उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन के रूप आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विकलांग युवकों को 15000 रूपये और विकलांग युवती को 20000 रूपये दिए जाते है।
आप divyanjan.upsdc.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कर सकते है।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक है और इस योजना के पात्र है तो आप दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है। हम आपको इस लेख में योजना से जुडी समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। UP Divyang Shadi Yojana Apply से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा इस लेख में दी गयी जानकारी ध्यान पूर्वक पढ़ें।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023
सरकार द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग/विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 या इससे अधिक हों।
आप UP Divyang Shadi Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है और योजना का लाभ उठा सकते है। इस योजना के तहत नवविवाहित विकलांग जोड़े को कुल 35,000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विकलांग पुरुषों को 15,000 रूपये और महिलाओं को 20,000 रूपये दिए जाते है।
UP Divyang Shadi Yojana Apply 2023 Highlights
आर्टिकल | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन |
साल | 2023 |
विभाग का नाम | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश |
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग महिला एवं पुरुष दोनों |
प्रोत्साहन राशि | दिव्यांग महिलाओं को – 20 हजार रूपये दिव्यांग पुरुषों को – 15 हजार रूपये |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
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यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना अंतर्गत विकलांग विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद के लिए पुरुषों को 15 हजार रूपये और महिलाओं को 20 हजार रूपये दिए जाते है ताकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
विकलांग होने के कारण ऐसे लोग काम करने और अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ होते है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्रदान करके दिव्यांग नागरिकों की मदद की जाती है।
प्रोत्साहन योजना आवेदन हेतु पात्रता
वे आवेदक जो UP Divyang Shadi Yojana 2023 का आवेदन करना चाहते है उन्हें योजना की निर्धारित पात्रता एवं शर्तों को पूरा करना होगा। इन पात्रता के आधार पर ही आवेदक आवेदन फॉर्म भर सकते है। ये पात्रता निम्न प्रकार है –
- योजना का आवेदन करने के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता विकलांग विवाहित जोड़े उत्तर प्रदेश राज्य में स्थायी रूप से निवास करते हों।
- आवेदकों की विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत हों या इससे ज्यादा हो।
- आवेदन करने वाले आवेदकों का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जॉइंट खाता होना चाहिए।
- आवेदकों के पास विकलांगता प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए।
योजना आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज़
- विकलांग विवाहित जोड़े के आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- जॉइंट बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया
हम आपको योजना आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के जरिये बता रहें है। ये स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट divyanjan.upsdc.gov.in के लिंक पर करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है।
- इसी पेज पर आपको पंजीकरण/आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें के लिंक पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करते ही अगले पेज में आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाता है।
- उसके बाद आपको फॉर्म में समस्त सूचनाएं दर्ज करनी होंगी जैसे –
- आवेदक का विवरण
- दम्पति की दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत
- दंपत्ति का नाम
- विवाह की तिथि
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक
- इसके बाद आपको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- और फॉर्म में उपलब्ध कैप्चा कोड भरकर Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती हो और आपको पंजीकरण संख्या उपलब्ध करा दी जाती है।
आवेदन पत्र की स्थिति कैसे जाने ?
- यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है।
- यहाँ आपको आवेदन पत्र की स्थिति पता करने का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति जानने हेतु फॉर्म खुल जाता है जिसका प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है –
- फॉर्म में आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करके अकाउंट नंबर/रजिस्टर नंबर भरना होगा।
- उसके बाद आपको नीचे दिए गए Search के बटन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
- इस प्रकार आपकी आवेदन पत्र की स्थिति देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया
यहाँ हम आपको पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने की प्रोसेस के स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- उम्मीदवार को सबसे पहले पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए divyanjan.upsdc.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है।
- इसी पेज पर आपको पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है।
- आपको फॉर्म में आवेदन संख्या भरकर Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
यहाँ हम उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। हमारे द्वारा बताई गयी प्रक्रिया को अपना कर आप आसानी से लॉगिन कर सकते है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- उम्मीदवार लॉगिन करने के लिए सबसे पहले divyanjan.upsdc.gov.in पर जाएँ।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाता है।
- होम पेज पर ही आपको लॉगिन डैशबोर्ड दिखाई देगा।
- आपको लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन जानकारी जैसे- प्रकार चुने, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरे।
- और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपकी लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट divyanjan.upsdc.gov.in है। आप इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरकर योजना का आवेदन कर सकते है।
यूपी दिव्यांग शादी योजना का आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
योजना का आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जैसे – विकलांग विवाहित जोड़े के आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
विकलांग प्रमाण पत्र
जॉइंट बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
विवाह प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर, आदि
दिव्यांगजन शादी विवाह योजना क्या है ?
इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे नागरिकों को जोकि विकलांग या दिव्यांग है, उन्हें लाभ दिया जायेगा। जिनके पास आय कमाने का कोई साधन नहीं है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगो को शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा।
क्या उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग/दिव्यांग नागरिक ही योजना हेतु आवेदन कर सकते है?
जी हाँ, केवल उत्तर प्रदेश राज्य के दिव्यांग युवक/युवती ही उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कर सकते है।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की है ?
इस योजना को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा शुरू किया गया है। जिसका एकमात्र उद्देश्य विकलांग नागरिकों को शादी के लिए सहायता प्रदान करना है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है ?
योजना के तहत दिव्यांग युवकों को 15 हजार रूपये और दिव्यांग युवतियों को 20 हजार रूपये दिए जाते है।
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की आवेदन की स्थिति कैसे जाने?
आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद होम पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति पता करें के लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद एक फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म में पूछी गयी सूचना दर्ज करें और उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी। आपकी आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।