी।
- लाभार्थी को किसी भी चिकित्सालय से वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सा उपचार के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेने का विकल्प भी मिलेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना से सम्बंधित प्रश्न
पंडित दीनदयाल हेल्थ कार्ड योजना क्या हैं?
यूपी के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी नागरिको को स्वास्थ्य सेवाएँ देने के लिए एक कार्ड मिलता हैं जिससे इनको एवं इनके परिजनों को सामान्य और घातक रोगो का निःशुल्क इलाज मिलेगा।
यूपी हेल्थ कार्ड योजना के लाभार्थी कौन हैं?
इस योजना का लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी एवं उनके परिजनों को प्राप्त हो सकेगा।
यूपी हेल्थ कार्ड में कैशलेश इलाज से क्या मतलब हैं?
इलाज का बिल भरना भी एक परेशानी हैं इसी को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति एवं उसके परिजन को हेल्थ कार्ड मिलेगा जिससे चिकित्सा उपचार के समय पैसे नहीं देने होंगे।
यूपी हेल्थ कार्ड योजना में हेल्पलाइन नंबर क्या है?
योजना के विषय में किसी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-4444 एवं [email protected] पर ई-मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।