हरियाणा में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह योजना शुरु की है। किसी व्यक्ति के अन्य जाति में विवाह करने पर सरकार से 2.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। विवाह के 3 वर्षों के बाद भी इस धनराशि को निकाला सकेंगे।
अनुसुचित जाति के विवाहित जोड़े को ये राशि दम्पति के नाम एफडी के रूप में मिलती है। यह धनराशि निम्न जाति के लोगो को प्रोत्साहित करती है जिससे उनका सम्मान और आत्मबल बढ़े। सरकार जातिगत भेदभाव की समाप्त करना चाहती है।
अंतर्जातीय विवाह योजना हरियाणा 2023
हमारे समाज में जातिगत भेदभाव की प्रथा काफी समय से है। सभी नागरिको को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। सरकार के जाति-प्रथा को नियंत्रित करने के बाद भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निम्न जाति के नागरिको से भेदभाव अधिक होता है।
हमारे समाज में जातिगत भेदभाव से निम्न जाति के लोगो से घृणा करते है। लोग अपनी पसंद से अंतर्जातीय लड़की या लड़के से विवाह करने में हिचकते है । हरियाणा सरकार प्रदेश में कन्याओ को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा लाड़ली योजना का लाभ दे रही है।
अंतर्जातीय विवाह योजना 2023 मुख्य बिंदु
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना |
सम्बंधित विभाग | वेलफेअर ऑफ़ शिड्यूल कास्ट एण्ड बैकवर्ड |
योजना का उद्देश्य | जातिगत भेदभाव की समाप्ति |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
सहायता धनराशि | 2.50 लाख रूपये |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in |
अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार आर्थिक मदद के साथ सामजिक सुरक्षा बढ़ाना चाहती है और समाज से जातिप्रथा को भी दूर करना है। सामान्य जाति के नागरिक को दलित, पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जनजाति से विवाह करने पर आर्थिक मदद मिलती है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार की देख-रेख सही होगी। धीरे-धीरे जातिगत प्रथा खत्म हो जाएगी और समाज में लोग सामान्य तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे।
अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ
- योजना का लाभ हरियाणा के लोगो को मिलेगा।
- अंतरजाति विवाह करने वाले जोड़े लाभार्थी होंगे।
- अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को 2.50 लाख रूपये तक की धनराशि मिलेगी।
- क स्वर्ण जाति का दूसरा अन्य जाति जैसे अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग से होने पर लाभ मिलेगा।
- विवाह के 3 वर्ष के बाद भी धनराशि निकाली जा सकती है।
- धनराशि अंतरजातीय विवाहित जोड़े को एफडी के रूप में मिलती है।
- यह धनराशि अंतरजातीय विवाहित जोड़ो के जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है।
हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- पति और पत्नि का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधारकार्ड
- पति-पत्नि की ज्वाइंड पासपोर्ट साइज की फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- पति पत्नी का ज्वाइंड बैंक अकाउंट।
- पासबुक
- कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र
- ऐज सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
अंतर्जातीय विवाह योजना में पात्रताएँ
- पति-पत्नी दोनों में से कोई एक अनुसुचित-अनूसुचित जनजाति, पिछड़ी जाति से हो।
- विवाहित जोड़ो में से एक सामान्य जाति से हो।
- पति-पत्नी हरियाणा के मूल निवासी हो।
- अन्य प्रदेश के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा।
- लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष हो।
- पति-पत्नी में से दोनों सामान्य जाति के है या पिछड़े वर्ग के है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना में कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है।
हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना पंजीकरण ऐसे करें
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in पर जाए।
- होम पेज में ‘वेलफेयर स्कीम’ को क्लिक करें।
- वेलफेयर स्कीम पर क्लिक करने के बाद “स्टेट स्कीम” में क्लिक करें।
- अंतरजातीय योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गयी इनफार्मेशन को भरकर अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके फॉर्म “सबमिट” करें।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदन पत्र को चेक करके पति-पत्नी का चयन होगा।
हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना से सम्बंधित प्रश्न
हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है ?
ये विवाह योजना अंतर्जातीय विवाहित लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गयी।
अंतर्जातीय विवाह योजना कब प्रारम्भ हुई ?
हरियाणा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह योजना वर्ष 2021 में प्रारम्भ की थी।
अंतर्जातीय विवाह योजना किसने शुरू की है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह योजना शुरू की है।
अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ किनको मिलेगा?
सामान्य जाति के लोग किसी अन्य जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से विवाह करते है तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है।
अंतरजातीय विवाह योजना में कितने रूपये की मदद मिलती है?
आवेदक को अंतरजातीय विवाह योजना में 2.50 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद की जाती है।
Sir ye account mai kb tk aate hai 🙏🙏