संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदेश के 65 वर्ष की आयु से कम उम्र के वृद्ध, अनाथ बच्चे, विकलांग और टीवी, एड्स आदि गंभीर बिमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश की महिला, अनाथ आदि सभी की मदद करने के उद्देश्य से निराधार अनुदान योजना को शुरू किया है। योजना के तहत सभी उम्मीदवारों को सरकार के माध्यम से प्रतिमाह 600 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग है, जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहें है। और उनके पास अपना जीवन यापन करने का कोई साधन भी नहीं है।
इन्ही सब दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना का शुभारम्भ किया है। योजना के माध्यम से मिलने वाले लाभ से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और सशक्त बन सकेंगे।
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगो के लिए अनेको योजनाएं शुरू करती रहती है, ऐसी ही एक योजना सरकार ने प्रदेश की लड़कियों के लिए शुरू की है, महाराष्ट्र लेक लाड़ली योजना इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की लड़कियों के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद 75 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
योजना का प्रारम्भ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे जी के द्वारा प्रदेश की महिलाओं, अनाथ बच्चे, गंभीर बीमारी पीड़ित व्यक्तियों आदि को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
योजना के तहत प्रदेश के चयनित लोगों को 600 रूपये दिए जाएंगे। और अगर एक परिवार के दो उम्मीदवार है, तो उनको 900 रूपये दिए जाएंगे। जिनके परिवार की वार्षिक आय 21 हज़ार रूपये है, उनको योजना का पात्र माना जाएगा।
योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए उसके बाद ही उसको ही योजना का पात्र माना जाएगा। प्रदेश में योजना का सञ्चालन समाजिक न्याय विभाग और विशेष सहायता विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ से बच्चों, बूढ़ो और महिलाओं को किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रहना पडेगा। वह अपने खर्चे खुद उठा सकते है।
सरकार के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से रखी गयी है। उम्मीदवार अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पायेगा तो वो ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है।
निराधार अनुदान योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | संजय गांधी निराधार अनुदान योजना |
योजना का प्रारम्भ | मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे |
लाभार्थी | प्रदेश की महिलाएं, अनाथ बच्चे और बीमार व्यक्ति |
उद्देश्य | सभी को आत्मनिर्भर बनाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म | डाउनलोड करें |
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना उद्देश्य
योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक और समाजिक रूप से कमजोर नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उनको वित्तीय सहायता कर लाभ प्रदान करना है। जिससे उनको अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़ें।
सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता से कमजोर वर्ग के लोग सशक्त बन पाएंगे और महिलाओं को सक्षम बनाया जाएगा। और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो भी अपने खर्चे खुद कर सकेंगे।
गांधी निराधार अनुदान योजना लाभ एवं विषेशताएं
- महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संजय गांधी निराधार अनुदान योजना को शुरू किया गया है।
- प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- प्रदेश की महिला को प्रतिमाह 600 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- अगर एक परिवार में दो उम्मीदवार महिला है, तो उनको 900 रूपये दिए जाएंगे।
- एक परिवार के अगर सभी सदस्य उम्मीदवार है, तो सभी को 600 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- योजना में आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन, ऑफलाइन रखी गयी है।
- सरकार के द्वारा पैसा डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाएगा।
- सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि से व्यक्ति अपना भरण पोषण आसानी से कर सकेगा।
- अनाथ बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना पात्रता एवं मापदंड
- स्कीम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- प्रदेश की महिलाओं, अनाथ बच्चों और विकलांग आदि व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 40% की विकलांगता की स्थिति में ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना में आवेदन करने वाले की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 21 हज़ार रूपये से कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आवश्यक दस्तावेज़
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- पेन कार्ड
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया
- निराधार अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर ” New User ( Register Here ) ” के विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्टर हेयर के विकल्प पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करें।
- और फॉर्म में सभी दस्तावेज भी अपलोड कर दें।
- अंत में register here के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
गांधी निराधार अनुदान योजना लॉगिन प्रक्रिया
- अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।
- यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- और कैप्चा दर्ज कर अपने ज़िले का चुनाव करें।
- अंत में लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार से गांधी निराधार अनुदान योजना में लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण होती है।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करें
आवेदन पत्र >>>>यहाँ से डाउनलोड करें - फॉर्म का प्रिंट निकलवा ले और फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
- फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेज भी अटैच कर दें।
- फॉर्म में दर्ज की गयी सभी जानकारी को एक बार चेक कर लें सही से सबकुछ सही है, या नही है।
- उसके बाद फॉर्म को अपने किसी निजी कार्यालय, दफ्तर या तहसील में जमा कर दें।
- इस प्रकार से प्रदेश के लोग ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना से सम्बन्धित प्रश्न / उत्तर
निराधार अनुदान योजना किस प्रदेश से सम्बंधित है?
निराधार अनुदान योजना महाराष्ट्र राज्य से सम्बंधित है।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है ?
अनुदान योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन किया जा सकता है।
संजय गांधी योजना में आवश्यक दस्तावेज क्या है ?
हमारे द्वारा ऊपर लेख में सभी दस्तावेजों के बारे में बताया गया है।
योजना में आवेदन कितने वर्ष के लोग कर सकते है ?
संजय गांधी अनुदान योजना में 65 वर्ष से कम आयु के लोग आवेदन कर सकते है।