राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे (Surrender Ration Card) के लिए पात्रता [नियम] किन  लोगों  का कार्ड होगा रद्द जानें 

राशनकार्डों के निरस्तीकरण और रिकवरी को लेकर इन दिनों लोगों में शंका और हड़बड़ी है। किसी कार्रवाई से बचने के लिए लगभग रोज ही बड़ी संख्या में लोग राशनकार्डों को सरेंडर कर रहे हैं।

गरीब एवं पात्र लोगों को भी अपने राशन कार्डों के निरस्त होने की शंका थी। लोगों की इस शंका को उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को खत्म करते हुए

राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती है। 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र हथियार लाइसेंस धारक, 

मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/ गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गयी है 

और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए है। 

नये नियम में अपात्रों से वसूली होने के नये नियमों को लेकर लोगों में दहशत थी। इसके चलते जिसे भी लग रहा था कि वे राशन लेन के पात्र नहीं है वह राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए विभागों की दौड़ लगा रहे थे।

1-सभी आयकर दाता 2-परिवार में चौपहिया वाहन, एसी या 5 केवीए का जनरेटर हो।

इन लोगों के ही कटेंगे राशन कार्ड

इन लोगों के ही कटेंगे राशन कार्ड

नगरीय क्षेत्र में-

3-परिवार के किसी सदस्य के पास या सम्मिलित 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित प्लॉट या मकान हो। 4-परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का व्यवसायिक स्थान हो

3-परिवार के किसी सदस्य के पास या सम्मिलित 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित प्लॉट या मकान हो। 4-परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का व्यवसायिक स्थान हो

1-सभी आयकर दाता 2-परिवार में चौपहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर अथवा एसी या 5 केवीए का जनरेटर हो

ग्रामीण क्षेत्रों में-

3-परिवार में 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो 4-ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक हो 5-एक से अधिक हथियार लाईसेंस वाले परिवार

जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि 2014 के शासनादेश में नया कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन अपात्र लोगों को अपने कार्ड सरेंडर करने ही चाहिए।

दूसरी ओर पात्र लोगों को पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं, पात्र लोगों के नए कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। राशन व्यवस्था पूर्व की तरह चलती रहेगी।