हरियाणा पितृत्व लाभ योजना – का लाभ श्रमिक की पत्नी और नवजात जन्मे शिशु को दिया जाएगा, श्रमिक के नवजात शिशु की देखभाल के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की जाएगी।
श्रमिक की पत्नी को पोषक युक्त आहार देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, परन्तु श्रमिक को यह लाभ तब मिलेगा जब पंजीकृत श्रमिक में राज्य के श्रमिक की एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण हो गयी हो।
श्रमिकों का परिवार बहुत अधिक आर्थिक तंगी का सामना भी करता है, और एक समय का भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाता है।
जिसकी वजह से श्रमिकों की पत्नी और बच्चे अधिकांश कुपोषण का शिकार भी हो जाते है, इन्ही सब दिक्कतों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों की परेशानी को कम करने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुवात की है।
योजना के शुरू होने से राज्य के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, और उनके बच्चे तथा पत्नी को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सकेंगे, जिससे नवजात शिशु को किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा।
हरियाणा राज्य के श्रमिकों के लिए श्रमिक पोर्टल बनाये गए है, राज्य के सभी श्रमिक इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते है। हरियाणा राज्य के श्रमिकों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के श्रमिक वर्ग के लोग जो असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से काम करते है, उनके लिए यह योजना शुरू हुई है।
श्रमिक की पत्नी को पोषक तत्व आहार युक्त भोजन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 6000 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और श्रमिक के नवजात शिशु की देखभाल और पौष्टिक दूध देने के लिए 15000 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक के नवजात के जन्म पर 21000 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के श्रमिक का असंगठित वर्ग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
हरियाणा राज्य के जो श्रमिक योजना के पात्र है, वो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना मुख्य बिंदु
योजना | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
सम्बंधित विभाग | श्रम विभाग |
लाभार्थी | हरियाणा के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | बच्चे और माँ को पौष्टिक आहार देने |
पहली किस्त | 15000 रूपये नवजात शिशु की देखरेख |
दूसरी क़िस्त | 6000 रूपये की माँ को वित्तीय सहायता देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in https://saralharyana.gov.in/ |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना उद्देश्य
राज्य के गरीब श्रमिकों को वित्तीय सहायता करना ही हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तथा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से राज्य के श्रमिकों को बहुत अधिक दिक्कत झेलनी पड़ती है।
इन्ही सब दिक्कतों की वजह से श्रमिकों की पत्नियां पौष्टिक आहार नहीं खा पाती है, और न ही बच्चे को पौष्टिक दूध मिलता है, जिससे बच्चे का लालन पालन भी सही से नहीं हो पाता है।
इन्ही सबको देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की है, योजना के माध्यम से श्रमिक के परिवार को अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना लाभ तथा विशेषताएं
- मजदुर के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- माता और नवजात शिशु के भरण पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- नवजात शिशु के पालन पोषण के लिए 15 हज़ार रूपये की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- माता के अच्छे स्वास्थय के लिए 6 हज़ार रूपये की वित्तीय राशि दी जाएगी।
- योजना के प्रारम्भ होने से राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में कम हो जाएगी और श्रमिको भी सुरक्षित महसूस करवाया जाएगा।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि डीबीटी के माध्यम से उम्मीदवार के बैंक खाते में आएंगे, तथा यह राशि 2 किस्तों में बाँटी जाएगी।
- सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का उपयोग करके गर्भावस्था महिला पौष्टिक आहार ग्रहण कर सकती है।
- माता के द्वारा बच्चे का भरण पोषण भी अच्छे से किया जाएगा।
लाभ प्राप्त करने हेतु शर्तें
- योजना का लाभ सिर्फ पंजीकृत श्रमिक ही प्राप्त करेंगे, उनको श्रम कार्ड में एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण हो जाने के बाद ही लाभ दिया जाएगा।
- पितृत्व लाभ सिर्फ 2 बच्चों को ही दिया जाएगा, अगर किसी परिस्तिथि में तीन लड़किया है, परिवार की तीनो बेटियों को लाभ मिलेगा।
- बच्चे के जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- सभी दस्तावेज और प्रसव के दस्तावेज भी प्रसव होने के 1 वर्ष के भीतर अधिकारी के पास जमा करने होंगे।
- पत्नी के द्वारा किसी भी बोर्ड / विभाग या निगम से मातृत्व लाभ लेने की अवस्था में लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि योजना के तहत जन्म के बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि श्रमिक या उसका परिवार किसी दूसरी योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसको पितृत्व योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- श्रमिक को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शिशु के जन्म के 1 वर्ष भीतर ही योजना का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा उसके बाद कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना पात्रता
- श्रमिक हरियाणा राज्य स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है।
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र।
- शिशु के जन्म पश्चात एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
- श्रमिक कार्ड में एक वर्ष की सदस्य्ता पूर्ण हो जानी चाहिए।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड माता पिता का
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड ( 1 वर्ष की पूर्ण सदस्य्ता के साथ )
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन हेतु सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर New User के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस पेज में नाम, मोबाइल और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- और अंत में सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
आवेदन प्रक्रिया
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद Apply For Services के विकल्प में “View All Available Services” के विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर सभी योजनाओ की लिस्ट ओपन हो जाएगी, आपको वहां पर Paternity को सर्च बार में सर्च करना है।
- उसके बाद Paternity Benefits Scheme For Male Registered Worker Of HBOCWW Board पर क्लिक करें।
- अब अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें और वेरीफाई करें।
- वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
- जैसे- व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण इत्यादि जानकारी दर्ज करें।
- अंत में फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें।
- इस प्रकार से हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होती है।
एप्लीकेशन ट्रैक प्रक्रिया
- एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए अन्तोदय सरल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर Track Application / Appeal के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस पेज में अपना डिपार्टमेंट, सर्विस और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र की स्थिति ओपन हो जाएगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या है ?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत राज्य के श्रमिकों की पत्नी और नवजात शिशु को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाएगी ?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत श्रमिक के नवजात शिशु को 15 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और पत्नी को पौष्टिक आहार प्राप्त करवाने के लिए 6 हज़ार रूपये की सहायता दी जाएगी।
योजना किस राज्य से सम्बंधित है ?
पितृत्व लाभ योजना हरियाणा राज्य से सम्बंधित है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है, हमारे द्वारा ऊपर आर्टिकल में आवेदन की प्रक्रिया बतायी गयी है।
हेल्पलाइन नंबर – हमारे द्वारा आर्टिकल में हरियाणा पितृत्व लाभ योजना से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान की गयी है। अगर श्रमिक को इसके अतिरिक्त कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो वो हरियाणा के हेल्प लाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते है।
Helpline Number – 18001802129, 0172-2560226