महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कन्याओं के अनुपात की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए माझी कन्या भाग्यश्री योजना को 1 अप्रैल 2016 में शुरू किया था। Majhi Bhagyashree Kanya Yojana में प्रदेश के उन माता-पिता को लाभ मिलेगा जो अपनी कन्या के जन्म के 1 साल बाद ही नसबंदी करवा लेते है। इस प्रकार के माता-पिता की बेटी के नाम से बैंक खाते में 50 हजार रुपयों की राशि को जमा कर दिया जायेगा।
इसी प्रकार से कोई माता-पिता अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद नसबंदी अपनाते है, तो उनको दोनों बालिकाओं के लिए 25-25 हजार रुपए बैंक खाते में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह योजना तैयार करके अधिक से अधिक वंचित परिवारों को लाभार्थी बनाने का निर्णय लिया है।
Majhi Bhagyashree Kanya Yojana
योजना का नाम | माझी कन्या भाग्यश्री योजना |
सम्बंधित विभाग | महिला एंव बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र |
उद्देश्य | प्रदेश की कन्याओ को आर्थिक लाभ देना |
लाभार्थी | महाराष्ट्र में लड़कियों के माता-पिता |
माध्यम | ऑफलाइन |
श्रेणी | प्रदेश सरकार योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | maharashtra.gov.in |
माझी कन्या भाग्यश्री योजना Majhi Bhagyashree Kanya Yojana
Majhi Bhagyashree Kanya Yojana साल 2011 में हुई जनगणना के बाद 100 जिलों को चुना गया था चूँकि यहाँ पर कन्या जन्म दर कम थी। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे जिले जैसे – बीड, जलगाँव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, कोल्हापुर, उस्मानाबाद और जालना का चुनाव हुआ। यह पर कन्या जन्म दर 1000 बालको पर 894 है। देश में कन्याओं की स्थिति को सुधारने के लिए चल रही ‘बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ’ योजना की ही तरह से बेटियों की पोषण की आर्थिक मदद देने वाली योजना माझी कन्या भाग्यश्री है।
साल 2021 में कन्याओं की जन्म दर में वृद्धि करने, शिक्षा देने, जन्म दर वृद्धि करने के लिए चल रही ‘सुकन्या योजना’ ओके भी ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ में मिला दिया गया।
योजना में कन्या को ब्याज के पैसे नहीं मिलेंगे और पहली बार कन्या के 6 वर्ष के होने एवं दूसरी बार 12 वर्ष की आयु का होने पर ब्याज के पैसे मिलेंगे। और जब लाभार्थी कन्या की उम्र 18 साल हो जाएगी तो उसको पूर्ण राशि प्रदान कर दिया जाएगी। योजना का पूर्ण लाभ लेने के लिए कन्या का कक्षा 10 तक पढ़ाई पूर्ण करना ज़रुरी है।
माझी कन्या भाग्यश्री योजना के उद्देश्य
महाराष्ट्र प्रदेश के माता-पिता को लड़की के जन्म के उपरांत नसबंदी अपनाने पर कन्या के भविष्य के लिए पैसो की सहायता देती है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कन्याओं की संख्या में वृद्धि करके लड़का-लड़की के अनुपात को संतुलित करना है। इस स्कीम में 7.5 लाख रुपए से कम वार्षिक कमाई करने वाला कोई भी परिवार लाभार्थी बन सकता है।
प्रदेश सरकार की इच्छा तो यही है कि अधिक संख्या में प्रदेश के परिवार इस कन्या कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन करके लाभान्वित हो। समाज में चली आ रही प्राचीन सोच को बदलने के लिए सरकार वित्तीय मदद दे रही है।
- प्रदेश में कन्याओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- अच्छे भविष्य हेतु आर्थिक सहयोग देना।
- कन्याओं के जन्म के प्रति समाज के लोगो की मानसिकता में परिवर्तन करना।
- कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण करना।
- पुरुष-महिला जन्म अनुपात में समानता लाना।
Majhi Bhagyashree Kanya Yojana में पात्रताएँ
महाराष्ट्र में कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ योग्यताओं को निर्धारित किया है, जोकि इस प्रकार से है –
- उम्मीदवार माता-पिता महाराष्ट्र के स्थाई निवासी हो।
- 2 कन्याओ के परिवार भी योजना का लाभ ले सकते है।
- परिवार में तीसरे बच्चे के लिए लाभ नहीं मिलेगा।
- कन्या एवं उसकी माता का एक संयुक्त बैंक खाता (Joint Bank Account) होना जरूरी है।
कन्या भाग्यश्री योजना में जरूरी प्रमाण-पत्र
महाराष्ट्र के जो भी परिवार Majhi Bhagyashree Kanya Yojana के लिए तय की गयी पात्रताओं को पूर्ण करने है उनको कुछ जरूरी प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ में संलग्न करने होंगे। नीचे बताये गए प्रमाण-पत्र होने पर ही आप आवेदन कर सकते है –
- कन्या के माता-पिता का कोई एक आईडी
- माता एवं कन्या के संयुक्त बैंक खाते की पासबुक
- निवास प्रमाण-पत्र
- आय का प्रमाण-पत्र
- जाति का प्रमाण-पत्र
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- कन्या का नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो
माझी कन्या भाग्यश्री योजना की आवेदन प्रक्रिया
- माझी कन्या योजना में आवेदन करने वाले माता-पिता को अपने इलाके के महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफ़िस में जाना है।
- यहाँ पर आपने माझी कन्या भाग्यश्री योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- योजना के आवेदन पत्र को सही प्रकार से भर लेना है।
- इसके बाद सभी जरूरी प्रमाण-पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न करके ऑफ़िस में जमा कर दें।
- आवेदन-पत्र जमा होने के बाद आपने इसकी रसीद को लेकर अपने पास संभालना है।
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माझी कन्या भाग्यश्री योजना में नियम एवं शर्तें
- कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के पिता का महाराष्ट्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- कन्या भाग्यश्री योजना में गरीबी रेखा से नीचे एवं ऊपर आपने वाले APL सफ़ेद राशन कार्ड धारको की कन्यों को लाभ देगी।
- साथ ही बीमा योजना का फायदा लेने के लिए उक्त कन्या की उम्र 18 वर्ष हो और वह कम से कम कक्षा 10 उत्तीर्ण कर चुकी हो। इसके अतिरिक्त वह कन्या अविवाहित हो।
- Majhi Bhagyashree Kanya Yojana के लिए आवेदन करते समय कन्या का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है तभी आवेदन पूर्ण हो सकेगा।
- यदि किसी परिवार में दूसरे जन्म में दो कन्याओं (जुड़वाँ) का जन्म हो जाता है तो योजना में टाइप-2 हितग्राही के तरह दोनों कन्याओं को लाभ दिया जायेगा।
- प्रदेश के सभी अनाथालयों की सभी कन्याओं के लिए कन्या भाग्यश्री योजना को अनुमेय रखा गया है।
- यदि किसी परिवार ने कन्या को गोद लिया है तो परिवार की प्रथम संतान की तरह ही उस बच्ची को योजना का लाभ मिलेगा।
- इस गोद ली गयी कन्या को योजना का लाभ लेने के लिए 6 या इससे कम आयु का होना जरूरी है।
- एक कन्या होने के बाद माता-पिता एवं दो संताने होने के बाद टाइप-2 के माता-पिता का ‘नसबंदी उपचार’ करना अति अनिवार्य होगा।
- कन्या भाग्यश्री योजना में 18 वर्ष पूर्ण करने पर हितधारक को 1 लाख रुपए दिए जायेंगे। इस राशि में से न्यूनतम 10 हजार रुपए कन्या के कौशल विकास इत्यादि के लिए खर्च करने जरूरी है। इससे कन्या को भविष्य में आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाया जा सकेगा।
महाराष्ट्र कन्या भाग्यश्री योजना के फायदे
- Majhi Bhagyashree Kanya Yojana का लाभ किसी परिवार की दो कन्याओं को मिल सकता है।
- लाभार्थी परिवार की बेटी एवं उसकी माँ का किसी राष्ट्रीय बैंक में संयुक्त खाते की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही दोनों को ही 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा और 5 हजार रुपए के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा मिलेगी।
- एक बेटी का जन्म होने पर नसबंदी कर लेने पर सरकार की ओर से परिवार को 50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
- दो कन्याओं के जन्म होने पर नसबंदी अपनाने पर परिवार को दोनों कन्याओं के लिए 25-25 हजार रुपए की लाभ राशि दी जाएगी।
- सरकार द्वारा कन्या भाग्यशाली योजना में बेटी को दिए जा रहे पैसों का प्रयोग उसकी शिक्षा के लिए कर सकते है।
- महाराष्ट्र के अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ देने की तैयारी है। इस कारण से सरकार ने उम्मीदवार परिवार की वार्षिक आय के मापदण्ड को 1 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया है।
- Majhi Bhagyashree Kanya Yojana में कन्याओं के पिता एवं माता को एक कन्या के जन्म के 1 वर्ष के भीतर अथवा दूसरी कन्या के जन्म के 6 माह के भीतर अपनी नसबंदी करना अनिवार्य है।
माझी कन्या भाग्यश्री योजना में सरकार के फैसले
1 जनवरी 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कन्याओ की जन्म दर वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं बाल विवाह इत्यादि से जुडी विभिन्न समस्याओं की रोकथाम करने के लिए कन्या भाग्यश्री योजना को शुरू किया था।
योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्म लेने वाली कन्याओं के जन्म पर 1 वर्ष में ही बीमा की राशि को योजना में निवेश के रूप में दे दी जाएगी। अब सुकन्या योजना एवं कन्या भाग्यश्री योजना को भी मिला दिया गया है। साथ ही BPL परिवार की सभी कन्याओं को जन्म से 18वे साल तक प्रदेश सरकार लाभ देगी।
माझी कन्या भाग्यश्री योजना से जुड़े प्रश्न
माझी कन्या भाग्यश्री योजना क्या है?
महाराष्ट्र राज्य में लड़का एवं लड़की की जन्म दर के अनुपात को संतुलित करने के लिए यह योजना शुरू की गयी है। इसके अंतर्गत सरकार BPL और APL परिवार की कन्याओं को लाभार्थी बनाकर वित्तीय मदद दी जाती है।
योजना की लाभार्थी कन्या कितने समय के बाद कितनी मदद राशि मिलेगी?
इस योजना की लाभार्थी कन्या को 18 साल की उम्र का होने पर 50 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी।
माझी कन्या भाग्यश्री योजना में एक लाभार्थी परिवार की कितनी लड़कियों को लाभ मिलेगा?
लाभार्थी परिवार की सिर्फ 2 लड़कियों को ही योजना में लाभ मिलेगा। यदि दूसरी कन्या के जन्म पर जुड़वाँ बहना का जन्म हो जाता है तो टाइप-2 हितग्राही के रूप में दोनों बहनों को लाभ मिलेगा।
माझी कन्या भाग्यश्री योजना के क्या उद्देश्य है?
महाराष्ट्र सरकार वंचित परिवारों की कन्याओं की संख्या में सुधार, बेहतर शिक्षा, अच्छा स्वास्थ एवं अच्छे भविष्य के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इस प्रकार से महिलाओं के आत्मनिर्भर एवं सशक्त भविष्य को सुनिश्चित किया जायेगा।