उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र जैसे की हम सभी जानते है, आज के समय में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि की सभी कार्यों में आवश्यकता होती है। ऐसे ही जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते है, उनको पर्वतीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
यदि आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के स्थायी निवासी है, तो आप बहुत ही सरतला से घर बैठे अपने पर्वतीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
आज हमारे द्वारा यहाँ पर नीचे पर्वतीय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को बताया गया है, प्रमाण पत्र बनवाने के पुरे प्रोसेस को जानने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।

उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र कैसे बनाये।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए अनेको योजनाएं शुरू की जाती है, अधिकतर सेवाएं पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को मुहैया करवाई जाती है। यह सभी सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से जारी की जाती है।
राज्य की सरकार के द्वारा इस पोर्टल पर क्षेत्रीय निवासियों को सभी सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध करवाई जाएगी, इच्छुक लोग ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से अपना पर्वतीय प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बनवा सकते है।
इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी में आवेदन करते समय पड़ती है, या और भी बहुत से कार्य होते है, जब पहाड़ी क्षेत्र के लोगो को इस दस्तावेज की जरूरत होती है।
इस दस्तावेज के होने से पर्वतीय लोगों को छूट प्रदान की जाती है, उन्हें आरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए यह दस्तावेज इतना आवश्यक होता है, आगे हमारे द्वारा पर्वतीय प्रमाण पत्र बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बताई गयी है।
Uttarakhand mountain certificate
आर्टिकल | उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र कैसे बनाये। |
राज्य | उत्तराखंड सरकार |
उद्देश्य | उत्तराखंड के नागरिको को घर बैठे सुविधा देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.uk.gov.in |
पोर्टल | उत्तराखंड ई – डिस्ट्रिक्ट अपुणि सरकार |
उत्तराखंड पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र
पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र को अधिवास निवास प्रमाण आदि के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रमाण पत्र उत्तराखंड सरकार जारी करती है। एक प्रकार से यह प्रमाण पत्र पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की एक पहचान होता है।
यह एक आवश्यक दस्तावेज होता है, जो उत्तराखंड की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आता है, तथा उत्तराखंड राज्य के तहसीलदार या ब्लॉक कार्यालयों के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किये जाते है।
पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र के लाभ
- सरकारी नौकरी आवेदन करने हेतु
- स्कूल, विश्वविद्यालयो में दाखिला लेने के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
- सरकार के द्वारा संचालित नयी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए पर्वतीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- दाखिला ख़ारिज के समय क्षेत्रीय निवासियों को प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- छात्रों को स्कालरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाते समय निवासियों को इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- पुलिस भर्ती, सैन्य भर्ती में पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, और इसमें से कुछ प्रमुख भर्ती है जैसे – CRPF, BSF, ITBP, CISF, ASSAM RIFFLES आदि।
- इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बैंक, लोन, सरकार के द्वारा संचालित रोजगार गतिविधियाँ आदि सम्बंधित कार्यों में भी पड़ती है।
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु पात्रता
- व्यक्ति के पास पहाड़ी क्षेत्र का कम से कम 15 वर्ष का आवासीय रिकॉर्ड होना चाहिए।
- पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र सिर्फ वही बनवा सकते है, जो उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते है।
- आवेदनकर्ता के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है, उन सभी दस्तावेजों की सूचि यहाँ पर नीचे दी गयी है।
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट –
- पहाड़ी क्षेत्र की सूची ( ग्राम प्रधान द्वारा जारी )
- निवास सम्बन्धित दस्तावेजी (15 साल पुराना निवास रिकॉर्ड)
- भूमि रजिस्ट्री / खतौनी की प्रति
- आवेदक की पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
ऑप्शनल दस्तावेज –
- पानी बिल
- बैंक पस्बाक
- हाउस टैक्स रसीद
- बिजली बिल
- गैस कनेक्शन पासबुक
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- परिवार रजिस्टर
- नगर निगम मूल्यांकन
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें
उत्तराखंड पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है।
पर्वतीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उत्तराखंड राज्य की ई – सर्विसेज की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- क्लिक करते ही नए पेज में Citizen Login के ऑप्शन में अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लें।
- यदि आपने पोर्टल पर पहले से लॉगिन नहीं किया है, तो SIGN UP HERE पर क्लिक करें और अपने फ़ोन नंबर की सहायता से लॉगिन कर लें।
- लॉगिन करने के बाद आपके सामने न्यू पेज आएगा, इस पेज में सर्विसेज पर क्लिक करें और Revenue Department में जाएं।
- Hill Area Certificate पर क्लिक करें, और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- यह आवेदन पत्र तीन चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो अपलोड करनी है।
- उसके बाद अपने सभी दस्तावेजों की फोटो अपलोड करें।
- दूसरे चरण में आवेदक को व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करनी है, जैसे – नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान आदि।
- उसके बाद आवेदक को अपनी पैतृक जानकारी दर्ज करनी है, जैसे उनके पूर्वजो की पैतृक भूमि है, या नहीं आदि।
- अंत में उम्मीदवार को अपनी तहसील, ब्लॉक आदि को सेलेक्ट करना है, और स्वघोषणा पत्र पर क्लिक करना है।
- तत्पश्चात भुगतान करें और जमा करें पर क्लिक करें।
- अब आप किसी भी पेमेंट मोड के माध्यम से भुगतान राशि जमा करें।
- भुगतान राशि मात्र 30 रुपए होगी, उसके बाद 15 दिन के भीतर ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदक अपना हिल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।
पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदनकर्ता को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपनी निजी तहसीलदार कार्यालय, उप – विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाना है।
- वहां पर जाने के बाद किसी अधिकारी से पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र फॉर्म लेना है।
- उसके बाद फॉर्म में मांगी सभी जानकारी जैसे – जिला, पंचायत, ब्लॉक आदि को दर्ज करना है।
- और मांगे गए आवश्यक दस्तावेज की फोटो अटैच करनी है।
- अब फॉर्म को वही उसी कार्यालय में जमा करें जहाँ से फॉर्म प्राप्त किया था।
- इस प्रकार से ऑफलाइन के माध्यम से पर्वतीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद दी जाएगी।
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र कैसे बनाये ?
पर्वतीय प्रमाण पत्र बनवाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया हमारे द्वारा ऊपर आर्टिकल में बताई गयी है।
उत्तराखंड अपुणि सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक क्या है ?
उत्तराखंड अपुणि सरकार ऑफिसियल वेबसाइट – eservices.uk.gov.in
पर्वतीय प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जा सकता है ?
पर्वतीय प्रमाण पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से बनवाया जा सकता है।
पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है ?
पर्वतीय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किये जाते है।