योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है।
विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान में प्राथमिकता का प्रावधान है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को भी अनुदान
यह योजना केवल यूपी राज्य के लिए है, इसलिए आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं।