Police Character Certificate Online UP: जानें क्या है उत्तरप्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र। जानें इसकी पूरी डिटेल यहाँ।
यह चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधिकारी या किसी अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। इसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (police verification certificate) भी कहा जाता है।
यह पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र तब बनवाया जाता है जब आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए या स्कूल व कॉलेज में एडमिशन के समय इसे माँगा जाता है।
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 12 महीने तक होती है जिसके बाद आपको इसे दोबारा इशू करना जरुरी होता है।
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र व्यक्ति के चरित्र से संबंधी विवरण को प्रदान करता है। यह एक क़ानूनी वैध दस्तावेज है जो पुलिस के सत्यापन के दौरान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना है। इसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
अब आप फॉर्म में मांगे गए डाक्यूमेंट्स को अपलोड या स्कैन कर दें। फिर फॉर्म को सबमिट कर दें और शुल्क भुगतान करते ही आपका आवेदन हो जाएगा।