प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 की 1 जनवरी में शुरू किया था। इस योजना में केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को कुल 6000 {5000 +1000} रूपए की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो पहली बार गर्भधारण और स्तनपान कर रही हैं।
पीएम मातृत्व वंदना योजना का सञ्चालन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना से गर्भवती महिला को आर्थिक एवं मानसिक सशक्ति मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर महिला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके लाभार्थी बन सकती है।
इस लेख में मातृत्व वंदना योजना की पात्रताएँ, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया इत्यादि की जानकारियाँ दे रहे है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
योजना को गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जानते है। इस योजना से स्तनपान करने वाली महिलाएँ और पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही इससे गर्भावस्था के दौरान होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस योजना को देश के सभी जिलों में चलाया गया है।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से सभी योजना के लिए पात्र लगभग 6,000 रूपए मिलेंगे। इस योजना में 5,000 रूपए और अस्पताल में प्रसव कराने की स्थिति में जननी सुरक्षा योजना से 1,000 रूपए मिलेंगे। योजना में मिलने वाली धनराशि महिलाओं को तीन किश्तों में दी जाती है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हाईलाइट
लेख का विषय | प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना |
सम्बंधित मंत्रालय | महिला और बाल विकास मंत्रालय |
योजना के तहत लाभ | 5000 रूपए + (1000 रूपए Jsy के माध्यम ) |
लाभार्थी | स्तनपान कराने वाली माताएं और पहली बार गर्भवती महिलाएं |
माध्यम | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | login, registration |
गर्भावस्था सहायता योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में सभी स्तनपान कराने वाली माताएं और पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता की धनराशि से महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना है।
योजना से सरकार कुपोषण के चलते होने वाली मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाएगी। इस योजना में मिलने वाली धनराशि से सभी गर्भवती महिलाएं अपनी गर्भावस्था के दौरान पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी कर सकेगी। इस योजना से महिलाओं में होने वाली एनीमिया की बीमारी को दूर करने में भी मदद मिलेगी।
गर्भवस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से महिलाओं और शिशु दोनों को ही खतरा होता है। ऐसे में ये प्रोत्साहन राशि माता और बच्चे दोनों के ही स्वास्थ्य को बेहतर करेगी। ये योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो दैनिक वेतनमान पर कार्य करती हैं या फिर आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होती हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मिलने वाली धनराशि की किश्तें
योजना देश के सभी जिलों में चलायी गयी हैं जिसके माध्यम से सभी पात्र गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान पोषण सम्बन्धी जरूरतों के लिए आर्थिक मदद मिलती है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को डीबीटी से सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में भेजते है। ये प्रोत्साहन राशि उन्हें किश्तों में मिलती है और मिलने वाली कुल राशि 5,000 रूपए है।
- पहली किश्त : योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त 1,000 रूपए की होती है जोकि गर्भधारण करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर मिलती है। ये रजिस्ट्रेशन अंतिम महावारी से गर्भवती होने के 150 दिनों के भीतर करवाना होता है। इसके लिए महिला फॉर्म 1A को भरती है। फिर दस्तावेज़ के रूप में एमसीपी की कॉपी, पहचान पत्र की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी को जमा कर सकती हैं।
- दूसरी किश्त : यह 2,000 रूपए की होती है। वो लाभार्थी को प्रसव से पहले कम से कम एक बार जाँच करवाने के बाद मिलती है। इसके लिए गर्भवती महिला फॉर्म 1बी को भरेंगी और साथ में एमसीपी कार्ड की कॉपी जमा करेंगी। ये फॉर्म गर्भधारण के 180 दिनों के भीतर भरना होता है।
- तीसरी किश्त : ये क़िस्त लाभार्थी को बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाने और पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण के पहले चरण के पूरा होने पर ही मिलती। इसके लिए महिला को 1C फॉर्म भरना होगा। दस्तावेज़ के रूप में महिला एमसीपी कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी को जमा करवा सकती हैं।
- गर्भवती महिलाओं को 1,000 रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये धनराशि उन्हें अस्पताल में प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना में मिलती है।
ऐसे योजना में उन्हें गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बच्चे के जन्म और टीकाकरण तक कुल 5,000 रूपए की राशि मिलती है। केंद्र सरकार वंचित वर्ग की बीपीएल महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देकर हानिकारक धुँए से बचा रही है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ
- योजना से दैनिक वेतनमान पर कार्य करने वाली या आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को लाभ होगा।
- योजना उन सभी महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा होगी और उनके लिए आंशिक मुआवज़े के तौर पर कुछ राहत मिलेगी।
- गर्भावस्था के दौरान होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
- महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण और स्वास्थ्य की जरूरत होती है इसलिए सरकार इस योजना में आर्थिक मदद को 3 अलग-अलग चरणों में देने का निर्णय किया है।
- योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ही डाली जाएगी। इससे वो आसानी से अपने और अपने शिशु के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकेंगे।
- गर्भावस्था में मिलने वाली इस मदद से मातृ और शिशु की मृत्यु दर में भी कमी आएगी।
- कुपोषण से पीड़ित महिलाएँ भी अपना ख्याल रख पाएगी और इस वजह से होने वाली समस्याओं से भी बचेगी।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जरुरी पात्रताएँ
- योजना में दैनिक वेतनमान पर कार्य करने वाली महिला या बहुत ही गरीब महिला आवेदन कर सकती हैं।
- जो महिलाए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं वो महिलाएं योजना में आवेदन नहीं कर सकती हैं।
- इस योजना के लाभ किसी अन्य समकक्ष योजना से उठाने वाली महिलाएँ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है।
- महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना का लाभ किसी भी महिला को एक बार ही मिलेगा।
- अगर महिला का गर्भपात या बच्चा मृत पैदा होता है तो भी महिला को योजना के तहत लाभ मिलेगा।
गर्भावस्था सहायता योजना में जरुरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड की कॉपी (पंजीकरण की स्लिप हेतु )
- पति-पत्नी दोनों की मतदाता प्रमाण पत्र की कॉपी। (आयु प्रमाण पत्र के तौर पर)
- राशन कार्ड की प्रति। (गर्भवती महिला के ससुराल के पते के साक्ष्य के तौर पर )
- बैंक/ पोस्ट ऑफिस के पासबुक की कॉपी।
- स्वास्थ्य कार्ड।
- एमसीपी कार्ड। (मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड )
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्वीकृति पत्र बच्चे के माता पिता द्वारा
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में रजिस्ट्रेशन करना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmvy.nic.in/ पर जाएँ।
- होम पेज में नीचे की तरफ “बेनेफिशरी लॉगिन” विकल्प को चुने।
- नए पेज में नीचे दिए गए विकल्पों में “For registering new user” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरें।
- सबसे पहले लाभ लेने वाली महिला का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हिंट क्वेश्चन और उसका जवाब, पासवर्ड सेट करना और उसे कन्फर्म करें।
- आपको मेल से मिले ओटीपी को नियत स्थान पर भरकर सत्यापित करना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड भरकर “रजिस्टर” बटन दबा दें।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की लॉगिन/ आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmvy.nic.in/ पर जाए।
- होम पेज में अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर “लॉगिन” बटन क्लिक करें।
- अगले पेज में दाहिने तरफ दो विकल्प दिखेंगे, जिनमे से “new beneficiary” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी।
- आवेदन पत्र में कुछ बेसिक और व्यक्तिगत जानकारी भरनी है।
- फिर यहाँ अपना वर्तमान पता भरकर अपने बैंक खाते की आवश्यक जानकारी भरें।
- इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक मार्क करके “वेरीफाई” विकल्प पर क्लिक करें।
- ऐसे योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ऑफलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर या स्वास्थ्य केंद्र में जाए।
- वहाँ जाकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का आवेदन पत्र ले।
- आवेदन पत्र में सभी पूछी हुई जानकारी भरें।
- आवेदन पत्र भरकर वही जमा कर दें।
नोट : अगर आप चाहें तो आवेदन पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित तीनो आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकालें। इसके बाद उसको भरकर आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में जमा कर सकते हैं।
गर्भावस्था सहायता योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmvy.nic.in/ पर जाना है।
- होम पेज में नीचे की तरफ “डाउनलोड पीएमएमवीवाई फॉर्म” विकल्प को क्लिक करें।
- स्क्रीन पर ड्राप डाउन मेनू में तीनो फॉर्म के ऑप्शन मिलेंगे।
- इन तीनो ही आवेदन पत्रों के विकल्प पर क्लिक करके इन्हे डाउनलोड कर लेना है।
- फिर इन्हे जरुरत के अनुसार/ आवश्यकता पड़ने पर भर सकते हैं।
- इसे आंगनबाड़ी या फिर स्वास्थ्य केंद्र में जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जुड़े प्रश्न
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना में वो सभी महिलाये आवेदन कर सकती हैं जो कम से कम 19 वर्ष की है। महिलाएँ आर्थिक रूप से कमज़ोर और दैनिक वेतनमान पर काम करने वाले वर्ग से हों। वो किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकार के अधीन कार्यरत न हों। ऐसी ही किसी योजना के अंतर्गत लाभ न ले रही हों।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
इसके लिए आप को आंगनबाड़ी या फिर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा। वहां से आप आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सब जानकारी भरने के बाद आप उसे वहीँ जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आवेदन पत्र ऑनलाइन कहाँ से प्राप्त करें ?
इसके लिए आप सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होम पेज पर “डाउनलोड पीएमएमवीवाई फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करते ही तीनो आवेदन पत्र के डाउनलोड लिंक मिलेंगे। एक-एक करके इन्हे डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पंजीकरण कैसे करें ?
इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।