उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए शुरू की गई है इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार मंथली 1000 रुपए की पेंशन उन महिलाओं को दे रही है जिनके पति का किसी कारण से निधन हो गया है।
राज्य की कुछ विधवा महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है जिस वजह से वह कोई अच्छी नौकरी भी नहीं कर पाती है और पति गुजर जाने के बाद वह बेसहारा हो जाती है उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है।
उत्तराखंड राज्य की विधवा महिलाओं की इस स्थिति को देखकर उत्तराखंड सरकार ने विधवा महिलाओं को पेंशन देने का फैसला किया है। 18 से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र की विधवा महिलाएं उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
यदि आप भी उत्तराखंड राज्य में रहने वाली एक विधवा महिला है और अपनी विधवा पेंशन लगाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए आप हमारे आर्टिकल के लेख को अंत तक जरूर पढ़े क्योकि हमारे आर्टिकल में ऑनलाइन आवेदन करने पूरी प्रक्रिया बताई गई है।
2023 उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को चलाने का कार्य समाज कल्याण विभाग करता है, इस योजना के द्वारा विधवा महिलाओं को मंथली 1 हजार रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना के दौरान मिलने वाली पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे महिलाओं के अकाउंट में भेजी जाती है।
उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य की विधवा महिलाओं की मदद करने के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है सरकार इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को उनकी जरूरते पूरी करने के लिए पेंशन मिलती है विधवा जैसी परिस्थिति में महिलाओं को पेंशन राशि से काफी सहारा मिलता है।
योजना का नाम | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना |
वर्ष | 2023 |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभ | हर महीने 1000 रुपए पेंशन राशि |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | ssp.uk.gov.in |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की ऐसी महिलाओं की सहायता करना है, जिनके पास पति की मृत्यु के बाद आय का कोई साधन नहीं होता है। इसलिए राज्य सरकार उन्हें अपनी पारिवारिक जीवन शैली को चलाने के लिए मंथली 1000 रूपए की पेंशन राशि प्रदान करती है।
विधवा महिलाओं को अपने बच्चों और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े इस उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन को संचालित किया है।
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana से लाभ
- उत्तराखंड राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन योजना के माध्यम से अपने परिवार और बच्चों के ख़र्चे उठाने में काफी सहारा मिलेगा।
- पति के मौत हो जाने के बाद महिलाएं बेसहारा हो जाती है इसलिए राज्य सरकार उनकी मदद करने के लिए मंथली 1000 रूपए तक की पेंशन का लाभ देती है।
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं जो पेंशन राशि दी जाती है वह हर महीने उनके अपने अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती है।
- उत्तराखंड सरकार अपने राज्य की विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें यह पेंशन राशि प्रदान कर रही है।
- राज्य में विधवा पेंशन मिलने से महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- एक विधवा महिला भी अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके इसलिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से उन्हें आर्थिक रूप से पेंशन राशि का लाभ दे रही है।
विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- योजना में आवेदन करने की पात्र केवल उत्तराखंड राज्य में रहने वाली विधवा महिलाएं होंगी।
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ सिर्फ विधवा महिला को ही मिलेगा।
- योजना के तहत विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 से हम होनी चाहिए।
- दूसरी शादी करने पर विधवा महिला को पेंशन योजना हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
Vidhwa Pension Yojana के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
योजना में आवेदन करने वाली विधवा महिला के पास नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरुरी है-
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- स्थाई प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड जो बैंक खाते से लिंक हो
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
- योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप ssp.uk.gov.in पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- उसी होम पेज में आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर लिस्ट में आपको नया आवेदन करें पर क्लिक करना है।
- इतना करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा और योजना चुने की में आपको विधवा पेंशन सलेक्ट करना है।
- फिर अपने हिसाब से फॉर्म में पूछी गई डिटेल्स भरनी है।
- लास्ट में फॉर्म की सभी जानकरी भरने के बाद चेक बॉक्स पर टिक करके कैप्चा कोड भरे।
- लास्ट में आपको सुरक्षित करें है बटन पर क्लिक पर क्लिक करना है।
- इस तहर से आपकी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी ही जाएगी।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में महिलाओं कितनी पेंशन मिलेगी?
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए तक की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
उत्तराखंड में विधवा पेंशन क्यों दी जाती है?
विधवा महिलाओं की मदद करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार विधवा पेंशन देती है।
विधवा पेंशन योजना क्या है?
यह योजना उत्तराखंड राज्य की ऐसी महिलाओं के लिए चलाई गई है ,जिनके पति की मृत्यु हो जाती है,और उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है इसलिए सरकार उन्हें विधवा पेंशन राशि देती है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
ऊपर आर्टिकल में आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है।