यूपी विधवा पेंशन योजना का शुभारम्भ सरकार द्वारा राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए किये गया है। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत मदद प्रदान की जाएगी। पेंशन के रूप में महिलाओं को 500 रूपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से [पंजीकरण] उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है ? इस पेंशन योजना Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana का आवेदन करने के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए ? कौन आवेदन कर सकते है? और उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेंगे। अतः [पंजीकरण] उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक और पूरा अंत तक पढ़ें।
[पंजीकरण] उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के सभी विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा जो पति की मृत्यु के बाद बेसहारा है एवं जीवन निर्वाह करने के लिए उनके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी निर्धन महिलाओं को यूपी सरकार के द्वारा प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना यूपी वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम राज्य की 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की अवस्था वाली सभी विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने जीवन जीने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा।
प्रतिमाह के आधार पर मिलने वाली राशि से वह अपनी दैनिक दिनचार्य में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकती है। UP Vidhwa Pension Scheme राज्य की विधवा महिलाओं के जीवन जीने की राह आसान और सरल बनाने में मदद करेगा।
UP Vidhwa Pension Scheme Highlights
यहाँ हम आपको UP Vidhwa Pension Scheme से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बताने जा रहें है। आप नीचे दी गयी सारणी में देख सकते है –
आर्टिकल का नाम | [पंजीकरण] उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
द्वारा लॉन्च किया गया | यूपी सरकार |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार योजना |
पेंशन राशि | 500 प्रतिमाह |
लाभार्थी | विधवा निराश्रित महिलाएं |
आवेदन | उपलब्ध है |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
लाभ | मासिक आधार पर वित्तीय सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 419 0001 |
UP Vidhwa Pension के उद्देश्य
यूपी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है की राज्य की सभी बेसहारा विधवा महिलाओं को पति के निधन के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य में अधिकतर विधवा महिलाएं ऐसी है जिनके पति के मृत्यु के बाद जीवन जीने के लिए उनके पास किसी भी तरह का साधन उपलब्ध नहीं होता है। इन सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना जारी की गयी है। प्रतिवर्ष के अनुसार महिलाओं को 6 हजार रूपए की राशि पेंशन के तहत प्रदान की जाती है।
UP Vidhwa Pension Scheme के माध्यम विधवा महिलाओं को एक नया जीवन दान प्रदान किया जायेगा। महिलाएं पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि से अपनी जीवन में होने वाली जरूरतों की पूर्ति सरलता से पूरा कर सकती है। विधवा महिलाओं को यूपी वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाया जायेगा साथ ही वह आर्थिक रूप से मजबूती को भी हासिल करने में सहायक होंगे।
Uttar Pradesh Vidhwa Pension के लाभ
- राज्य की सभी गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं को Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सम्मिलित किया गया है।
- प्रतिमाह विधवा निराश्रित महिलाओं को UP विधवा पेंशन योजना के माध्यम 500 रूपए की वित्तीय राशि लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले सभी निराश्रित विधवा महिलाएं यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है।
- महिलाओं को योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय राशि को सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा।
- बीपीएल श्रेणी वाली सभी महिलाओं को UP Vidhwa Pension Scheme का लाभ मिलेगा।
- महिलाएं इस पेंशन राशि के माध्यम से अपने जीवन की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी।
- साथ ही उन्हें जीवन में अपने भरण पोषण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं मानदंड
- उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी बेसहारा विधवा महिलाएं पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है।
- अगर विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह योजना हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
- सालाना आय 2 लाख से अधिक होने पर विधवा महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- अगर आवेदिका विधवा महिला के द्वारा सरकार के द्वारा संचालित ऐसी किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो वह उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु पात्र नहीं है।
- अगर विधवा महिला के योजना के अंतर्गत वयस्क बच्चे है तो वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु पात्र नहीं है।
विधवा पेंशन योजना आवेदन करने के लिए दस्तावेज
वे आवेदक महिलाएं जो उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहती है, उन्हें आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से बताने जा रहें है। विधवा पेंशन योजना आवेदन करने के लिए दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- निराश्रित विधवा महिला का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- परिवार का सालाना आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- बैंक खाता पासबुक विवरण
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य की जो भी इच्छुक लाभार्थी विधवा महिलाये विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया को अपना कर सरलता से उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन हेतु sspy-up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के पश्चात होम पेज में निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प में करें।
- नए पेज में आवेदिका महिला को ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प को चुनना होगा।
- इसके पश्चात अगले पेज में आवेदन करने के लिए आवेदिका की स्क्रीन में आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
- आवेदन फॉर्म को लाभार्थी महिलाओं को 4 स्टेप्स के माध्यम से भरना होगा।
- 1 व्यक्तिगत विवरण
- 2 बैंक का विवरण
- 3 आय का विवरण
- 4 दस्तावेज़ (Document) अपलोड करें
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद Declaration फॉर्म में टिक करके कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- इसके बाद Submit बटन में क्लिक करें।
- इस तरह से रजिस्ट्रेशन सफल हो जाने के बाद आवेदिका के मोबाइल नंबर में पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना लिस्ट कैसे देखें ?
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको यूपी विधवा पेंशन योजना लिस्ट देखने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के जरिये बताने जा रहें है। आप इस प्रक्रिया को अपनाकर बहुत ही सरलता से UP Vidhwa Pension List चेक कर सकते है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- UP Vidhwa Pension Scheme List देखने के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जायेगा।
- पोर्टल में जाने के पश्चात होम पेज में निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अगले पेज में पेंशनर सूची सेक्शन में पेंशनर सूची (2023) के विकल्प को चुने।
- अब नए पेज में राज्य के सभी जनपदों की सूची खुलकर आएगी।
- अब नागरिक को अपने जनपद के नाम में क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अपने विकास खंड और ग्राम पंचायत का अब अगले पेज में कुल पेंसनर्स के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब नागरिक के मोबाईल स्क्रीन में सभी पेंशनरों की सूची खुलकर आएगी।
- इस तरह से यूपी विधवा पेंशन योजना लिस्ट देखने की प्रक्रिया आवेदक नागरिक की पूरी हो जाएगी।
UP Vidhwa Pension Scheme से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह के अनुसार कितनी राशि प्राप्त होगी?
विधवा महिलाओं को यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए कौन महिलाएं पात्र है ?
राज्य की विधवा निराश्रित महिलाएं जिनके पास जीवन निर्वाह करने हेतु कोई साधन मौजूद नहीं है जो अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है।
कितनी वर्ष की विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है ?
18 वर्ष से ऊपर एवं 60 वर्ष की मध्य वाली निराश्रित बेसहारा विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है।
विधवा महिलाएं अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है ?
नहीं अगर महिला के द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के क्या फायदे है ?
इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह बेसहारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त होगा, जिससे वह अपने जीवन का गुजर बसर आराम से कर सकती है।
पेंशन योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है ?
एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल को नागरिकों की सुविधाओं के लिए पेंशन योजना हेतु लॉन्च किया गया है इसमें सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधी विवरण को उपलब्ध किया गया है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से संबंधी समस्या हेतु महिलाएं कहाँ संपर्क कर सकती है?
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से संबंधी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 18004190001 इस नंबर सम्पर्क कर सभी प्रकार के समस्याओं के हल को प्राप्त किया जा सकता है।
यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ?
आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएँ। होम पेज ओपन होगा। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म खुलेगा उसमे पूछी गयी जानकारी भरकर सबमिट करें। इस प्रकार आप यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
कौन कौन महिलाएं यूपी वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं ?
इस योजना के तहत वो महिलाएं जो 18 से 60 वर्ष के की हों। जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो। साथ ही उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो।
Vridha Pension Yojana का क्या उद्देश्य है ?
इस Vridha Pension योजना का उद्देश्य राज्य की सभी बेसहारा और निराश्रित विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन्हें प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी जिस से वे अपना भरण पोषण कर सकें और किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता न रहे।
यूपी वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन दस्तावेज चाहिये ?
यूपी वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदिका को आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, वोटर आईडी, परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
हेल्पलाइन नंबर
जैसा कि इस लेख में हमने आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और इस पेंशन योजना से जुडी कुछ अन्य जानकारी भी उपलब्ध करायी है। यदि आपको इनके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा। इस योजना से जुडी किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए आप इस 18004190001 हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।