Liquor Quantity for Storage : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले पर सुनवाई की, जिसमें एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। इसमें व्हिस्की, जिन, रम, वोडका और बीयर की कुल 132 बोतलें थीं।
क्या आपको पता हैं कि देश में कानूनन हर व्यक्ति एक सीमित मात्रा में शराब रख सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए शराब रखने की अधिकतम मात्रा निर्धारित की है। व्हिस्की, जिन, रम, वोडका और बीयर की अधिकतम मात्रा क्रमशः 9 लीटर और 18 लीटर है। इससे अधिक मात्रा में शराब रखने पर कार्रवाई की जा सकती है।
क्या था मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में सुनवाई की, जिसमें एक परिवार के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। यह परिवार ज्वाइंट फैमली था, जिसमें 6 से ज्यादा लोग 25 साल से ज्यादा के थे। दिल्ली एक्साइज एक्ट के नियमों के अनुसार, परिवार की कुल सदस्य संख्या के आधार पर शराब की मात्रा नियमों का उल्लंघन नहीं है।
पुलिस ने मारी थी छापेमारी
दिल्ली पुलिस ने 2009 में एक परिवार के घर से अवैध शराब जब्त की थी। इस मामले में परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परिवार की कुल सदस्य संख्या के आधार पर शराब की मात्रा नियमों का उल्लंघन नहीं है।
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