हर नागरिक के लिए सरकारी दस्तावेजों जैसे आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र होना जरुरी है। किसी भी सरकारी कार्य या योजनाओं के लाभ में इन दस्तावेजों का उपयोग होता है। ऐसे में दस्तावेजों का सत्यापन बेहद जरुरी है। उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों को प्रमाण-पत्र वेरिफिकेशन की ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा दे रही है। जिससे नागरिक घर से ही मोबाइल या लैपटॉप से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन कर सकेंगे। अब उन्हें कार्यालय जाने की जरुरत नहीं होगी। आप उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन किस तरह करें और इसकी विशेषताओं की पूरी जानकारी इस लेख से जान सकेंगे।
यूपी आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन
उत्तर प्रदेश के नागरिक अब घर से ही अपने आय जाति निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन कर सकेंगे। उन्हें अब कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने की आवश्यकता नही पड़ेगी। सरकार ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उपलब्ध कर दिया है। इससे अब डिजिटली प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना और भी आसान हो गया है।
पोर्टल से नागरिक वर्ष 2015 के बाद से बने प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन करवा सकेंगे। लेकिन 2015 से पहले बने दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन नहीं होगा और उन्हें तहसील अधिकारी से दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। उत्तर प्रदेश के नागरिक पुलिस चरित्र प्रमाण-पत्र को भी ऑनलाइन बनवा सकते है।
Uttar Pradesh Certificate Verification: Details
आर्टकिल | उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र |
जारी किया जाता है | यूपी सरकार द्वारा |
सत्यापन शुल्क | निशुल्क |
माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन के उद्देश्य
प्रमाण पत्र के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा देकर सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से पूरा करने और सेवाओं का लाभ डिजिटली घर बैठे प्रदान करना है। पहले नागरिकों को अपने प्रमाण-पत्र को बनवाने या सत्यापन के लिए बार-बार कार्यालय की लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ता था। अब वे अपने मोबाइल पर ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन कर सकेंगे। इससे उनके समय व पैसे की बचत होगी और ई -डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। ऑनलाइन सत्यापन से कार्यों में पारदर्शिता भी बनेगी।
यूपी आय जाति निवास प्रमाण पत्र
- यूपी आय प्रमाण पत्र – ये राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को जारी किया गया वह प्रमाण पत्र है जो सभी स्रोतों से किसी व्यक्ति या उनके परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। इसकी वैधता तीन वर्षों की होती है जिसके बाद इसे दोबारा रेन्यू करवाना होता है। आय प्रमाण पत्र से नागरिक नौकरी की सेवाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ और छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता है।
- उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र – जाति प्रमाण पत्र किसी एक जाति विशेष के होने का प्रमाण है। राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण-पत्र में उनकी जाति के डिटेल्स से सरकारी नौकरियों में आयु सीमा और सीटों में आरक्षण और सरकारी योजनाओं में रोजगार या स्कॉलरशिप का लाभ भी मिलता है।
- यूपी निवास प्रमाण पत्र – ये सभी नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे व्यक्ति के स्थाई निवास का पता चलता है। निवास प्रमाण पत्र का उपयोग नागरिक सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं में कर सकते हैं। और सरकारी या गैर सरकारी कार्यों सहित स्कूल या कॉलेज एडमिशन में भी इसकी जरुरत होती है।
यूपी आय जाति निवास प्रमाण पत्र की विशेषताएँ व लाभ
- नागरिकों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने और डिजिटल सेवाओं का लाभ देने में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल शुरू किया है।
- नागरिक घर से ही अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकेंगे।
- नागरिकों को अपने आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए कार्यालय नहीं जाना होगा।
- वे राज्य में या इससे बाहर भी अपने फ़ोन में ही कार्य पूरे कर सकेंगे।
- ऑनलाइन प्रक्रिया से समय व पैसे बचत होगी।
- ई-साथी मोबाइल ऐप से नागरिक ऑनलाइन प्रमाण पत्र की सुविधाओं ले सकेंगे।
उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन करना
- सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट लाभार्थी की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर जाए।
- होम पेज पर “प्रमाण पत्र का सत्यापन” लिंक क्लिक करें।
- इसके बाद “Certificate Verification” विकल्प में एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करके “सर्च” ऑप्शन क्लिक करें।
यूपी आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन से जुड़े प्रश्न
उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in हैं।
यूपी जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है ?
यूपी जाति प्रमाण पत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होती, यह राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के नागरिकों के लिए बनाया जाता है, जो जीवन भर वैध होता है।
यूपी आय जाति निवास प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है ?
सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यूपी आय जाति निवास प्रमाण पत्र जरुरी हैं।
क्या सभी यूपी प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन होगा?
राज्य के वर्ष 2015 से पहले बने आय जाति निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन तहसील अधिकारी के माध्यम से होगा जबकि इसके बाद के बने सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन हो सकता है।