मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा राज्य की विधवा और एकल महिला को वित्तीय सहायता की जाएगी, योजना के तहत महिलाओं को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की जाएगी।
मुख्यमंत्री नारी आवास योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 1.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता घर बनाने हेतु की जाएगी, और इसके साथ में शौचालय बनाने के लिए भी 12000 हज़ार रूपये अलग से दिए जायेंगे।
राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश की एकल महिला और विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।

राज्य की विधवा महिलाओं को घर बनाने हेतु राशि प्रदान की जाएगी, जो महिलाएं आर्थिक तंगी का सामना कर रही है, और उनके पास इतनी धनराशि नहीं है, की वो अपना घर बना सकें उनको योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एकल आवास योजना को शुरू किया है।
राज्य की तलाकशुदा और एकल महिलाओं को सरकार के द्वारा मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की जाएगी, राज्य की लगभग 7000 महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
1.5 लाख रूपये की वित्तीय राशि के साथ – साथ 12 हज़ार रूपये की राशि जो शौचालय बनाने के लिए दिए जायेंगे यह सभी पैसे राज्य सरकार के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य की महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ से राज्य की महिलाए अपना घर बनाने में सक्षम हो सकेंगी, और महिलाएं अपने रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी उपलब्ध कर पाएंगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है।
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना मुख्य बिंदु
योजना | मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना |
सम्बंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
लाभार्थी | राज्य की एकल महिलाएं और विधवा महिलाएं |
उद्देश्य | आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता |
अनुदान राशि | 1.50 लाख और 12000 हज़ार शौचालय निर्माण हेतु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लांच की जाएगी |
मुख्यमंत्री आवास योजना उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, राज्य की विधवा, तलाकशुदा और परित्याग महिलाओं को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता करना तथा महिलाओं को संबल प्रदान करना है।
एकल नारी आवास योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा योजना की घोषणा की गयी है।
- योजना के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाक़शुदा, परित्यक्ता महिलाओं को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की जाएगी।
- राज्य सरकार के द्वारा अनुदान राशि उम्मीदवार के सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से आएगी।
- योजना के अंतर्गत एकल महिलाओं और विधवा महिलाओं को 1.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य की 7000 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जायेगा।
- महिलाओं को शौचालय के निर्माण हेतु 12000 हज़ार रूपये की वित्तीय राशि अलग से दी जाएगी।
- मिलने वाले लाभ के माध्यम से राज्य की महिलाएं अपने आवास का निर्माण कर पाएंगी।
- योजना को जल्द ही पुरे राज्य में शुरू किया जाएगा।
- योजना से मिलने वाले लाभ से कमजोर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, और महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएंगी।
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना पात्रता तथा मापदंड
- हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी योजना में आवेदन कर सकता है।
- योजना की पात्र सिर्फ एकल नारी और विधवा महिलाएं होगी।
- उम्मीदवार महिला की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- महिला का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- डिवोर्स पेपर
- विधवा प्रमाण पत्र
- एकल नारी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परित्यक्ता प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना में आवेदन प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश की जो भी महिलाएं योजना में आवेदन करना चाहती है, उनको अभी कुछ समय का और इंतजार करना होगा, क्यूंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी के द्वारा अभी सिर्फ योजना की घोषणा की गयी है।
जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लांच की जाएगी, जिसके बाद राज्य की महिलाएं योजना में आसानी से आवेदन कर पाएंगी, जैसे ही सरकार के द्वारा योजना से सम्बंधित कोई भी अपडेट दी जाएगी हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे।
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना क्या है ?
आवास योजना के तहत राज्य की महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना का उद्देश्य क्या है ?
योजना का मुख्य उद्देश्य है, राज्य की विधवा, परिव्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और उनको आत्मनिर्भर बनाना।
एकल नारी आवास योजना में कौन आवेदन कर सकता है ?
आवास योजना में सिर्फ हिमाचल प्रदेश की महिलाएं ही आवेदन कर सकती है।
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत कितने रूपये की वित्तीय राशि दी जाएगी ?
नारी आवास योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1.5 लाख रूपये की वित्तीय राशि आवास निर्माण हेतु दी जाएगी।