उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Shadi Anudan Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बेटियों के विवाह के लिए एवं आर्थिक सहयोग देने के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना को शुरू किया है। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के शहरी तथा ग्रामीण परिवारों की बेटियों को लाभ देगी। स्थिति बेहतर ना होने के कारण वह बेटियों का विवाह करवाने में असमर्थ होते हैं।

ऐसे सभी गरीब परिवारों की बेटियों को राज्य सरकार योजना में उनके विवाह के लिए 51,000 रूपये की अनुदान राशि प्रदान करती है। ये लाभ उन लड़कियों को मिलता है जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या अधिक हो। इस लेख में यूपी शादी अनुदान योजना के लाभ, पात्रताएँ, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Shadi Anudan Yojana
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Shadi Anudan Yojana

Table of Contents

यूपी शादी अनुदान योजना 2024 क्या है ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह अनुदान योजना को वर्ष 2016-17 में आरम्भ किया था। जिसमे सरकार राज्य के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के परिवार की दो बेटियों को योजना के तहत विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करवाती है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल कल्याण विभाग करता है।

योजना में ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों की बेटियों को लाभ दिया जाता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 46,080 रूपये या कम होती है। और शहरी क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 56,460 रूपये या कम हो तो वह इस योजना के तहत बेटी के विवाह के लिए अनुदान पा सकेंगे।

जिसके लिए उन्हें योजना में विवाह से तीन माह पूर्व यानी 90 दिन पहले या विवाह के 90 दिनों के अंतर्गत शादी अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूपी सरकार वंचित वर्ग के बेटियों को कन्या सुमंगला स्कीम से कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगी।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हाईलाइट

योजना का नामउत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
योजना के लाभार्थीराज्य के सभी वर्गों के कमजोर परिवार की बेटियाँ
उद्देश्यबेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग देना
अनुदान राशि51,000 रूपये
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटshadianudan.upsdc.gov.in

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन करना

विवाह अनुदान योजना की पात्रताएँ पूरी करने वाले सभी नागरिक योजना का लाभ अपनी बेटियों के विवाह हेतु पाना चाहते हैं। उन सभी को योजना में शादी के 6 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए कार्यालयों जाए बिना ही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

सरकार द्वारा योजना के बेहतर कार्यन्वयन हेतु योजना में वर्ष 2019-20 में जारी 74 करोड़ रूपये के बजट में से 37 करोड़ रूपये लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी किए जा चुके हैं। योजना में अभी तक साल 2017 के बाद आवेदन करने वाले 468 गरीब परिवार लाभान्वित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

  • राज्य कमजोर वर्ग की सभी बालिकाओं को विवाह के लिए अनुदान प्राप्त हो सकेगा।
  • आवेदन करने वाले परिवार की बेटियों को विवाह के लिए 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान होगी।
  • बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT से मिलेगी।
  • आवेदक परिवार की दो बालिकाओं को योजना को लाभ मिल सकेगा।
  • सहायता राशि से आवेदक परिवार बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटियों का विवाह कर सकेंगे।
  • आवेदक बिना कही जाए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना का लाभ सभी बालिग़ बेटियों को मिलेगा जिससे राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा ख़त्म होगी।

शादी अनुदान आवेदन में जरुरी दस्तावेज

1. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र6. जाति प्रमाण पत्र
2. पहचान पत्र (आधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड)7. मोबाइल नंबर
3. आय प्रमाण पत्र8. बैंक की पासबुक
4. जन्म प्रमाण पत्र9. लड़की और उसके वर दोनों के आयु प्रमाण पत्र
5. शादी का कार्ड10. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

यूपी शादी अनुदान योजना में जरुरी पात्रताएँ

  • आवेदक लड़की उत्तर प्रदेश की नागरिक हो।
  • राज्य के सभी वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बालिकाएँ आवेदन कर सकेंगी।
  • शहरी क्षेत्र में पारिवारिक वार्षिक आय 56,460 रूपये या इससे कम और ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक वार्षिक आय 46,080 रूपये या कम होने पर आवेदन कर सकते है।
  • योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो बालिकाएँ ही प्राप्त कर सकेंगी।
  • योजना में आवेदन हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक कन्या का आधारकार्ड से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के उद्देश्य

यूपी सरकार द्वारा राज्य की बलिकाओं के कल्याण और उन्हें विवाह में होने वाली आर्थिक समस्याओं को कम करने लिए विवाह अनुदान योजना का आरम्भ किया गया है। हमारे देश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको अपनी बेटियों के विवाह के लिए घर और गहने गिरवीं रखकर, बैंकों या बाहर से अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है।

इसको पूरा करने में उनकी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाती है और ऋण ना चुका पाने से उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी गरीब परिवारों को सरकार बेटी के विवाह के लिए 51,000 रूपये की सहायता देती है। ताकि विवाह में किसी तरह की परेशानी न हो, सरकार की सहायता राशि से समाज में बेटियों के प्रति सोच में बहुत से बदलाव लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है।

  • योजना का लाभ देकर गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग देना।
  • बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना।
  • भ्रूण ह्त्या को खत्म करना।
  • बालिका लिंग अनुपात में वृद्धि करना।
  • बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना।
  • बेटियों को भी बेटों के समान समझकर अपनाना।

यूपी शादी अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

  • आवेदन करने वाले आवेदक ध्यानपूर्वक समझ लें कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदक को सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में भरनी जरूरी है।
  • आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज (जैसे – हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान, फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, परिवार रजिस्टर की कॉपी, विवाह प्रमाण-पत्र की स्कैन कॉपी, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की स्कैन कॉपी आदि) अपलोड करना अनिवार्य है। आवश्यक दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा ।
  • पहचान पत्र, बैक पासबुक, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शादी प्रमाण-पत्र सभी डॉक्युमेंट्स को केवल पीडीएफ़ (PDF) फाइल प्रारूप में अपलोड करना है। इनका साइज़ 40 KB से अधिक नहीं हो।
  • आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद इसका प्रिन्ट निकालकर और सभी दस्तावेजों की फोटोकापी को लगाकर 30 दिनों के भीतर नजदीक समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करना होगा। ध्यान रखें फॉर्म जमा करते वक्त विभाग से रसीद को अवश्य ले लें। यह रसीद भविष्य में आपके काम आएगी।
  • आवेदक यह ध्यान रखें कि लाभार्थी के फोटो और हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान को जेपीजी (JPG) फाइल प्रारूप में अपलोड करना है। इसका साइज़ 20 KB से अधिक नहीं हो।
  • फॉर्म में मांगे गए बैंक डिटेल्स में केवल आवेदक द्वारा दिए गए देश के राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता ही मान्य होगा। यदि आवेदक फॉर्म के बैंक डिटेल्स की जानकारी में किसी जिला सहकारी बैंक के (PFMS – Public Finance Management System) खाते का विवरण देता है तो विभाग आवेदन निरस्त कर देगा।
  • विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए आवेदन विवाह से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक कर सकते हैं।
  • उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग व विधवा लाभार्थी नागरिकों को वरीयता देगी।

यूपी शादी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन करना

  • उम्मीदवार सबसे पहले यूपी शादी अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज में “नया पंजीकरण (न्य आवेदन हेतु नया आवेदन करें)” लिंक पर क्लिक करें।शादी-अनुदान-योजना-यूपी
  • लिंक में सभी श्रेणी जैसे – सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वार्ड श्रेणी, और अल्पसंख्यक श्रेणी आवेदन के विकल्प मिलेंगे।
  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंध रखते हैं तो आवेदन के लिए दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। UP shaadi anudaan yojnaa Gen sc st category online apply
  • यदि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं तो आवेदन के लिए दिए गए दूसरे लिंक पर क्लिक करें ।UP shaadi anudaan yojnaa obc category online apply
  • यदि अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी में आते हैं तो आवेदन के लिए दिए गए तीसरे लिंक पर क्लिक करें।UP shaadi anudaan yojnaa minorty category online apply
  • नए पेज में आवेदन फॉर्म आएगा । शादी-अनुदान-योजना-ऑफिसियल
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियाँ जैसे – आवेदक का नाम, पता, फोटो, शादी की तारीख, जिला, क्षेत्र, तहसील, शादी के डिटेल्स, वार्षिक आय के डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आदि सावधानीपूर्वक भरें।
  • फॉर्म में भरकर मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके “सेव” बटन क्लिक कर दे।

आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करना

  • सबसे पहले विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाए।
  • होम पेज में “आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें)” लिंक पर क्लिक करें। आवेदन-पत्र-पुनः-प्रिंटआउट
  • अगले पेज के लॉगिन फॉर्म में अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज़ करके “लॉगिन” बटन पर क्लिक करने पर आवेदन पत्र आ जाएगा।
  • जिसमें प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं।

पोर्टल पर लॉगिन करना

  • सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  • लॉगिन विंडो में सेलेक्ट टाइप में अपनी श्रेणी का चुनाव करके, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “Log In” बटन दबाए।
    शादी-अनुदान-योजना-लॉगिन-फॉर्म
  • इसके बाद लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन पत्र के संशोधन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  • होम पेज में “आवेदन पत्र संशोधन/ फाइनल सबमिट” लिंक पर क्लिक करें। आवेदन-फॉर्म-संशोधन
  • अगले पेज के फॉर्म में अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म में दर्ज गलत जानकारी में सुधार कर सकेंगे।

यूपी शादी अनुदान योजना आवेदन की स्थिति देखना

  • सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर लॉगिन फॉर्म में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
  • अब नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

यूपी शादी अनुदान योजना ऐप

इस एप्लिकेशन का उपयोग करके आप योजना से जुड़ी सारी सूचनाएँ मोबाईल पर देख सकते हैं। ऐप योजना के लिए आवेदन, आवेदन की स्थिति, आवेदन में संसोधन आदि की सुविधा देती है। एंड्राइड यूजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। । shaadi anudaan yojna app on google play store

शादी अनुदान App डाउनलोड करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें

हेल्पलाइन नंबर

श्रेणीहेल्पलाइन नंबर
सामान्य (General), अनुसूचित जाति (Scheduled Cast), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) वर्ग18004190001
अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) श्रेणी18001808131
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी (Minority Category)0522-2286199

यूपी शादी अनुदान योजना से जुड़े प्रश्न एवं उत्तर

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना किन नागरिकों के लिए आरम्भ की गई है ?

यूपी विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओं को उनके विवाह हेतु आर्थिक सहयोग देने के लिए आरम्भ की गई है।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

आवेदक को उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में सरकार से कितनी सहायता राशि मिलती है ?

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में आवेदक बेटियों को विवाह के लिए 51,000 रूपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में मिलती है।

क्या शादी अनुदान योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार की बेटियों को भी दिया जाता है ?

जी हाँ, शादी अनुदान योजना की पात्रता को पूरा करने वाले शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रही बेटियों को प्रदान किया जाता है।

क्या शादी अनुदान योजना में कोई शुल्क भी देना होगा ?

शादी के एक साल तक आवेदन हेतु केवल 10 रूपये का शुल्क ही आवेदक को भरना होगा। परन्तु यदि एक साल के बाद आवेदक फॉर्म भरते हैं तो उन्हें 50 रूपये का शुल्क आवेदन देना होगा।

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