Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: पीएम फसल बीमा योजना से हर मुसीबत की घड़ी में कैसे होगा फायदा। जानें इसकी पूरी डिटेल यहाँ।

विभिन्न बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं की ओर से द्वारा ऋणी कृषक 31 जुलाई 2022 तक या फसल बुवाई के एक माह के भीतर या जो भी कम हो फसल बीमा कराकर इसका लाभ उठा सकते हैं।

गैर-ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2022 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से भी करा सकेंगे।

ऋणी कृषक संबंधित बैंक में जाकर अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व अथवा 24 जुलाई तक घोषणा पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। घोषणा पत्र के अभाव में संबंधित बैंक की ओर से प्रीमियम राशि काट ली जाएगी।

इसके अलावा अगर किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टॉरनेडो, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, बीमारी आदि की वजह से बर्बाद होती है तो भी उसे बीमा के पैसे मिलेंगे।

अगर फसल का नुकसान घरेलू या जंगली जानवर से होता है, दुश्मनी के चलते होता है या फिर चोरी होती है तो उसके तहत बीमा के पैसे नहीं मिलेंगे।

वहीं अगर फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में रखी हो तो भी बारिश आदि से नुकसान होने पर मुआवजा मिल जाएगा।