दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के वकीलों और अधिवक्ताओं को बीमा का लाभ देने के लिए दिल्ली वकील कल्याण योजना 2023 शुरू की गयी है। इस योजना में दिल्ली सरकार वकीलों और अधिवक्ताओ को 10 लाख रुपए तक का बीमा लाभ देगी।
साथ ही 5 लाख रुपए तक के मेडिकल कवर की सुविधा भी मिलेगा। इच्छुक वकील इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। सरकार द्वारा इसके लिए पोर्टल पर लिंक जारी कर दिया है।
आज के लेख में दिल्ली वकील कल्याण योजना, इसके उद्देश्य, पात्रताएँ एवं लाभ की जानकारी दी जाएगी। साथ ही योजना की आवेदन प्रोसेस की जानकारी भी देंगे।
दिल्ली वकील कल्याण योजना
वकील योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। योजना में जिन अधिवक्ताओ ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें दुबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन सत्यापित करना होगा।
वकील कल्याण योजना 2023
योजना का नाम | दिल्ली वकील कल्याण योजना 2023 |
योजना का उद्देश्य | राजधानी के वकीलों को इंसोरेंस कवर प्रदान करना |
सम्बंधित प्रदेश | दिल्ली (केंद्रशासित राज्य) |
लाभार्थी | दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले वकील |
इंसोरेंस की राशि | 10 लाख |
आधिकारिक वेबसाइट | /cmaws.delhi.gov.in/ |
दिल्ली वकील कल्याण योजना के उद्देश्य
इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वकीलों को 10 लाख रुपए तक का लाइफ टर्म इंसोरेंस प्रदान किया जाता है जबकि वकील के पति/पत्नी और 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चो को 5 लाख तक के मेडिकल टर्म का लाभ प्रदान किया जाता है।
इसके लिए दिल्ली राजधानी क्षेत्र में रहने वाले वकील एलिजिबल है हालांकि अब सरकार द्वारा ऐसे वकीलों जो रहते तो एनसीआर इलाके में है लेकिन प्रैक्टिस दिल्ली में करते है उन्हें भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके लिए वकील का बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वे दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में भी पंजीकृत होने चाहिए।
ईपीआईसी नम्बर वेरिफिकेशन अनिवार्य ह
योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें राजधानी के आस-पास रहने वाले दिल्ली बार कॉउन्सिल में पंजीकृत वकीलों को भी शामिल किया गया है। स्कीम में पंजीकृत अधिवक्ता को योजना का लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि उसकी नामांकन संख्या दिल्ली बार काउंसिल और अधिवक्ता की ईपीआईसी नंबर भारतीय निर्वाचन आयोग के एनवीएसपी पोर्टल से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता।
वकील कल्याण योजना में जरुरी पात्रताएँ
- आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी हो।
- अधिवक्ता का बॉर कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया और दिल्ली बार कॉउन्सिल में पंजीकरण जरुरी है।
- आवेदक का नाम दिल्ली मतदाता सूची में हो।
- वकीलों और अधिवक्ताओ का दिल्ली में प्रैक्टिस करना अनिवार्य है।
वकील कल्याण योजना में जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- बॉर कॉउन्सिल में पंजीकरण नंबर
- स्थाई निवास
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
वकील कल्याण योजना दिल्ली की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल http://cmaws.delhi.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर आपको “NEW USER” का ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आपसे मोबाइल नंबर और आधार डिटेल्स भरकर “GET OTP” विकल्प चुने ।
- इसके बाद OPT बॉक्स में OTP नंबर भरकर बाद आपके सामने योजना का फॉर्म खुल जायेगा।
- फॉर्म भरने के बाद जरुरी दस्तावेज अपलोड करने और अन्य फोर्मलिटीज पूरी करके इस योजना में आवेदन कर सकते है।
पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया
जो वकील योजना में पहले ही आवेदन कर चुके है उन्हें रजिस्ट्रेशन को सत्यापित करना है, जिसकी प्रक्रिया निम्न है –
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://cmaws.delhi.gov.in/ पर जाएँ।
- होमपेज पर “LOGIN FORM” का ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद Registered Email, Password और Captcha भरकर “LOGIN” पर क्लिक कर ले।
- अब आप अपने आवेदन में संसोधन कर सकते है।
वकील कल्याण योजना से जुड़े प्रश्न-उत्तर (FAQ)
दिल्ली वकील कल्याण योजना क्या है ?
इस योजना की शुरुआत दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को लाइफ इंसोरेंस और मेडिकल इंसोरेंस का लाभ देने के लिए प्रदान की गयी है।
योजना के तहत इंसोरेंस की राशि कितनी है ?
योजना के तहत सरकार द्वारा अधिवक्ताओ को 10 लाख रुपए का लाइफ टर्म इंसोरेंस जबकि अधिवक्ता के परिवार को 5 लाख तक का मेडिकल इंसोरेंस प्रदान किया जाता है।
योजना में पहले ही आवेदन कर चुके वकील को दुबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी ?
नहीं, उन्हें दुबारा इस योजना में आवेदन की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने इसके आवेदकों को अपना रजिस्ट्रेशन सत्यापित करने के निर्देश दिए गए है।