कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु की दम्पति की सिर्फ एक पुत्री होने पर राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगो के पास आय का कोई साधन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के नागरिकों को सुविधा देने हेतु अनेको योजनाएं शुरू करती रहती है।
इसी प्रकार से मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता और उनकी आजीविका में बदलाव करने के लिए सरकार ने कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया है।
योजना के माध्यम से इकलौती बेटी के अभिभावक को आर्थिक सहायता कर वित्तीय राशि दी जाएगी। यह लाभ सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनकी बेटियाँ है, या बेटे की मृत्यु हो गयी है।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना को शुरू किया है, योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावकों को प्रतिमाह पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना के तहत जिस परिवार में सिर्फ एक बेटी है, या उनकी बेटी का विवाह हो गया है। और उनके पास आय का कोई साधन भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार 60 वर्ष से अधिक अभिभावकों की सहायता करेगी।
अभिभावकों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होगा जिनके कोई पुत्र नहीं है, या पुत्र अब जीवित नहीं है।
प्रदेश में योजना का संचालन समाजिक न्याय विभाग के द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत मिलने वाले लाभ से अभिभावकों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, और अपने दैनिक खर्चे के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे
कन्या अभिभावक पेंशन योजना मुख्य बिंदु
योजना | कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
प्रारम्भ | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
सम्बंधित विभाग | समाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | प्रदेश की दम्पति |
वित्तीय राशि | 600 रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.mpedistrict.gov.in/ |
आवेदन पत्र | डाउनलोड करें |
कन्या अभिभावक पेंशन योजना उद्देश्य
राज्य के मुख्यमंत्री का योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, गरीब वर्ग के परिवार को पेंशन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता करना।
क्यूंकि जिस दम्पति की सिर्फ एक बेटी है, और उसकी भी शादी हो गयी है, तो उनके पास आय का कोई साधन नहीं रहता है, जिसकी वजह से दम्पति को भुखमरी और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है।
परन्तु अब ऐसा नहीं होगा, इन्ही सब दिक्कतों को देखकर सरकार ने इस योजना को प्रारंम्भ किया है, दम्पति को दैनिक खर्चे के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सरकार के द्वारा दम्पति को प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी, और पेंशन का सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में आएगा।
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना लाभ
- योजना का लाभ प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब दम्पति को दिया जाएगा।
- लड़की के अभिभावक को प्रतिमाह सरकार के द्वारा 600 रूपये दिए जाएंगे।
- योजना का सञ्चालन समाजिक और न्याय विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
- जिनकी सिर्फ कन्या पुत्री है, उस दम्पति को लाभ दिया जाएगा।
- अगर दम्पति के पुत्र की मृत्यु हो गयी है, तो उस स्थिति में भी अभिभावक को पेंशन दी जाएगी।
- सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस में या बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से अभिभावक को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- वृद्धावस्था के दौरान अभिभावकों को अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- दम्पति को पेंशन लेने के लिए सरकारी कार्यालय या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- लड़की के माता – पिता शांति से अपना जीवन यापन कर पाएंगे।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता
- अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- दम्पति के परिवार में सिर्फ लड़कियां ही होनी चाहिए।
- दम्पति की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और पति या पत्नी में से किसी एक को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- परिवार का मुखिया किसी दूसरी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।
- अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो, और परिवार बीपीएल राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- यदि दम्पति का कोई पुत्र है, तो उसको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
- लड़की के अभिभावकों का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा महिलाओं के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर क्लिक करें।
- आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज में विभाग वार के विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद सर्च बॉक्स में Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana को सर्च करें।
- लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म को डाउनलोड करें।
फॉर्म को डाउनलोड करें >>>>>यहाँ क्लिक करें - फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकलवा लें।
- और फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें, तथा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज भी अटैच कर दें।
- फॉर्म को अपने किसी निजी सरकारी कार्यालयों में जमा कर दें।
- इस प्रकार से मध्यप्रदेश की दम्पति योजना में आवेदन कर सकती है।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न / उत्तर
कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस प्रदेश से संबंधित है?
कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य से सम्बंधित है।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत अभिभावकों को कितने रूपये की धनराशि दी जाएगी?
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत दम्पति को 600 रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ किसे दिया जाएगा?
पेंशन योजना का लाभ उनको दिया जाएगा, जिनकी सिर्फ एक पुत्री है। और उसका विवाह हो गया है। और अगर अभिभावक का पुत्र है, तो उसको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
अभिभावक योजना में आवेदन हेतु न्यूनतम आयु कितनी है ?
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 60 वर्ष है।