EPFO E-Nomination: ई-नॉमिनेशन के बिना पासबुक भी नहीं देख सकते, जानिए परिजन नहीं तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी।
EPFO E-Nomination: ई-नॉमिनेशन के बिना पासबुक भी नहीं देख सकते, जानिए परिजन नहीं तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी ग्राहकों के लिए E-Nomination जरुरी कर दिया है। यदि अपना इ-नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो आप अपना पीएफ का बैलेंस भी चेक नहीं कर पाएंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी ग्राहकों के लिए E-Nomination जरुरी कर दिया है। यदि अपना इ-नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो आप अपना पीएफ का बैलेंस भी चेक नहीं कर पाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खाता धारक अब ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बैठे किसी को भी अपना ई- नॉमिनी बना सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खाता धारक अब ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बैठे किसी को भी अपना ई- नॉमिनी बना सकते हैं।
खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट है। किन्तु परिवार का पता चलने पर गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द होगा।
खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट है। किन्तु परिवार का पता चलने पर गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द होगा।
नॉमिनी का उल्लेख नहीं होता है तो कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा।
नॉमिनी का उल्लेख नहीं होता है तो कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा।