खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन | NFSA Application Form

दोस्तों आज के हमारे आर्टिकल का विषय है “खाद्य सुरक्षा योजना (Khadya Suraksha Yojana) के तहत राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़ें” दोस्तों जैसा की आपको पता होगा की 31 अक्टूबर 2020 से भारत सरकार ने पुरे देश में वन नेशन वन राशन योजना की शुरुआत की जिसके तहत देश में निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उचित दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु दोस्तों हम यहां बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की। हम आपको बता दें की राजस्थान सरकार ने राजस्थान में रहने वाले नागरिक जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण प्रणाली को ऑनलाइन किया है।

NFSA Khadya Suraksha Yojana - राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़ें
NFSA Khadya Suraksha Yojana

Table of Contents

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ना

यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए सहायक हो सकता है। दोस्तों यदि आप राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना (nfsa rajasthan) के तहत अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको राजस्थान की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा नहीं तो इसके अलावा आप राजस्थान की ई-मित्र की आधिकारिक वेबसाइट emitra.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आगे आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की khadya suraksha yojana में नाम जोड़ने के लिए पात्रताएं क्या हैं , कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं नाम जोड़ने की प्रक्रिया क्या है आदि। हम आपसे कहेंगे की इन सभी जानकारियों के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

NFSA Khadya Suraksha Yojana

आर्टिकल से संबंधित संबंधित जानकारियां
योजना का नाम खाद्य सुरक्षा योजना (khadya suraksha yojana)
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी राजस्थान सरकार के अंतर्गत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा
योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब एवं निर्धन परिवार राशन कार्ड धारक को उचित दर और मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाना
योजना के लाभार्थी राजस्थान के निवासी नागरिक
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन / ऑफलाइन
राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.raj.nic.in
राजस्थान ई-मित्र पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट emitra.rajasthan.gov.in
ई-मित्र पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर 1800 180 6127
+91-141-2221424
+91-141-2221425
शिकायत एवं सुझाव हेतु ई-मेल्स आईडी service.emitra@rajasthan.gov.in
helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in
utility.emitra@rajasthan.gov.in
fundmanager.emitra@rajasthan.gov.in
ई-मित्र पोर्टल के कार्यालय का पता 1:- Room No 305,
Department of Information Technology & Communication (DoIT&C)
IT Building, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme
Jaipur-302005 (Raj), INDIA

2:- Basement,
Sheel Mohar Plaza, 
Opp Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme
Jaipur-302005 (Raj), INDIA

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क्या है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना ?

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सभी विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को राज्य की सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत राशन उपलब्ध करवाती है। योजना के लाभार्थी राशन कार्ड की दुकानों में अपना राशन कार्ड दिखाकर सरकार द्वारा तय सस्ते दामों पर राशन ले सकते हैं। राज्य में जो भी नागरिक सरकार की nfsa rajasthan के तहत लाभार्थी है उन्हें प्रति सदस्य के अनुसार राशन कार्ड पर 5 KG गेहूं 2 रूपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है तथा सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों के हिसाब से 35 KG गेहूं प्रदान किया जाता है।

और जो BPL राशन कार्ड धारक हैं उन सभी लोगों को एक रूपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है। राजस्थान की यह खाद्य सुरक्षा योजना राज्य के मध्यम आय वर्ग एवं गरीब परिवारों के लिए एक हितकारी योजना है।

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ

  • राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को भामाशाह हेल्थ इंस्युरेन्स का भी लाभ देती है।
  • Food Security Scheme के तहत नागरिक सस्ते दामों में सरकार राशन की दूकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
  • राजस्थान राज्य के गरीब परिवारों को मुफ्त अथवा 2 रूपये प्रति किलो के हिसाब से चावल एवं चीनी प्रदान की जाती है।
  • राशन कार्ड के होने से नागरिक राज्य अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य की आने वाली अन्य योजनाएं

यदि आपके पास राजस्थान सरकार के द्वारा जारी राशन कार्ड है आप नीचे दी गयी निम्नलिखित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं –

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
  • इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
  • इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
  • इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय विकलांग पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

  • अंत्योदय परिवार
  • बी पी एल परिवार
  • स्टेट बी पी एल परिवार
  • अन्न पूर्णा योजना के लाभार्थी
  • भूमिहीन कृषक
  • कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
  • सीमान्त कृषक
  • महानरेगा में 100 दिन का काम करने वाले मजदूर परिवार
  • मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थी परिवार
  • श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • कुली का काम करने वाले
  • पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्ध आश्रम और कुष्ठ आश्रम में रहने वाले नागरिक
  • कचरा एकत्रित करने वाले परिवार
  • उत्तरखंड त्रासदी वाले परिवार
  • कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
  • घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जाति के लोग
  • वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
  • लघु कृषक
  • आस्था कार्ड धारी परिवार
  • अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित परिवार
  • वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा के लाभार्थी

खाद्य सुरक्षा योजना में निर्धारित पात्रताएँ

  • योजना का लाभ सिर्फ वही परिवार ले सकता है जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
  • योजना के अनुसार यदि आप या आपके परिवार में कोई भी सरकारी /अर्धसरकारी / स्वायत्त सस्थाओं में नियमित कर्मचारी / अधिकारी हैं तथा 1 लाख रूपये से अधिक की वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • योजना के तहत ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगें।
  • ऐसे परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 वर्ग फ़ीट से अधिक के क्षेत्र में अपना पक्का मकान है वह खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होंगें।
  • योजना के अंतर्गत वे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास कुल कृषि भूमि के लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगें।
  • योजना के लिए वह पात्र नहीं हैं जिन परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहियाँ वाहन, ट्रैक्टर, कमर्शियल वाहन हो।
  • योजना के अंतर्गत राजस्थान के लघु एवं सीमान्त वर्ग के किसान योजना के लिए पात्र हैं।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की NFSA की लिस्ट में होना चाहिए।
  • राजस्थान के राशन कार्ड धारक ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • योजना के तहत आवेदक का खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म
  • आय का प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • पहचान के प्रमाण हेतु आई डी प्रूफ (जैसे :- जन आधार कार्ड , वोटर आई डी कार्ड आदि)
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
  • परिवार के सभी सदस्यों का जन आधार कार्ड
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ

खाद्य सुरक्षा योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

दोस्तों यदि आप ऑफलाइन माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना (nfsa rajasthan) के अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो यहां पर बताई जा रही निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करें –

  • ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा नहीं तो आप राजस्थान की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर नवीनतम न्यूज और अपडेट के तहत दिए गए लिंक “खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र 2023” के लिंक पर क्लिक करें।खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद फॉर्म एक पीडीऍफ़ फाइल के रूप में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जायेगा। जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं
  • फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरें।
  • इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • अब दस्तावेज के साथ संलग्न फॉर्म को आपको खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
  • अधिकारी के द्वारा फॉर्म की जांच करने पर प्राप्त जानकारियों को सही पाए जाने पर फॉर्म को जमा कर लिया जायेगा।
  • फॉर्म जमा होने के बाद विभाग के द्वारा आपका नाम NFSA योजना में जोड़ दिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक :- यहां क्लिक करें

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया

मित्रों यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना (nfsa rajasthan) में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं आप निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें –

  • नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आप राजस्थान के ई – मित्र सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट emitra.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  • वेबसाइट पर आने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर “Login” का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आप राजस्थान के SSO पोर्टल पर रेडिरेक्ट हो जाएंगे। पोर्टल पर आने के बाद अपनी SSO आई डी और पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें।
  • जानकारी को दर्ज करने के बाद सिक्योरिटी कोड को भरें तथा “Login” के बटन पर क्लिक करें। खाद्य सुरक्षा योजना की लॉगिन प्रक्रिया
  • लॉगिन होने के बाद आप NFSA स्कीम के तहत दिए गए फॉर्म जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग – अलग हैं। अपने अनुसार आप फॉर्म को डाउनलोड एवं प्रिंट करें।
  • फॉर्म को प्रिंट करने के बाद फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक डाक्यूमेंट्स को सलंग्न करें।
  • इसके बाद फॉर्म को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करा दें।
  • अधिकारी के द्वारा फॉर्म की जांच करने के बाद आपका फॉर्म जमा कर लिया जायेगा। इस तरह से आपकी खाद्य सुरक्षा योजना के लिए नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।

खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम चेक करना

खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम चेक करने के लिए आप यहां पर बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं –

  • लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आप सबसे पहले राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाएँ।
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको “महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं “ के तहत खाद्य सुरक्षा योजना मीनू में दिए गए लिंक “Report of NFSA & Non NFSA Beneficiary” पर क्लिक करें। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपना नाम कैसे चेक करें
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नए पेज पर NFSA और NON-NFSA के लाभार्थियों की सूची ओपन होकर आ जायेगी।
  • यहाँ पर अपने जिले के नाम के लिंक के ऊपर क्लिक कर खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में अपना नाम ऑनलाइन चेक कर देख सकते हैं। इस तरह से आप योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित FAQs

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) को कब शुरू किया गया?

मित्रों हम आपको बता दें की राजस्थान NFSA योजना 3 अप्रैल 2022 से राज्य में लागु कर दी गयी है। और राजस्थान की ई-मित्र सर्विस के द्वारा आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम कैसे चेक करें?

खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम चेक करने के लिए आपको राजस्थान की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं। यहां हम नाम चेक करने का डायरेक्ट लिंक बता रहे हैं जो इस प्रकार है –
राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण देखें :- यहां क्लिक करें

राजस्थान राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें?

राशन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए राजस्थान की खाद्य विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाकर चेक कर पाएंगे।

वन नेशन वन राशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

किसी प्रकार की शंका अथवा समस्या होने पर वन नेशन वन राशन का हेल्पलाइन नंबर 14445 है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में हेल्पलाइन नम्बर क्या है?

यदि किसी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा योजना (khadya suraksha yojana) में कोई शंका अथवा समस्या है तो वह खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर राजस्थान 1800-180-6030 पर संपर्क कर सकते है।

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