मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी निराश्रित और जरुरतमन्द बुज़ुर्गों को ध्यान में रखकर उनके लिए वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश शुरू की है।
इस योजना में सभी बुज़ुर्गों को प्रतिमाह एक निर्धारित राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी। प्रदेश के जो लोग 60 वर्ष के है, या 60 वर्ष से अधिक आयु के है, वो योजना के तहत लाभ लेने के पात्र माने जाएंगे।
इस लेख में मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ योजना से संबंधित अन्य जानकारियाँ जैसे जरूरी योग्यताएँ एवं प्रमाण-पत्र और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जा रही है।
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश
योजना के माध्यम से सभी जरूरतमंद पुरुष और महिलाएं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उस से अधिक है। उन्हें मासिक पेंशन दी जाएगी, ये पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
इस पेंशन स्कीम के तहत कुल 1000 रूपए प्रतिमाह हर बुज़ुर्ग व्यक्ति को मिलेंगे, ये योजना देश के सभी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी लागू है।
ये पेंशन राशि विशेषतः बीपीएल कार्ड धारक वृद्धजनों को मिलती है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलायी गयी। योजना समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना वृद्वावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती है।
इसे भी जानें : मध्य प्रदेश में बेरोज़गार भत्ता पाने वाले लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश हाईलाइट
योजना का नाम | वृद्धा पेंशन योजना |
सम्बंधित विभाग | सामजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
उद्देश्य | राज्य के सभी निराश्रित बुज़ुर्गों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी निराश्रित वृद्धजन |
पेंशन राशि | 1000 रूपए प्रतिमाह |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना
स्टेप – 1
- सबसे पहले मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल socialsecurity.mp.gov.in पर जाए।
- होमपेज में 3 विकल्पों में से पहला विकल्प “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ” पर क्लिक करें।
स्टेप – 2
- इस पेज में सेवाओं में कई विकल्पों मे से “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करना है।
- नए पेज में कुछ जानकारियाँ दर्ज करें, और पेंशन हेतु आवेदन के लिए अपना ज़िला और स्थानीय निकाय सेलेक्ट करें।
- फिर अपनी समग्र सदस्य आईडी दर्ज करके “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक कर दे।
- अब आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यान से दर्ज करके आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सर “सबमिट” बटन पर क्लिक कर दें।
- ध्यान दें, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे बाद में “आवेदन की स्थिति” देख सकते हैं।
एमपी वृद्धा पेंशन योजना की ऑफलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले तहसील जाकर योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर लें।
- आवेदन पत्र में माँगी गयी जानकारी को दर्ज़ करके जरुरी प्रमाण-पत्र संलग्न कर दें।
- आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र को तहसील में जमा कर दें।
- तहसील के कर्मचारी आपके फॉर्म की जानकारी और प्रमाण-पत्रों की जाँच करेंगे।
- सभी कुछ सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभार्थी बना दिया जायेगा, और पेंशन शुरू हो जाएगी।
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश आवेदन स्थिति को चेक करना
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाए।
- होम पेज में “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ” लिंक क्लिक करें।
- अगले पेज में सेवाओं के अंतर्गत कुछ विकल्प दिखाई देंगे।
- इनमे से “आवेदन की स्थिति ट्रैक करें” पर क्लिक करना है।
- अगले पेज में पोर्टल मेंबर आईडी और कैप्चा कोड दर्ज़ करके “Show Details” बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश योजना में लाभ
- योजना में जितने भी निराश्रित बुज़ुर्ग हैं, उन सभी को अब इस पेंशन राशि द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत मिलने वाली राशि से सभी बुज़ुर्ग नागरिक अपनी जरुरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।
- इसमें मिलने वाली पेंशन के बैंक खाते में डालने की सूचना मोबाइल नंबर पर एसएमएस से मिलेगी।
- योजना में रजिस्ट्रेशन और आवेदन करते वक्त दिए जाने वाला मोबाइल नंबर द्वारा ही लाभार्थी को सूचित किया जाएगा।
- पेंशन का पैसा उम्मीदवारों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
- योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा उपलब्ध है।
- वृद्धजनों को जल्दी लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पोर्टल शुरू किया गया है।
एमपी वृद्धा पेंशन योजना आवेदन हेतु पात्रताएँ एवं शर्तें
- व्यक्ति मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवदेन करने वाले बुज़ुर्ग की आयु 60 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए।
- वही वृद्धजन (महिला या पुरुष) आवेदन कर सकते हैं, जो निराश्रित हों।
- आवेदन करने वाले बुज़ुर्ग व्यक्ति का नाम समग्र पोर्टल पर पहले से अंकित होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो।
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश आवेदन हेतु दस्तावेज़
- आवेदक की 3 फोटो
- वृद्ध के निराश्रित होने का प्रमाण पत्र
- आवेदक व्यक्ति की आयु की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड )
- समग्र आईडी जो 9 अंको की होती है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बुज़ुर्ग व्यक्ति का आधार कार्ड
- आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर
- आवेदक का बैंक खाता नंबर
- बीपीएल राशन कार्ड
मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन लिस्ट देखना
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाए।
- पोर्टल के होमपेज के मध्यभाग में पारदर्शी प्रशासन के अंतर्गत “पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची – जिलेवार, स्थानीय निकाय-वार, ग्राम पंचायत/ वार्डवार” विकल्प पर क्लिक करें।
- पेंशन हितग्राहियों की सूची देखने के लिए फॉर्म में जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, ग्राम/ वार्ड, पेंशन आदि ड्राप बॉक्स में सेलेक्ट करके “सूची देखें” बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर सम्बंधित लाभार्थी या पेंशनर्स की लिस्ट खुल जाएगी।
- आप इस पेंशनर्स लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश में पेंशन पासबुक देखना
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल socialsecurity.mp.gov.in पर जाए।
- होम पेज पर बांयी तरफ नीचे दिए गए ‘पारदर्शी प्रशासन के अनुभाग’ पर जाए ।
- इसके अंतर्गत “पेंशनर की पासबुक देखें” विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अब पेंशन पासबुक देखने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- पेंशन पासबुक देखने के लिए यहाँ अपना “अकाउंट नंबर या मेंबर आईडी” दर्ज करें।
- उसके बाद वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करें और कैप्चा कोड दर्ज करके “Show Details” बटन क्लिक कर दे।
- नए पेज में पेंशन बुक की जानकारी चेक कर सकते हैं।
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश से जुड़े प्रश्न / उत्तर
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in है।
वृद्धा पेंशन योजना मध्य प्रदेश क्या है ?
ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजना है। इस योजना में प्रदेश के सभी निराश्रित बुज़ुर्गों को प्रतिमाह वृद्धा पेंशन दी जाएगी।
एमपी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
प्रदेश के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, या 60 वर्ष से अधिक है। वो सभी लोग इस पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के पात्र माने जाएंगे।
मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन धनराशि कितनी है ?
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रूपये मिलते है।