EPFO E-Nomination: ई-नॉमिनेशन के बिना पासबुक भी नहीं देख सकते, जानिए परिजन नहीं तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO ने सभी ग्राहकों के लिए E-Nomination जरुरी कर दिया है। यदि आपने अभी तक अपना इ-नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो आप अपना पीएफ का बैलेंस भी चेक नहीं कर पाएंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खता धारक अब ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बैठे किसी को भी अपना इ- नॉमिनी बना सकते हैं। 

इसमें खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट है, पर परिवार का पता चलने पर गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द होगा।

नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा।

आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।

नॉमिनी नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और पता देना पड़ता है। नॉमिनी के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी है।