खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन | NFSA Application Form

31 अक्टूबर 2020 से भारत सरकार ने पूरे देश में वन नेशन वन राशन योजना की शुरु की थी। इसमें देश के निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उचित दरों पर राशन मिलता है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के राशन कार्ड धारक नागरिको को उनके लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण प्रणाली को ऑनलाइन किया है।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए पात्रता एवं दस्तावेज़ रखने वाले राज्य के नागरिक इसके विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक बार सही आवेदन होने के बाद अधिकारी जाँचकर पोर्टल पर लाभार्थी लिस्ट को अपलोड कर देंगे। इन लोगो को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलने लगेगा।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ना

राजस्थान के बहुत से जरुरतमंद निवासी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। इसके लिए उनको राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.raj.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके अलावा राजस्थान ई-मित्र की आधिकारिक वेबसाइट emitra.rajasthan.gov.in से भी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने अपनी विभिन्न स्कीमों की जानकारी के लिए ऑनलाइन जन कल्याण पोर्टल, राजस्थान की सुविधा भी शुरू की है।

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA)

योजना का नामखाद्य सुरक्षा योजना
सम्बंधित विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार
उद्देश्यराज्य के गरीब एवं निर्धन परिवार राशन कार्ड धारक को उचित दर और मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाना
लाभार्थीराजस्थान के निवासी नागरिक
खाद्य एवं आपूर्ति सुरक्षा विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइटfood.raj.nic.in
राजस्थान ई-मित्र की आधिकारिक वेबसाइटemitra.rajasthan.gov.in
ई-मित्र पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर1800 180 6127
+91-141-2221424
+91-141-2221425

क्या है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में राज्य सरकार सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को राज्य की सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली से राशन देती है। लाभार्थी राशन कार्ड की दुकानों से राशन कार्ड की मदद से सरकार के तय सस्ते दामों पर राशन ले सकते हैं। राज्य में nfsa राजस्थान में लाभार्थी को प्रति सदस्य राशन कार्ड पर 5 KG गेहूं 2 रूपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है।

सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों के हिसाब से 35 KG गेहूं प्रदान किया जाता है। बीपीएल राशन कार्ड धारक लोगों को 1 रूपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिलता है। राजस्थान की यह खाद्य सुरक्षा योजना राज्य के मध्यम आय वर्ग एवं गरीब परिवारों के लिए एक हितकारी योजना है।

खाद्य सुरक्षा योजना में ऑफलाइन आवेदन करना

  • सबसे पहले राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • चाहे तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट food.raj.nic.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करे।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर नवीनतम न्यूज और अपडेट के तहत दिए गए लिंक “खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र 2024” पर क्लिक करें।खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म
  • मिले पीडीऍफ़ फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट ले लें।
  • आवेदन फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरकर मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • अब फॉर्म को खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  • अधिकारी के द्वारा फॉर्म की जांच करके फॉर्म को जमा किया जायेगा।
  • फॉर्म जमा होने के बाद विभाग आवेदक का नाम NFSA योजना में जोड़ देगा।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक :- यहां क्लिक करें

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

  • अंत्योदय परिवार
  • बी पी एल परिवार
  • स्टेट बी पी एल परिवार
  • अन्न पूर्णा योजना के लाभार्थी
  • भूमिहीन कृषक
  • कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
  • सीमान्त कृषक
  • महानरेगा में 100 दिन का काम करने वाले मजदूर परिवार
  • मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थी परिवार
  • श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • कुली का काम करने वाले
  • पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्ध आश्रम और कुष्ठ आश्रम में रहने वाले नागरिक
  • कचरा एकत्रित करने वाले परिवार
  • उत्तरखंड त्रासदी वाले परिवार
  • कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
  • घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जाति के लोग
  • वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
  • लघु कृषक
  • आस्था कार्ड धारी परिवार
  • अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित परिवार
  • वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा के लाभार्थी

खाद्य सुरक्षा योजना में जरुरी पात्रताएँ

  • योजना का लाभ सिर्फ वही परिवार ले सकता है जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
  • यदि व्यक्ति या उसके परिवार में कोई भी सरकारी/ अर्धसरकारी/ स्वायत्त सस्थाओं में नियमित कर्मचारी / अधिकारी हैं तथा 1 लाख रूपये से अधिक की वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • योजना के तहत ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगें।
  • ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 वर्ग फ़ीट से अधिक के क्षेत्र में अपना पक्का मकान रखने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होंगें।
  • वे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास कुल कृषि भूमि के लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगें।
  • जिन परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहियाँ वाहन, ट्रैक्टर, कमर्शियल वाहन हो, वे अपात्र है।
  • राजस्थान के लघु एवं सीमान्त वर्ग के किसान योजना के लिए पात्र हैं।
  • योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) की लिस्ट में होना चाहिए।
  • राजस्थान के राशन कार्ड धारक ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना में जरुरी दस्तावेज

  • खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म
  • आय का प्रमाण पत्र
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • पहचान के प्रमाण हेतु आई डी प्रूफ (जैसे :- जन आधार कार्ड , वोटर आई डी कार्ड आदि)
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
  • परिवार के सभी सदस्यों का जन आधार कार्ड
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऑनलाइन नाम जोड़ना

  • सबसे पहले राजस्थान के ई-मित्र सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट emitra.rajasthan.gov.in पर जाए।
  • होम पेज में “Login” विकल्प पर क्लिक करें।
  • राजस्थान के SSO पोर्टल पर रेडिरेक्ट होंगे और यहाँ अपनी SSO आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
  • फिर सिक्योरिटी कोड भरकर “Login” बटन क्लिक करें। खाद्य सुरक्षा योजना की लॉगिन प्रक्रिया
  • लॉगिन होकर NFSA स्कीम में दिए फॉर्म (जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग) को डाउनलोड एवं प्रिंट करें।
  • फॉर्म को को ध्यानपूर्वक भरकर आवश्यक डाक्यूमेंट्स सलंग्न करें।
  • फिर फॉर्म को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय के संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
  • अधिकारी के द्वारा फॉर्म की जांच करने के बाद आपका फॉर्म जमा कर लिया जायेगा।
  • ऐसे खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होगी।

खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम चेक करना

  • सबसे पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाए।
  • होम पेज में “महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं ” के तहत खाद्य सुरक्षा योजना मेनू में दिए लिंक “Report of NFSA & Non NFSA Beneficiary” पर क्लिक करें। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपना नाम कैसे चेक करें
  • नए पेज में NFSA और NON-NFSA के लाभार्थियों की सूची आ जायेगी।
  • अपने जिले के नाम के लिंक को क्लिक कर खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
  • ऐसे योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे।

ई-मित्र पोर्टल के कार्यालय का पता

1:- Room No 305,
Department of Information Technology & Communication (DoIT&C)
IT Building, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme
Jaipur-302005 (Raj), INDIA

2:- Basement,
Sheel Mohar Plaza, 
Opp Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme
Jaipur-302005 (Raj), INDIA

शिकायत एवं सुझाव हेतु ई-मेल्स आईडी

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े प्रश्न

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) को कब शुरू किया गया?

राजस्थान NFSA योजना 3 अप्रैल 2022 से राज्य में शुरू की गयी है और राजस्थान की ई-मित्र सर्विस के द्वारा उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें?

राशन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए राजस्थान की खाद्य विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाकर चेक कर पाएंगे।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में हेल्पलाइन नम्बर क्या है?

खाद्य सुरक्षा योजना में कोई शंका अथवा समस्या होने पर खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर राजस्थान 1800-180-6030 पर संपर्क करना है।

वन नेशन वन राशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

किसी प्रकार की शंका अथवा समस्या होने पर वन नेशन वन राशन का हेल्पलाइन नंबर 14445 है।

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