उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा ऐसे निकालें | UP Dakhil/Kharij/Benama Online Process

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः अचल संपत्ति के लेखपत्रों के पंजीकरण का कार्य होता हैं। समय के साथ सरकार की सभी कार्यप्रणाली को डिजिटल करने का कार्य तेज़ी से हो रहा हैं। इसी क्रम में यूपी दाखिल/ ख़ारिज/ बेनाम को निकालने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से करवाने का कार्य शुरू हो चुका हैं।

विभाग के द्वारा रजिस्ट्री के साथ लेखपत्रों को संरक्षित करता हैं। लेखपत्रों की रजिस्ट्री के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क लिया जाता हैं, शुल्क का निर्धारण जनपद के कलेक्टर द्वारा किया जाता हैं। इन लेखपत्रों की प्रतियों को न्यायालय एवं जनसामान्य को उपलब्ध कराया जाता हैं।

UP Dakhil_Kharij_Benama Online Process - उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा ऐसे निकालें
UP Dakhil_Kharij_Benama Online Process

Table of Contents

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा

वेबसाइट द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सेवाओं की जानकारी लेने में उपयोगी सामग्री विस्तृत रूप से हैं। अचल संपत्ति के क्रय में क्रेता को विक्रेता की पहचान तथा अचल संपत्ति के स्वामित्व की जाँच करनी चाहिए। लेखपत्रों को पक्षकार स्वयं तैयार कर सकते हैं या लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज़ लेखक,अधिवक्ता से तैयार करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के बैनामा की विस्तृत जानकारी एवं स्टाम्प/ निबंधक शुल्क की दरों को वेबसाइट में देख सकते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में खसरा-खतौनी की नकल को पाने के ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था दी है।

यूपी सम्पत्ति बैनामा निकलना

योजना का नामउत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा
सम्बंधित विभागस्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
उद्देश्यअचल संपत्ति के लेख पत्र देना
लाभार्थीयूपी राज्य के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइटhttp://igrsup.gov.in

ऑनलाइन उत्तर प्रदेश सम्पत्ति बैनामा के उद्देश्य एवं लाभ

  • संपत्ति से सम्बंधित कार्य एवं जानकारियाँ ऑनलाइन देना।
  • नागरिक स्वयं पोर्टल में संपत्ति से सम्बंधित कार्यों की विधि, कारण, शुल्क को पारदर्शी रूप से जान सकेगा।
  • संपत्ति के लेन-देन के विवादों एवं धोखाधड़ी में कमी आ सकेगी।
  • जन सामान्य तक संपत्ति से सम्बंधित जानकारियों को सस्ते एवं तेज़ माध्यम से पहुँचाया जा सकेगा।
  • ऑनलाइन पोर्टल को कभी भी और कही भी प्रयोग कर सकते है।
  • छोटे-छोटे कार्यो एवं सूचनाओं के लिए कार्यालय जाकर व्यर्थ धन एवं श्रम की हानि नहीं होगी।
  • दाखिल खारिज जैसे अधिक संख्या में होने वाले कार्यों में लम्बी लाइनो से कार्यालयों को मुक्ति मिलेगी।
  • वेबसाइट पर नागरिको को अपनी जमीन के डिटेल्स तहसील, जिला, रजिस्ट्रेशन नम्बर-तिथि के से प्राप्त होगा।

लेखपत्रों के प्रस्तुतीकरण में जरुरी प्रमाण पत्र

  • दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ
  • फोटोसहित पहचान प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति
  • निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति
  • लेखपत्र पर निष्पादन/हस्ताक्षर के समय स्टाम्प शुल्क देना होता हैं

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति वेबसाइट पर लॉगिन खाता बनाना

  • सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://igrsup.gov.in को ओपन करें।
  • होम पेज के बाई ओर “नागरिक ऑनलाइन सेवाएं” सेक्शन के अंतर्गत “संपत्ति खोजे विकल्प को क्लिक करें।
  • नए पेज में यूजर लॉगिन के अंतर्गत “Registration here” विकल्प को चुने।UP Dakhil_Kharij_Benama Online - New user login option
  • लॉगिन पंजीकरण के लिए कुछ मुख्य जानकारियों वाला फॉर्म भरकर “प्रवेश करें” बटन को दबा दें।UP Dakhil_Kharij_Benama Online - New login registration
  • वेबसाइट पर कार्य करते समय वही मोबाइल नंबर डाले जो सक्रिय हो।

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति बैनामा ऑनलाइन निकलना

  • सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://igrsup.gov.in ओपन करें।
  • होमपेज में बायीं ओर ‘नागरिक ऑनलाइन सेवाएँ’ सेक्शन के अंतर्गत “संपत्ति खोजे” विकल्प चुने।UP Dakhil_Kharij_Benama Online
  • नए पेज यूजर लॉगिन में अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर “लॉग इन” बटन दबा दें।
    UP Dakhil_Kharij_Benama Online - log in details filling
  • लॉगिन करके “सम्पति पंजीकरण विलेखों” विकल्प को चुनना है।
  • विकल्प को अपने पंजीकरण के अनुसार चुनना होगा।
  • आवेदक सपत्ति का पता, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण तिथि के अनुसार नए वेबपेज पर संपत्ति का बैमाना-विवरण देखने के लिए जिला, सम्पति का पता, तहसील मोहल्ला और कैप्चा आदि को भरें।

उत्तर प्रदेश संपत्ति के स्टाम्प वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://igrsup.gov.in ओपन करें।
  • वेबसाइट पर नागरिक ऑनलाइन सेवा के अंतर्गत “स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन” विकल्प को क्लिक करें।UP Dakhil_Kharij_Benama Online - stamp returning online
  • यदि आप वेबसाइट पर पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले लॉगिन आईडी बनाए।
  • आपको एक नया विंडो मेनू मिलेगा इसमें “प्रयोक्ता लॉगिन” विकल्प को चुने और अपने डिटेल्स/पासवर्ड भरें।
  • कॅप्टचा कोड भरकर “प्रवेश” बटन को दबाए।
  • आपको एक नई विंडो में फॉर्म में सभी डिटेल्स भरकर “सब्मिट” बटन दबाए।UP Dakhil_Kharij_Benama Online - login to stamp returning online
  • इस प्रकार से आप यूपी संपत्ति के स्टाम्प की ऑनलाइन वापसी कर सकेंगे।

लेखपत्र से सम्बंधित विशेष बिंदु

लेखपत्र के पक्षकार अपना लेखपत्र स्वयं तैयार कर सकते हैं और इसके प्रारूप को विभाग की वेबसाइट में देख सकते हैं। ये कार्य दस्तावेज़ लेखकों से करवाया जा सकता हैं जिनका स्थान प्रायः उप निबंधक कार्यालय के पास होता हैं। इन लेखकों से कार्य करवाने से पूर्व लाइसेंस की स्थिति एवं उनके शुल्क की जानकारी करें। लेखपत्र बार कॉउंसिल के पंजीकृत अधिवक्ता/एडवोकेट से भी तैयार करवा सकते हैं। लेखपत्रों पर यथास्थान पर निष्पादकगण एवं गवाहों की फोटो लगानी होगी और उनके हस्ताक्षर करवाने होंगे। अचल संपत्ति के विक्रय पत्र में प्रत्येक विक्रेता एवं करता के अँगूठे के चिन्ह लेखपत्र के किसी पृष्ठ पर होता अनिवार्य हैं।

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा लाभार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएँ

सम्पति का मूल्यांकन जिला कलेक्टर से जारी दर सूची से होता हैं। लेखपत्रों का पंजीकरण उप निबंधक कार्यालयों एवं जिला निबंधक कार्यालयों से होता हैं। यदि पजीकृत लेखपत्रों की प्रतिलिपि आवश्यकता हो तो उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा की जाती है। स्टाम्प शुल्क का निर्धारण जनपद के कलेक्टर करते हैं। स्टाम्प पत्रों की बिक्री कोषागार कार्यालयों, लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित विक्रय केन्द्रो से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र से की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा ऑनलाइन से सम्बंधित प्रश्न

ऑनलाइन संपत्ति बैनामे की जानकारी और कार्यप्रणाली ऑनलाइन होने से व्यक्ति को क्या लाभ होगा?

सामान्य लोगो को संपत्ति से जुडी सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी जिससे वे अपनी संपत्ति की जानकारी देखना एवं दाखिल खारिज घर से ही कर सकेंगे

ऑनलाइन संपत्ति की जानकारी किस पोर्टल पर प्राप्त होगी?

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश पोर्टल igrsup.gov.in के द्वारा राज्य के नागरिक अपनी संपत्ति से जुडी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं

क्या ऑनलाइन सपत्ति रजिस्ट्रेशन के बाद कार्यालय का दौरा करना होगा?

नहीं, आवेदक दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए अपनी तहसील एवं कार्यालय का चुनाव ऑनलाइन करके ही आवेदन पूर्ण हो सकेगा। किन्तु फोटो, फिंगरप्रिंट और पक्षकारों के बयानों के लिए कार्यालय जाना होगा।

संपत्ति बैनामे के स्टाम्प पेपर एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हो सकेगा?

नहीं, संपत्ति बैमाने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क को अपने सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा। अभी ये सभी कार्य विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं होंगे।

ऑनलाइन पोर्टल से सम्बंधित किसी समस्या/सुझाव को विभाग तक कैसे भेजे?

आधिकारिक वेबसाइट पर ही होम मेनू से सुझाव/समस्या विकल्प को चुनकर फॉर्म में जानकारी भरकर सब्मिट कर दें।

ऑनलाइन पोर्टल से सम्बंधित समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा?

विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग नंबर रखे गए हैं, इसके लिए वेबसाइट में “संपर्क करें” विकल्प को क्लिक करके विभिन्न अधिकारियो के नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं।

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