इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिले की महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्य रूप से यह योजना महिलाओं के लिए ही शुरू की गयी है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू करती रहती है। उन्हीं में से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है।
उद्यम योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाएगी। आज हम अपने लेख के माध्यम से लेख से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहें है।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए की गयी है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने, विनिर्माण, सेवा और व्यापार आदि उद्योगों के लिए सरकारी ऋण मुहैया करवाया जाएगा। योजना के तहत नए उद्योग के साथ-साथ महिलाओं को पुराने उद्योग के विस्तार, आधुनिकरण इत्यादि के लिए भी ऋण दिया जाएगा। प्रदेश की यदि कोई महिला कंपनी या फर्म बनाती है, तो उसको भी ऋण दिया जाएगा।
सरकार के द्वारा शुरू की गयी यह योजना महिलाओ के लिए बहुत अच्छी पहल है। तथा योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी कारगार साबित होगी, इसके साथ में महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार किया जाएगा। प्रदेश में योजना का संचालन महिला बाल विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिससे महिला स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
सरकार की महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की अब तक की सबसे अच्छी योजना है। और इसी के साथ में व्यक्तिगत महिला उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूहों को सरकार 50 लाख रूपये तक का ऋण देगी।
इसी के साथ में जो महिलाएं कलस्टर या फेडरेशन के रूप में विद्यमान है, उनको सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगर प्रदेश की कोई महिला 10 लाख रुपये से कम के ऋण के लिए अप्लाई करती है, तो सरकार के द्वारा कार्यस्तर पर परिक्षण लिया जाएगा, उसके बाद ही ऋण दिया जाएगा।
महिलाओं को यह राशि उद्योग, सेवा, डेयरी, व्यापार, कृषि, खनिज, वस्त्र आधारित उद्यम आदि क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा।
शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
योजना | इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना |
शुभारम्भ | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
लाभार्थी | प्रदेश की महिलाएं |
उद्देश्य | स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | wcd.rajasthan.gov.in |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना उद्देश्य
प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा आत्मनिर्भर बनाना जिससे उनको किसी के भी ऊपर निर्भर न रहना पड़ें। योजना के शुरू होने से प्रदेश में महिलाओं के जीवन और आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा, तथा महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आदर मिलेगा। और योजना से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाएगा। योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रूपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें उनको 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक का अनुदान भी दिया जाएगा।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण धनराशि का विवरण
- व्यक्तिगत महिला को स्वयं सहायता समूह के लिए 50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- स्वयं सहायता समूह के लिए 1 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये है।
- व्यापार ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये है।
- बड़े व्यापर या उद्यम स्थापना के लिए 1 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक
- सिडबी
- राजस्थान वित्त निगम
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंक तथा अनुसूचित स्माल फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विषेशताएं
- राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए योजना को शुरू किया गया है।
- महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेगी।
- महिलाओं को नए उद्योगों के साथ-साथ पुराने उद्योगों के विस्तार, आधुनिकरण आदि के लिए भी सरकार के द्वारा ऋण दिया जाएगा।
- व्यक्तिगत महिला और संस्थागत दोनों महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य की जो महिलाएं फर्म या कंपनी स्थापित करना चाहती है, वो भी योजना में आवेदन कर सकती है।
- IMSUP योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है।
- महिलाएं व्यावसायिक क्षेत्र में वृद्धि करेगी।
- प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन कार्य के लिए 1000 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- उम्मीदवारों को ऋण में 25% का अनुदान दिया जाएगा, और वंचित वर्ग से सम्बंधित आवेदन करने पर लाभार्थी को 30% का अनुदान दिया जाएगा।
IMSUPY के अंतर्गत विशेष वर्ग \ उद्यम को दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठता
- योजना में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके निर्यात की सम्भावना अधिक है।
- प्रस्तावित परियोजना में कौशल और रोजगार बढ़ाने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।
- सिलकोसिस कारक प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को अनुकूल बनाने हेतु निवेश करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ऐसे आवेदक जो विश्व के दूसरे देशों से कम से कम 1 साल से अधिक कार्य करके लौट आये है, उनको वरीयता दी जाएगी।
- प्रदेश के जो लोग हस्तशिल्प या बुनाई का कार्य करते है।
- वे व्यक्ति जिन्होंने बैंक के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये हो, अर्थात समय से बैंक का ऋण वापस किया हो।
- प्रदेश के जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, दिव्यांग, हिंसा आदि से पीड़ित है, उनको वरीयता दी जाएगी।
- जो लोग किसी एक कार्य में अच्छे से निपुण है।
- प्रदेश के वह लोग जो किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण से कौशल प्रशिक्षित हो, और प्रस्तावित क्षेत्र में पुरस्कृत हो।
- प्रदेश के वो संस्थान जो दीर्घकाल समय से सफलता पूर्वक कार्यरत है, और उन्होंने उत्पादन या कौशल के क्षेत्र में स्टार प्राप्त कर लिया है, और समूह के रूप में व्यवसाय को बढ़ाना या विस्तार करना चाहते है।
- वह कार्य जो समाज में लम्बे समय से चलता आ रहा है, जैसे – स्ट्रीट वेंडर और फ़ास्ट फ़ूड।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पात्रता
- योजना में आवेदन सिर्फ राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी ही कर सकते है।
- आवेदनकर्ता महिला होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना की पात्र सिर्फ वही महिलाएं है, जो दुग्ध उत्पादन, डेयरी, कृषि आधारित सेवा आदि से सम्बंधित है।
- महिलाओं को ग्रुप में पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
- योजना में 10 लाख से अधिक के लोन पर निरिक्षण और प्रोजेक्ट पर सरकार के द्वारा विचार करने के बाद ही ऋण दिया जाएगा।
- महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूह या इन दोनों के समूह के सहकारिता नियमानुसार महिला का पंजीकरण होना चाहिए।
संस्थागत हेतु आवश्यक पात्रता
- आवेदन करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह, कलस्टर, फेडरेशन, नियम, विनिमय, योजना के अंतर्गत गठित होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह, कलस्टर, फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को बैंक या विभाग के द्वारा डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं किया गया हो, तो ही पात्र माना जाएगा।
- महिला द्वारा गठित संस्था के गठन को कम से कम एक वर्ष हो गया हो, इस एक वर्ष की अवधि में बचत ऋण, लेन – देन आदि का विवरण होना चाहिए।
- राजस्थान सरकार के पोर्टल में महिला स्वयं सहायता समूह, कलस्टर, फेडरेशन सभी की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत अपात्र आवेदक
- वह आवेदक जिनके परिवार का कोई सदस्य 5 वर्षों में किसी भी केंद्रीय और राज्य सरकारी योजना से लाभान्वित हुए हो।
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्था या बैंक संस्था डिफाल्टर दोषी हो।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट फोटो
- जन आधार कार्ड
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- संस्था फर्म रजिस्ट्रेशन
IMSUPY से सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- पात्र व्यक्ति या संस्था योजना में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- 10 लाख रूपये तक के ऋण पर सभी दस्तावेज सही होने पर ही सरकार के द्वारा ऋण दिया जाएगा।
- बैंक के द्वारा ऋण को लाभार्थी के खाते में टर्म डिपाजिट रिसीप्ट के रूप में 3 वर्ष तक के लिए जमा किया जाएगा।
- 10 लाख तक के ऋण पर परियोजना प्रस्ताव की 5% राशि और 10 लाख रूपये से अधिक के ऋण पर परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि आवेदक को खुद जमा करनी होगी।
- सभी स्तर के उद्यमी योजना में आवेदन कर सकते है।
- बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूह और महिला की जाँच की जाएगी।
- अगर व्यक्ति 10 लाख से ऊपर ऋण के लिए आवेदन करता है, तो उसके सभी दस्तावेज की जाँच होने के बाद ही बैंक निर्णय लेगा।
Indira Mahila Shakti udham Protsahan Yojana आवेदन प्रक्रिया
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अगर आपने पहले से registration किया है, तो अपनी ssoid और पासवर्ड दर्ज करें, यदि आप नए है, तो नया रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन करने के बाद आपके सामने राज्य की सभी योजनाओं के नाम आएंगे, आप सर्च बॉक्स में योजना का नाम सर्च करें, और लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करते ही मेन्यू बार में क्लिक करें, और नए आवेदन पर जाएं।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, आवेदन पत्र 7 चरणों में पूरा होगा।
- आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, कार्य स्थल का पता आदि जानकारी दर्ज करने के बाद अंत में दस्तावेज अपलोड करें।
- और फिर फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार से इच्छुक लोग इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते है।
आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से देखने के लिए >>>>यहाँ क्लिक करें |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना किस प्रदेश से सम्बंधित है?
प्रोत्साहन योजना राजस्थान राज्य से सम्बंधित है।
योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
उद्यम प्रोत्साहन योजना में प्रदेश की सभी महिलाएं या फर्म और कंपनी स्थापित करने वाली सभी महिलाएं आवेदन कर सकती है।
योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितना ऋण दिया जाएगा?
प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपये तक का ऋण दिया जाएगा।
Indira Mahila Shakti udham Protsahan Yojana में आवेदन किस प्रकार से कर सकते है?
शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन की प्रक्रिया हमारे द्वारा ऊपर लेख में बताई गयी है।