यूपी विवाह पंजीकरण-भारतीय समाज में शादी के आयोजन के बाद दो लोगों को बंधन में बांधकर सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वीकृति मिलती है। परन्तु वर्तमान समय में सरकार की ओर से भी इस कार्य को वैधानिक मान्यता देने के लिए पंजीकरण करने की व्यवस्था की गयी है। वैसे तो विवाह पारिवारिक एवं व्यक्तिगत मामला है, फिर भी इसको क़ानूनी रूप से मान्यता देना चाहिए। बहुत से आधिकारिक कार्य ऐसे है जहाँ अपने वैवाहिक स्तर को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
इनमे से कुछ प्रमुख इस प्रकार से है – बैंक में जॉइंट खाता खोलने में, स्पॉउज वीज़ा लेने में एवं साझा संपत्ति लेने में। इतना ही नहीं एक बार विवाह प्रमाण पत्र बनाने के बाद बहुत से कार्यों में आसानी हो जाती है। राज्य के बहुत से नागरिक एवं नौजवान साथी जानना चाहते है कि यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन कैसे करे ?

वर्तमान समय में यूपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय हिन्दू विवाह पंजीकरण प्रमाण को अनिवार्य कर दिया था। यदि दोनों साथी हिन्दू, बौद्ध, जैन एवं सिख है तो वह विवाह कानून के अंतर्गत पंजीकरण करवा सकते है। यदि दोनों साथियों में से कोई एक भी इन धर्मो से अलग हो तो वह विशेष विवाह अधिनियम के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र बना सकते है।
राज्य का कोई भी नागरिक स्टाम्प और निबंधन विभाग के वेबपोर्टल पर अपनी शादी की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इन सभी जानकारियों के बाद आप विवाह प्रमाण पत्र का महत्त्व जान चुके होंगे और इस लेख के माध्यम से आपको यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन कैसे करे, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी प्राप्त होगी।
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योजना का नाम | यूपी विवाह पंजीकरण |
सम्बंधित विभाग | स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, यूपी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | ऑनलाइन पंजीकरण की जानकारी देना |
माध्यम | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://igrsup.gov.in |
यूपी विवाह प्रमाण पत्र के उद्देश्य
- यदि हम अपने सामाजिक संरचना को देखें तो हम देख पाते है कि विवाह के बाद महिला के ऊपर बहुत तरह के मानसिक एवं शारीरिक अत्याचार होते है।
- इनमे से कुछ है – घरेलू हिंसा, नाबालिक शादियाँ, पति की मृत्यु के बाद घर से निकलना, दहेज़ के लिए प्रताड़ना।
- इन सभी अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ने सभी नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है।
- सभी जाति एवं धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
- भविष्य में शादी के पंजीकरण के बाद सरकार के पास शादीशुदा नागरिकों के सही आंकड़े एवं प्रमाण पत्र होंगे और महिलाओं में आत्मविश्वास आएगा।
यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन के लिए पात्रताएँ
- विवाह पंजीकरण के लिए पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं महिला की आयु 18 वर्ष हो।
- आवेदक महिला-पुरुष यूपी राज्य के निवासी होंगे।
- आवेदन करने के लिए स्त्री-पुरुष को विवाहित होना चाहिए।
विवाह पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र
अपने विवाह पंजीकरण के लिए किसी भी जोड़े को निम्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी –
- पति और पत्नी के आधार कार्ड।
- दोनों पक्षों के आवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, मतदाता पत्र, पासपोर्ट इत्यादि)।
- आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल अंक तालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र)।
- नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो।
- शादी का कार्ड।
- दोनों पक्षों के शपथ पत्र।
- गवाहों के पहचान पत्र।
- तलाक लेने के बाद दूसरी शादी करने पर तलाक प्रमाण पत्र देना है।
- सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ स्वयं सत्यापित करें (छायाप्रतियों पर अपने हस्ताक्षर)।
विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन फीस
- विवाह होने के 1 वर्ष तक – 10 रुपए
- विवाह होने के 1 वर्ष बाद – 50 रुपए (प्रति वर्ष दर से)
- विवाह के 1 वर्ष अवधि के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन विलम्ब शुल्क प्रति वर्ष 50 रुपए देय होगा।
विवाह पंजीकरण आवेदन के दिशा-निर्देश
- आवेदन पत्र को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भरना आवश्यक है।
- हिंदी आवेदन के लिए “संरचना हिंदी टंकण टूल, गूगल इंडिक टूल या अन्य यूनिकोड इनेबल्ड हिंदी टाइपिंग टूल का प्रयोग कर सकते है।
- आवेदन करने से पहले 40 केबी से कम फोटो जेपीजी प्रारूप में एवं पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण आदि के पीडीएफ (70 केबी से कम) अपने पास रखें।
- आवेदन पत्र में वही पता भरें, जो अपलोड किये गए प्रमाण पत्र में अंकित है।
- आवेदक का फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण को अपलोड करें।
- दोनों साथियों को ऊपर बताये गए प्रमाण पत्रों को अपलोड करें।
- अपने मोहल्ले एवं ग्राम का नाम सभी प्रकार से भरें।
- दोनों साथियों को शपथ पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
- आवेदन को पूरी तरह भरने के बाद एक बार अवश्य जाँच लें।
- आवेदन पत्र आवेदन पत्र को सुरक्षित करने के बाद आपको आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होगा इसे सुरक्षित रखे।
- सुरक्षित विकल्प लेने के बाद पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान विकल्प को चुन लें।
- पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद “भुगतान रशीद” को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखे।
- अपना आवेदन होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर किसी कार्यदिवस में चयनित कार्यालय में विवाह पंजीकरण कर लें।
- वेबसाइट पर शपथ पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें। (शपथ पत्र के लिए निर्देश नंबर 14 में लिंक पर क्लिक करें)
- शपथ पत्र को नोटरी से प्रमाणित करवाने के बाद ही अपलोड करना है।
यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया
सभी आवश्यक पात्रताएँ एवं प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार नीचे बताए बिंदुओं के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है –
- सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर यूपी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट http://igrsup.gov.in को ओपन कर लें।
- वेब पेज के होम पेज में नीचे बायीं ओर विवाह पंजीकरण सेक्शन में “आवेदन करें” विकल्प को चुने।
- वेबपेज में ऊपर की ओर विवाह पंजीकरण मेनू के अंतर्गत “नवीन आवेदन प्रपत्र भरें” विकल्प को चुन लें।
- अगली विंडो में आपको विवाह पंजीकरण के आवेदन हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, इन्हे ध्यान से पढ़ लें।
- वेब पेज के पंजीकरण सेक्शन में “नवीन आवेदन प्रपत्र भरें” विकल्प को चुने।
- नए वेबपेज में मिले आवेदन पत्र की सभी जानकारियों को भरें और “सुरक्षित करें” बटन को दबा दें।
- अब आपको अपनी पत्नी की जानकारी एवं अपनी फोटो को अपलोड करना है।
- यह सभी करने के बाद “सुरक्षित बटन” दबा दें।
- अब आपको अपने विवाह स्थल पंजीकरण कार्यालय का चुनाव करने के बाद “सब्मिट” कर दें।
- अपने आवेदन पत्र के पूरा हो जाने पर आपको लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड मिलेगा।
विवाह पंजीकरण आवेदन के बाद आवश्यक बिन्दु
- अपना आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद सम्बंधित कार्यालय में सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और आवेदन संख्या लेकर विवाह पंजीकरण कर लें।
- विवाह पंजीकरण कार्यालय को चुनकर सुरक्षित करने के बाद सिर्फ एक बार परिवर्तित कर सकते है।
- कार्यालय बदलने के लिए अपने लॉगिन में आवेदन संख्या और पासवर्ड की सहायता लेंगे।
- आवेदन पत्र में फोटो और प्रमाण पत्र को अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। यह कार्य पंजीकरण कार्यालय में जाकर कर सकते है।
यूपी विवाह पंजीकरण का सत्यापन
- आधार आधारित विवाह पंजीकरण के सत्यापन के लिए अपने ब्राउज़र पर स्टाम्प विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन कर लें।
- वेबसाइट के होम पेज में बायीं तरफ नीचे की ओर विवाह पंजीकरण सेक्शन “विवाह पंजीकरण सत्यापन” विकल्प को चुन लें।
- आपको नयी विंडो में विवाह पंजीकरण सत्यापन मेनू में प्रमाण पत्र संख्या/ आवेदन संख्या, विवाह की तिथि, सुरक्षा कोड इत्यादि भरकर “देंखे” बटन को दबाना है।
- सभी जानकारी सही होने पर आपके स्क्रीन पर विवाह पंजीकरण की स्थिति प्राप्त होगी।
ऑफलाइन यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन प्रकिया
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने सम्बंधित प्रमाण पत्रों के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाये।
- यहाँ पर यूपी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में अपनी जानकारी जैसे नाम, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आवास पता, ईमेल इत्यादि भरें।
- आवेदन को सही प्रकार से भरने के बाद उसमे सम्बंधित प्रमाण पत्रों को संलग्न कर दें।
- अपने आवेदन की अंतिम जाँच करके रजिस्टार कार्यालय में जमा कर दें।
- आवेदन पत्र को जमा करके आपको एक आवेदन संख्या दी जाएगी।
- इस आवेदन संख्या के माध्यम से अपने विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की जानकारी लेते रहे।
विवाह पंजीकरण के लाभ
- पंजीकरण के बाद पति-पत्नी के सम्बन्ध को क़ानूनी मान्यता मिलती है।
- बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने में सुविधा होगी।
- विदेश यात्रा के लिए वीजा आवेदन करने में सहायता मिलेगी।
- किसी अन्य देश में स्थाई निवासी बनाने में सुविधा होगी।
- पति की मृत्यु होने पर विभिन्न आधिकारिक कार्यों में सुविधा होगी।
- साथी के जीवन बीमा के नॉमिनी होने पर प्रमाण पत्र मुख्य भूमिका निभाएगा।
- देश में नाबालिक विवाह/ बाल विवाह की रोकथाम हो सकेगी।
- दोनों का तलाक़ होने की दशा में पत्नी को गुजारा भत्ता एवं अन्य आर्थिक मदद पाने में सुविधा होगी।
- विदेशों में भी अपने सम्बन्ध को प्रमाणित करने में सुविधा होगी।
यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन सम्बंधित प्रश्न
विवाह पंजीकरण के ऑफलाइन आवेदन के लिए क्या करें?
इसके लिए विवाहित जोड़े को पंजीकरण कार्यालय में अपने विवाह पंजीकरण का आवेदन करना है।
अपने विवाह के आवेदन के कितने दिनों के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है?
कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर ही पंजीकरण कार्यालय से अपने विवाह का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
विवाह पंजीकरण में कितना खर्च आता है?
विवाह होने की तिथि के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण करने में 10 रुपए एवं उससे अधिक समय होने पर 50 रुपए प्रति वर्ष देना होगा।
विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा क्या है?
विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए महिला की आयु 18 वर्ष एवं पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।