बहुत से लोग समाज में बेसहारा जीवन जीने को मजबूर होते है। ऐसे नागरिकों के लिए झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना शुरू की है। Sarvjan Pension योजना ऐसे लोगों को वित्तीय एवं सामाजिक मदद प्रदान करती है। प्रदेश के मजबूर नागरिकों को पेंशन प्रदान करके एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सशक्त बनाने का कार्य होगा।
प्रदेश सरकार की इस योजना में राज्य के 60 साल से अधिक आयु के निर्धन लोगों को पेंशन देने के काम होगा। इन लाभार्थियों को 1000 रुपए पेंशन राशि दी जाएगी को हर महीने की 5 तारीख को बैंक खाते में आ जाएगी। प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वयं इस योजना को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए गुमना जनपद में एक रैली का भी आयोजन किया।
योजना का नाम | सर्वजन पेंशन योजना |
संबंधित विभाग | वित्त विभाग, झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के बेसहारा नागरिक |
उद्देश्य | वित्तीय मदद प्रदान करना |
माध्यम | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | jkuber.jharkhand.gov.in |
सर्वजन पेंशन योजना
झारखंड सरकार राज्य के निर्धन नागरिकों को मदद पहुँचाने का प्रयास कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दुबारा उपायुक्तों को प्रदेश के सभी ज़रूरतमंद नागरिकों को सर्वजन पेंशन स्कीम में लाभार्थी बनाने का आदेश पारित कर चुके है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ट्वीटर के माध्यम से स्कीम में लोगो को विशेष अभियान करके लाभार्थी बनाने की भी बात कही है।
इस ट्वीट के द्वारा यह निश्चित कर लेने के लिए कहा है कि वे इसका विशेष ध्यान रखकर योजना संचालित करे कि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति योजना में वंचित ना रह जाए। योजना में अधिक आयु के साथ सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के बेसहारा लोगों, विधवा महिला, 5 साल से अधिक आयु के दिव्यांग लोग एवं HIV/ AIDS जैसी घातक रोग से पीड़ित लोगो को भी लाभार्थी बनाया जायेगा।
सर्वजन पेंशन योजना के उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मजबूर नागरिको को पेंशन राशि प्रदान करना। इस स्कीम में राज्य के बेसहारा लोगो को हर महीने 1000 रुपए पेंशन राशि देकर उनकी जीवन की ज़रूरतों को पूर्ण करने का प्रयास होगा। यह योजना इन लाभार्थी लोगो के जीवन में सुधार लाने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त ये लोग सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे।
सरकार की इस योजना में प्रदेश के सभी पात्रता रखने वाले नागरिक आवेदन कर सकते है। इस प्रकार से प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की स्कीम के लाभ से दूर ना रहे। सर्वजन पेंशन स्कीम में लाभार्थी बनने के लिए उम्मीदवार के पास केवल मतदाता प्रमाण-पत्र की जरुरत है।
पेंशन योजना की लाभ राशि
सर्वजन पेंशन स्कीम में प्रत्येक लाभार्थियों को 1 हजार रुपए पेंशन राशि हर माह की 5 तारीख को संबंधित बैंक खाते में प्राप्त होगी।
सर्वजन पेंशन योजना में पात्रता
- उम्मीदवार व्यक्ति झारखंड राज्य का स्थाई नागरिक हो।
- उस व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा हो।
- आवेदक व्यक्ति के पास आय का साधन नहीं है।
- प्रदेश के 18 साल से ज्यादा आयु के बेसहारा नागरिक एवं विधवा स्त्रियाँ भी योजना में लाभार्थी होंगे।
- इनके अतिरिक्त 5 साल से ज्यादा आयु के दिव्यांश नागरिक एवं HIV/ AIDS रोगी भी योजना में लाभार्थी होंगे।
सर्वजन पेंशन योजना में प्रमाण-पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आय का प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो
सर्वजन पेंशन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपने योजना की आधिकारिक वेबसाइट jkuber.jharkhand.gov.in को ओपन करना है।
- इसके बाद अपने वेबसाइट के होम पेज पर “रजिस्टर कीजिए” बटन को दबाना है।
- अगले वेब पेज में अपने अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, मोबाइल नंबर, प्रदेश का नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एवं कॅप्टचा कोड को दर्ज़ करना है।
- ये सभी दर्ज़ करने के बाद आपने “सब्मिट” बटन को दबाना है।
- इसके बाद आपके द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड प्राप्त होगा।
- आपने मिले ओटीपी कोड को सही प्रकार से दर्ज़ करके “सबमिट” बटन दबाना है।
- अब आपने वेबसाइट के होम पेज पर आकर लॉगिन करना है।
- लॉगिन बॉक्स में आपने अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज़ करके कॅप्टचा कोड डालकर “लॉगिन” लिंक को चुनना है।
- इसके बाद आपने ने नए वेब पेज की मेनू पर “Apply For Services” विकल्प को चुनना है।
- अब आपने “View All Available Services” लिंक को चुनना है जिसमे आपको “झारखंड सेक्योरिटी पेंशन योजना” का लिंक को चुनना है।
- नए वेब पेज में आपने माँगे जाने वाले सभी विवरणों को दर्ज़ करके “सबमिट” बटन को दबाना है।
- अब आपका योजना में ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
सर्वजन पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को कर पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो वह योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया भी कर सकता है जिसकी आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक को “प्रखण्ड विकास अधिकारी” के कार्यालय में जाना होगा।
- इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के निवासी को “आँचल अधिकारी” के कार्यालय में जाना होगा।
- इन अधिकारीयों के कार्यालय से आपने योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन पत्र में मांगी जा रही सभी जानकारियों को सही प्रकार से दर्ज़ कर दें।
- इसके बाद फॉर्म के साथ वे सभी प्रमाण-पत्र संलग्न कर दें जो माँगे गए है।
- इस प्रकार से तैयार किये फॉर्म को ऑफिस के विभाग में जमा कर आना है।
- आपको आवेदन पत्र जमा होने की रसीद प्राप्त होगी इससे आपका फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से जमा हो जायेगा।
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पेंशन योजना में 30 दिन का प्रावधान
झारखंड सरकार ने योजना में यह प्रावधान किए हुए है कि उम्मीदवार के आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर ही इस पर कार्यवाही होगी। इस प्रकार से योजना में निर्धारित की गयी 60 साल से अधिक आयु की पात्रता, 18 साल से ज्यादा आयु की परित्याग की गयी महिला और 45 वर्ष से अधिक आयु की अकेली महिलाएँ लाभार्थी बन सकेगी। पुराने समय की तरह इस योजना में बीपीएल एवं एपीएल कार्डधारक होने की पात्रता की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया।
सर्वजन पेंशन योजना में लाभकारी योजनाएँ
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन स्कीम
यह योजना प्रदेश के 60 साल से अधिक आयु के नागरिको को लाभन्वित करेगी। इन लोगों को आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अपना आयु प्रमाण देने के लिए मतदाता प्रमाण-पत्र देना होगा।
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
- राज्य में 18 साल से अधिक आयु की विधवा महिला लाभार्थी होगी और इनको पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र देना होगा।
- 18 साल से ज्यादा आयु की परित्याज्य महिला
- 45 साल से ज्यादा उम्र की एकल महिला
स्वामी विवेकानंद निः शक्ति स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
- दिव्यांश होने का प्रमाण-पत्र
- उम्मीदवार का आयु प्रमाण-पत्र
जिलानुसार सर्वजन पेंशन स्कीम के लाभार्थी
प्रदेश के सीएम की ओर से पेंशन स्कीम को लेकर जन जागरूकता का अभियान चलाया गया है। प्रदेश के करीबन लाखों नागरिक इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए है। पेंशन योजना को साल 2021 के नवंबर महीने में शुरू किया गया था।
इस प्रकार से पेंशन योजना के शुरू होने से पूर्व समय तक प्रदेश की दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 9.7 लाख थी जोकि पेंशन योजना के आने के बाद 13.76 लाख हो गयी। इस प्रकार से पेंशन योजना में जिलानुसार लाभार्थी सारणी निम्न प्रकार से है –
खूंटी | 30690 | गोड्डा | 55496 |
रांची | 230098 | दुमका | 37039 |
देवघर | 46869 | जामताड़ा | 9776 |
रामगढ़ | 44476 | पूर्व सिंहभूम | 154431 |
धनबाद | 142045 | बोकारो | 12528 |
कोडरमा | 24643 | साहिबगंज | 56278 |
हज़ारीबाग | 106365 | सरायकेला | 36521 |
गुमला | 48628 | पश्चिम सिंहभूम | 65415 |
सिमडेगा | 32883 | गिरिडीह | 11666 |
चतरा | 20094 | गढ़वा | 5661 |
लातेहार | 24858 | पलामू | 46613 |
लोहरदगा | 7653 |
सर्वजन पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- जन कल्याणकारी पेंशन योजना को झारखंड सरकार ने प्रदेश के बेसहारा नागरिको की मदद के लिए शुरू किया है।
- प्रदेश के 60 साल से अधिक आयु के नागरिको को योजना में पेंशन देने का कार्य होगा।
- पेंशन योजना की लाभ राशि 1000 रुपए हर महीने की 5 तिथि में लोगों के बैंक खाते में वितरित होगी।
- प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस योजना को लेकर जन जागरूक करने वाले कार्यक्रम को गुमना जिले में आयोजित किया है।
- पूर्व समय तक पेंशन योजना में APL एवं BPL राशन कार्ड धारक होना ज़रुरी था परन्तु अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है।
- सरकार इस स्कीम में लाभ लेने वाले लोगों के घर जाकर उनसे जानकारी लेने का कार्य करेगी।
- ऐसा कर लेने के बाद इन लाभार्थियों की सूची बनाकर आवेदन एकत्रित किये जायेंगे।
- योजना में बुजुर्ग नागरिको के अतिरिक्त 18 साल से ज्यादा आयु के बेसहारा लोगों एवं विधवा स्त्रियों को भी लाभार्थी बनाने का काम होगा।
- प्रदेश के 5 साल से ज्यादा आयु के दिव्यांश लोग और HIV/ AIDS रोगियों को भी स्कीम का लाभ मिलेगा।
सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न
सर्वजन पेंशन योजना किस राज्य की योजना है?
यह पेंशन योजना झारखंड राज्य की सरकार ने शुरू की है जिसके अंतर्गत राज्य के बेसहारा, निर्धन नागरिको को हर महीने 1 हजार रुपए पेंशन देने का कार्य होगा।
सर्वजन पेंशन योजना क्या है?
इस योजना को झारखंड प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ के 60 साल से अधिक आयु के बेसहारा एवं ग़रीब नागरिको को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देने का कार्य शुरू किया है। इस प्रकार से इन लोगों को हर महीने की 5 तारीख को 1 हजार रुपए पेंशन राशि दी जाएगी।
सर्वजन पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इस पेंशन योजना में पात्रता रखने वाले सभी नागरिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
सर्वजन पेंशन योजना में सरकार कितनी पेंशन राशि देगी?
जो भी नागरिक योजना की पात्रता होने पर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करते तो उनको हर महीने की 5 तारीख को 1 हजार रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।