राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के किसानो को लाभ देने हेतु शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानो को कच्ची पक्की डिग्गी बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।
भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का 60 से 70% कृषि आजीविका प्रथम स्त्रोत है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगह है, जहाँ आज के समय में भी जल का बहुत अधिक अभाव है।
जिसकी वजह से भारत के कई किसानो को खेतों की सिंचाई के लिए उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान भी भारत का एक शुष्क राज्य है, जहाँ हमेशा से जल का अभाव बना रहा है।
राजस्थान में हमेशा सूखे की समस्या बनी रहती है, इन्ही सब परेशानियों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने डिग्गी अनुदान योजना को शुरू किया है। योजना के अंतर्गत किसान को डिग्गी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वो जल को एकत्रित कर सकें और खेत की सिंचाई आसानी से कर सकें।
राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जन कल्याण कार्ड को शुरू किया गया है। अगर आप राज्य के स्थायी निवासी है, तो जाने आवेदन प्रक्रिया और लाभ।
राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना
राज्य के किसानों को खेतों की सिंचाई करने हेतु सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी, किसानों के लिए यह एक हितकारी और लोकप्रिय योजना साबित होगी।
राज्य सरकार प्रदेश के सभी स्थायी निवासी किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए अनुदान प्रदान करेगी। जिससे किसानों को खेतों की सिंचाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत या पानी का कमी का अभाव नहीं होगा।
राज्य सरकार के द्वारा 75 से 85% डिग्गी निर्माण हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी और बाकी का पैसा किसानो के द्वारा लगाया जाएगा। डिग्गी बनवाने में आने वाला खर्च लगभग 3 लाख से 4 लाख रूपये के बीच होगा।
राज्य के सभी किसान योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। परन्तु किसानों के द्वारा नहर के पास डिग्गी का निर्माण करना होगा।
राज्य के किसानो के द्वारा पक्की डिग्गी यानि प्लास्टिक लाइन वाली डिग्गी निर्माण करने पर 85% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और मध्यम वर्ग के किसानो के द्वारा कच्ची डिग्गी यानी रेत, बजरी सीमेंट की डिग्गी बनवाने पर 75% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
डिग्गी निर्माण के समय किसानो को सारा खर्चा खुद करना होगा, डिग्गी बनने के बाद किसान को 30 दिन के भीतर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा।
डिग्गी अनुदान योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना |
शुभारम्भ | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान राशि जिससे खेत की सिंचाई के लिए जल की पूर्ति की जा सकें |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
ऑफलाइन आवेदन पत्र | डाउनलोड करें |
डिग्गी अनुदान योजना उद्देश्य
योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानो के नेहरी क्षेत्रों में डिग्गी का निर्माण कर उनको जल के अभाव से मुक्त करवाना और खेतो की सिंचाई के लिए जल की पूर्ति करवाना है।
किसानो को डिग्गी बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए उनको 75% से 85% तक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। राज्य के जिन किसानों के खेत में फसल जल की कमी से सूखी पड़ जाती है।
उनको लाभ प्राप्त होगा और उनकी फसल अच्छे से उगेगी जिसके माध्यम से किसानो को भी अधिक लाभ प्राप्त होगा और किसानो की आय में भी बढ़ोतरी होगी। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
डिग्गी क्या होती है ?
डिग्गी एक गड्ढा होता है, जिसे तालाब भी कहा जाता है। डिग्गी दो प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की डिग्गी को कंक्रीट या प्लास्टिक से बनाया जाता है।
पक्की डिग्गी को प्लास्टिक कवर से ढका जाता है, और कच्ची डिग्गी को सीमेंट, बजरी, ईट और रेत आदि से कवर किया जाता है। इन्ही डिग्गी के लिए राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
डिग्गी अनुदान योजना के लाभ
- राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- किसानो को जल की कमी से निजात दिलवाया जाएगा।
- किसानों को सिंचाई करने के लिए जल की पूर्ति हो सकेगी।
- सरकार के द्वारा 75% से 85% तक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- अगर किसान पक्की डिग्गी बनवाते है, तो 4 लाख मीटर भराव वाली डिग्गी होनी चाहिए, उसके बाद ही राज्य सरकार अनुदान राशि प्रदान करेगी।
- कच्ची डिग्गी बनवाने के लिए 1000 घन मीटर के हिसाब से काउंट किया जाएगा।
- अनुदान का सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में आएगा।
- किसानो के पास सिंचित कृषि योग्य भूमि कम से कम 2 बीघा होनी चाहिए।
- अगर किसान डिग्गी निर्माण कर एक बार लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसको डिग्गी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
डिग्गी अनुदान योजना पात्रता
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी किसान श्रेणी से होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास खुद की खेती करने के लिए 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए।
- किसान के द्वारा पूर्व में डिग्गी योजना का लाभ नहीं लिया गया हो।
डिग्गी अनुदान योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- निवास प्रमाण पत्र
- भामाशाह कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- राशन कार्ड
- खेत का नक्शा ( पटवारी द्वारा जारी )
- जमाबंदी नक़ल
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
डिग्गी अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया
- डिग्गी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर डिग्गी के विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक बातें आ जाएंगी।
- इस पेज में थोड़ा नीचे आये और आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब नए पेज में या तो SSO ID दर्ज करें या जनाधार नंबर के साथ लॉगिन करें।
- अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप sso id और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करें।
- आपको नए पेज में सर्च बॉक्स में कृषि विभाग सब्सिडी ऑन डिग्गी को सर्च करना है, और विकल्प क्लिक करना है।
- नए पेज में आधार नंबर और भामाशाह आईडी दर्ज करें।
- आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा इस पेज में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
- और मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- इस प्रकार से राज्य के स्थायी निवासी कृषि क्षेत्र के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
डिग्गी अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आप डिग्गी एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है।
- जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, वो अपने किसी निजी कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें जैसे – व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स, भूमि सम्बन्धित जानकारी।
- फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अटैच करें।
- फॉर्म को वही पर जमा कर दें जहाँ से आपने फॉर्म प्राप्त किया था।
- इस प्रकार से राज्य के लोग ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
डिग्गी अनुदान योजना आवेदन पत्र >>>यहाँ से डाउनलोड करें |
डिग्गी अनुदान योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
डिग्गी अनुदान योजना को किसने शुरू किया है?
योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
डिग्गी अनुदान योजना किस राज्य से सम्बंधित है?
अनुदान योजना राजस्थान से सम्बंधित है।
योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है?
योजना में आवेदन की प्रक्रिया को सरकार के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से रखा गया है।
अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को खेत की सिंचाई के लिए जल की उपलब्धि करवाना है।