भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना मंडी में अपना धान बेचने वाले किसान नागरिकों के लिए हैं। जैसा की आप सभी जानते हैं, कभी अधिक बरसात होने की वजह से किसानों की खेती ख़राब हो जाती है। जिस वजह से वह मंडी में अपनी फसल उचित दामों पर नहीं बेच पाते है। इसलिए राज्य सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के तौर पर सहायता राशि योजना के माध्यम से देना चाहती है।
राज्य में रहने वाले जो किसान नागरिक इस सहायता राशि का लाभ उठना चाहते हैं। उन्हें उसके लिए योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी जानकारी यदि आप जानना चाहते है, तो हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल के लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
भावांतर भुगतान योजना 2023
भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के लिए 16 अक्तूबर सन 2017 में शुरु की गयी थी। इस योजना के जरिए जो 118.57 लाख किसान नागरिक ई -उपार्जन पोर्टल पर आवेदन करवा चुके हैं। उन सभी किसानों को उनकी नुकसान हुई खेती का भरपाई का पैसा सीधे उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
यह योजना पूरे राज्य में कोरोना के टाइम से लागू की गई है। क्योंकि कोविड की वजह से मार्किट में धान की बिक्री कम हुई जिस वजह से किसान नागरिकों के धंधे में काफी गिरावट हुयी थी। इसलिए सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर अनुदान राशि देने का निर्णय लिया था। और एलान किया कि जिन किसानों को अपनी फसल मार्किटिंग में कम दामों में बेचनी पड़ती है। या उन्हें कभी फसल में कसी तरह का नुकसान हो जाता है। तो उन्हें इन सब की भरपाई की कीमत मध्य प्रदेश सरकार देगी।
योजना का नाम | भावांतर भुगतान योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | mpeuparjan.nic.in |
लाभार्थी | राज्य के कृषक नागरिक |
उद्देश्य | मंडी में धान बेचने वाले किसानों की मदद करना |
योजना जिनके द्वारा शुरू की गई | श्री शिवराज सिंह चौहान जी |
आवेदन फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
पोर्टल का नाम | ई-उपार्जन पोर्टल |
Bhavantar Bhugtan Yojana के अंतर्गत आने वाली फसलें
भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पहले राज्य सरकार ने सिर्फ आठ तेल बनाने वाली फसलों को शामिल किया था। लेकिन अब सन 2018 से इन फसलों को बढ़ाकर 13 फसले कर दी गई है। जिनके नाम के विवरण आप नीचे सारणी में देख सकते हैं-
योजना के अंदर आने वाली फसल | मूंगफली, तिल, मूंग, रामतिल, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, कपास, उरद, गेहूँ |
उचित दामों में बेचीं जाने वाली फसलें | मूंग, तुअर धान, उरद |
13 फसले जो 2018 में शामिल की गई | बाजरा, कपास, उरद, गेहूँ, मूंगफली, तिल, मूंग, रामतिल, अरहर, धानमक्का, सोयाबीन, ज्वार, धान |
योजना का मुख्य उद्देश्य
भावांतर भुगतान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को लाभ देने से है। जिन्हें अपनी उत्पादन की गई फसलों को मार्किट में काम दामों में बेचना पड़ता है। जिस वजह से उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद भी काम फायदा होता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के ऐसे किसानों को भावांतर भुगतान योजना के माध्यम से अपनी तरह से सहायता राशि देगी।
लाभ और विशेषताएं
- भावांतर भुगतान योजना का लाभ उन किसानों को दिया मिलेगा जो अपनी फसल मार्किट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) रेट से कम दामों में फसल बेचते हैं।
- किसानों को इस योजना के माध्यम से उनकी फसल में जितना भी नुकसान होता है उसकी पूरी भरपाई अब राज्य द्वारा राज्य द्वारा सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- यह योजना मूंगफली, तिल,रामतिल,मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, कपास, उरद, जैसी फसलों के उचित दाम का लाभ देने के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना का शुभारम्भ मध्य प्रदेश के मान्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया है।
- अब किसान नागरिक भी अपनी उत्पादन की गई फसलों को खुद अच्छे दामों में ऑनलाइन बेच सकते है जिससे उन्हें फायदा होगा और उनकी आर्थिक आय में भी वृद्धि होगी।
- कृषक नागरिकों को योजना से जुड़े सभी लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना जरुरी है जो सभी इक्छुक ऑनलाइन माध्यम से निशुल्क कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी डॉक्युमेंट्स
मध्य प्रदेश राज्य के जो कृषक नागरिक भावांतर भुगतान योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उनके पास हमारे द्वारा नीचे दिए डॉक्युमेंट्स होना अनिवार्य है-
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
पात्रताएं
कृषक नागरिक भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गई पात्रताएं को ध्यानपूर्वक पढ़े-
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का रहना वाला निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के पात्र केवल किसान नागरिक है।
- एक किसान नागरिक के पास अपनी खेती करने योग्य भूमि होना जरुरी है।
ई -उपार्जन पोर्टल पर कृषक ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
- किसान नागरिक सबसे पहले आप ई -उपार्जन पोर्टल पर जाएं।
- पोर्टल पर जाने के लिए mpeuparjan.nic.in के लिंक पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको खरीफ 2023-24 का एक विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होगा।
- फिर उस पर आपको खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 हेतु किसान पंजीयन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अगले पेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन का प्रकार चुने, आधार नंबर, और कैप्चा कोड जैसी जानकरी दर्ज करनी है।
- इतना करने के बाद आपको पंजीयन(रजिस्ट्रेशन) करें के विकल्प कर क्लिक है। जिसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको पूछी गई सभी डिटेल्स को अपने हिसाब से भरना है।
- आवेदन फॉर्म में पूरी तरह की जानकारी भरने के लास्ट में Submit के ऑप्शन पर क्लिक लेना है।
- इस तरह से सभी कृषक नागरिक ई -उपार्जन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किस राज्य में भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है?
भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है।
मध्य प्रदेश राज्य में Bhavantar Bhugtan Yojana किसके द्वारा शुरू की गई है?
भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश राज्य के मान्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 16 अक्टूबर सन 2017 में चलाई गई थी।
भावांतर भुगतान योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते है?
भावांतर भुगतान योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म अपने किसी नजदीकी पंचायत ऑफिस या फिर ब्लॉक कार्यालय में जाकर प्राप्त करना होगा।
Bhavantar Bhugtan योजना का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
यदि आप भावांतर भुगतान योजना में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है। तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।