बिहार सरकार ने किसानो के लिए बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की शुरु की है। इस योजना में किसानो को अपनी निजी जमीन में अपना नलकूप लगाने की सब्सिडी मिलेगी। योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी किसान नागरिको को मिलेगा ।
बिहार राज्य की सरकार बिहार शताब्दी निजी नलकूप स्कीम के द्वारा कृषि कार्यों के लिए अपना निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान राशि दे रही है। योग्य उम्मीदवारों को योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस लेख आपको शताब्दी निजी नलकूप योजना, पात्रताएँ, जरुरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन स्टेटस देखना एवं अन्य जानकारी दी जाएगी।
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना 2023 क्या है ?
भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और सिंचाई कृषि का एक मुख्य कारक है। कुछ वर्षों से मानसून की बढ़ती अनिश्चितता ने भूजल से होने वाली सिंचाई की निर्भरता बढ़ दी है। लगभग 90-95% कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी से संबंधित है। कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे सिंचाई साधन नहीं जुटा पाते है।
ये स्थिति देखकर बिहार सरकार ने निजी नलकूप योजना शुरु की है। यह योजना किसानो को अपनी जमीन पर निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान देगी। किसान अपनी जमीन में आसानी से नलकूप लगवाकर सुचारु रूप से सिंचाई कर पाएंगे। बिहार सरकार ने किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए डीबीटी एग्रीकल्चर रजिस्ट्रेशन शुरू किया है।
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना डिटेल्स
आर्टिकल का नाम | बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना |
सम्बंधित विभाग | लघु जल संसाधन विभाग |
लाभार्थी | राज्य के किसान नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | minorirrigation.bihar.gov.in |
निजी नलकूप योजना के उद्देश्य
यह योजना कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि करेगी। योजना से अनुदान आधारित नलकूप लगाने की व्यवस्था मिलेगी। योजना की अनुदान राशि से किसान अपने खेत में नलकूप लगवा सकते है और सिंचाई कर सकते है।
शताब्दी निजी नलकूप योजना बिहार में पात्रताएँ
- उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी नागरिक हो।
- वह किसानी का काम करता हो।
- लघु और सीमांत किसानो को प्राथमिकता मिलेगी।
- किसान के पास अपनी स्वयं की न्यूनतम 0.40 एकड़ जमीन हो।
- कृषक को केवल एक ही बोरिंग और पम्पसेट के लिए अनुदान मिलेगा।
- आवेदक के पास जमीन के सभी कागजात हो।
योजना में जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/ अधतन रसीद
- जमीन का रकबा
- बैंक खाता डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- शपथ पत्र (अन्य संस्था से नलकूप लगवाने हेतु अनुदान न लेने के आशय का)
योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला अनुदान
शैलो नलकूपों के बोरिंग के लिए | 100 रूपये प्रति फ़ीट (328 रूपये प्रति मीटर) | अधिकतम 1,50,00 रूपये |
माध्यम गहराई के नलकूपों के बोरिंग के लिए | 182 रूपये प्रति फीट (597 रूपये प्रति मीटर) | अधिकतम 35000 रूपये |
सभी प्रकार के मोटर पम्प के लिए | – | अधिकतम खुदरा मूल्य का 50 प्रतिशत या 10000 रूपये में जो कम हो तक सीमित होगी |
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का ऑनलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://minorirrigation.bihar.gov.in/bsnny/Default.aspx पर जाएँ।
- होम पेज की मेन्यू में “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदन फॉर्म में “आवेदन का प्रकार” चुने।
- फिर आपको “किसान और जमीन के डिटेल्स” दर्ज करके अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करने है।
- उसके बाद “शपथ पत्र” पर टिक करके “Submit” बटन क्लिक करें।
- ऐसे योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन स्टेटस देखना
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज में “निजी नलकूप अनुदान” विकल्प क्लिक करें।
- मिले कई ऑप्शन मे से “आवेदन की स्थिति” विकल्प क्लिक कर दे।
- आपके सामने आवेदन की स्थिति चेक करने का फॉर्म आएगा।
- फॉर्म में अपनी “आवेदन संख्या” दर्ज करके “Search” बटन क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति आ जायेगा।
पोर्टल में लॉग-इन करना
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज की की मेन्यू में “लॉग इन करें” ऑप्शन क्लिक करें।
- आपके सामने “लॉगिन फॉर्म” होगा।
- फॉर्म में यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “Login” बटन क्लिक करें।
- लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
शताब्दी निजी नलकूप योजना से जुड़े प्रश्न
निजी नलकूप योजना बिहार की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigation.bihar.gov.in/bsnny/Default.aspx है।
BSNNY की फुल फॉर्म क्या है ?
BSNNY की फुल फार्म बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना है।
शताब्दी निजी नलकूप योजना का आवेदन कौन कर सकते है ?
इस योजना के लिए बिहार राज्य के किसान नागरिक आवेदन कर सकते है।
शताब्दी निजी नलकूप योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए आप इनमें से 0612-2215605/ 22156060612-2217161/ 22171620612-2217163/ 22171640612-2217165/ 22174500612-2217451/ 2217452 आदि हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।