उत्तर प्रदेश राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया को सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए यूपी धान ऑनलाइन पंजीकरण योजना शुरू की गयी हैं। राज्य के वे सभी किसान जिन्होंने धान की बुआई की हो अथवा कर चुके हैं, खाद्य और रसद विभाग के आधिकारिक वेबपोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि किसानो को अपना धान सरकार को बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (UP Dhan Kharid Registration) की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। सरकार द्वारा धान की खरीद मूल्य को तय करने और सम्बंधित क्रय नीति को बनाने के लिए कैबिनेट बाय सर्क्युलेशन से अनुमति मिलने की जरुरत होती हैं। योजना के तहत क्रय केन्द्रो की बनाया जायेगा और पंजीकरण करने वाले किसानो को सरकारी खरीद का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगा। यद्पि किसान को पूरी प्रक्रिया में अपना आधार कार्ड संलग्न करना होगा।
यूपी में खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा क्रय केंद्रों में धान की खरीदी अक्टूबर से फरवरी माह तक होती हैं। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया हैं। अगस्त माह से तय केंद्रों में धान की बिक्री करने के लिए खाद्य विभाग के वेबपोर्टल पर पंजीकरण की शुरुआत हो जाती हैं। किसान सरकारी केंद्रों पर खरीद के लिए पंजीकरण ओटीपी सत्यापन के माध्यम से कर सकेंगे। किसी भी किसान को क्रय केंद्र से गन्दा एवं गीला धान वापिस नहीं दिया जायेगा। सभी धान केंद्रों पर धान के मानक नमूने रखे जाएगे। इसके अनुसार किसानों को धान को सुखाने और साफ-सुथरा करने का पर्याप्त समय मिलेगा। यदि कोई किसान यूपी में धान की खेती से सम्बंधित हैं तो वे यूपी धान ऑनलाइन पंजीकरण योजना लेख को ध्यान से पढ़ने के बाद इसकी प्रक्रिया को जान सकेगा।

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लेख का विषय | ऑनलाइन यूपी धन बेचना |
कार्यान्वक | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
माध्यम | ऑनलाइन |
पंजीकरण का आरम्भ | अगस्त माह से |
आधिकारिक वेबसाइट | eproc.up.gov.in |
Table of Contents
UP Dhan Kharid Registration का उद्देश्य
हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी बात को ध्यान में रखे हुए केंद्र और प्रदेश की सरकारे अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कृषि से सम्बंधित विभिन्न योजनाएँ तैयार करती रहती हैं। इसी क्रम में किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य के लिए न्यूनतम मूल्य को समर्थन देकर ऑनलाइन माध्यम से फसल खरीद का कार्य पूर्ण करना हैं। खरीद मूल्य को किसान की लागत से कम से कम डेढ़ गुना तक रखा जाना हैं, जिससे किसान की आय में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। ऑनलाइन धान खरीद योजना को कई राज्यों ने सहमति दी हैं इनमे से यूपी भी हैं। ऑनलाइन वेबपोर्टल से पंजीकरण करने से किसानो को फसल बेचने के लिए मंडी या किसी अन्य व्यक्ति के पास दौड़-धुप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
यूपी धान खरीद पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र
प्रथम आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करके धान बेचते समय खरीद केंद्र में ले कर जाए –
- कम्पूटराइज़ खतौनी (जोतबही/खाता संख्या से साथ)
- किसान का आधार कार्ड/ पहचान पत्र
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति (जिसमें खाते के विवरण हो)
- एक नवीन पासपोर्ट आकार की फोटो
वेबपोर्टल पर किसान पंजीकरण के लिए आवश्यक बिन्दु
- किसान पंजीकरण का हिस्सा बनाने के लिए सभी बिंदुओं का पालन करना आवश्यक हैं।
- ऑनलाइन किसान पंजीकरण से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” का A4 आकार का प्रिंटआउट लें और इसको भर लें।
- आपको आवेदन प्रपत्र के साथ ऊपर बताये गए प्रमाण पत्रों की सॉफ्ट कॉपी (फोटोज) की व्यवस्था करनी होगी।
- पंजीकरण में फसल (धान) के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी भूमि का विवरण देना होगा।
- भूमि का विवरण देते समय खतौनी/खाता नंबर, प्लाट/खसरा नंबर, खेत का रकबा (हेक्टेयर में) और फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) देना होगा।
- किसान को अपना आधार संख्या अवश्य अंकित करना होगा।
- “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” को भर लेने के बाद “स्टेप 2. पंजीकरण प्रपत्र” के विकल्प द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर लें।
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपनी पंजीकरण संख्या को अपने पास नोट करके सुरक्षित करें।
- “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” के द्वारा आवेदन प्रपत्र का प्रिंटआउट ले कर रखे।
- ऑनलाइन पंजीकरण में दी गयी सभी जानकारी को जाँच लें।
- आवेदक पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर की सहायता से पुनः ड्राफ्ट प्रिंट कर सकते हैं।
- आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर की सहायता से संशोधन कर सकते हैं।
- आवेदन की जाँच करने के बाद कोई गलती नहीं पायी जाती हैं तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” विकल्प के द्वारा आवेदन की लॉकिंग करें।
- यहाँ याद रखे कि आवेदन लॉक होने पर किसी भी स्थिति में कोई संशोधन नहीं हो पायेगा।
- आवेदन के लॉक होने के बाद “स्टेप 6. पंजीकरण अंतिम प्रिंट” विकल्प से आवेदन का प्रिंट ले।
- आवेदन लॉक ना होने की दशा में किसान का पंजीकरण स्वीकृत नहीं हो पायेगा।
UP Dhan Kharid Registration ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर खाद्य एवं रसद विभाग, यूपी की ई-क्रय प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट को https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx ओपन कर लें।
- वेब पोर्टल के होम पेज पर “धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण” विकल्प को चुने।
- आपको नए वेब पेज पर छः स्टेप्स दिखाई देंगे, इन सभी स्टेप्स को पूर्ण करने के बाद ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी।
- सबसे पहले प्रत्येक किसान के लिए पंजीकरण संबधी नियमों को पढ़ना अति आवश्यक हैं। इन नियमो को शुरू से अंत तक पढ़ लें।
- आपको स्क्रीन पर एक व्यक्तिगत जानकारी के लिए धान क्रय किसान नवीन पंजीकरण प्रपत्र दिखाई देगा, इसमें सभी जानकारी भरने के बाद “OTP प्राप्त करें” बटन को दबा दे।
- बटन दबाने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी को बॉक्स में टाइप करके “सत्यापित करें” बटन दबा दें।
- इस बात पर ध्यान दें कि ओटीपी को प्राप्त करने की संख्या 3 निर्धारित की गयी हैं, इसलिए ओटीपी की टाइपिंग करते समय शुद्धता पर ध्यान दें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 24 घंटो में 3 बार ही ओटीपी को प्राप्त कर सकते हैं।
- ओटीपी सत्यापन की समस्या से बचने के लिए किसान जन सेवा केंद्र में जाकर आधार से मोबाइल अपडेट करवा लें।
- किसान पंजीकरण के सत्यापन की पूर्ण प्रक्रिया को उपजिलाधिकारी/एसडीएम लॉगिन से होती हैं।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर किसान को एक “पावती पत्र” प्रदान किया जाता हैं, इसको भविष्य के लिए सम्हाल कर रखे।
किसान ध्यान रखे कि वे अपने आधार कार्ड में लिखे नाम, लिंग और आधार संख्या को पंजीकरण करते समय सही प्रकार से टाइप करे। इससे धान खरीद का पंजीकरण त्रुटिरहित एवं सफलता से हो जायेगा।
ऑनलाइन यूपी धान खरीद किसान योजना से लाभ
पुराने समय में किसानो को कठिन परिश्रम से फसल का उपार्जन करने के बाद अपने अनाज का सही मूल्य लेने के लिए दूर-दूर की मडियो में जाने से अतिरिक्त खर्च और समय लगता था। परन्तु ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के बाद किसी भी किसान को धान बेचने के लिए अन्यत्र स्थानों में नहीं भटकना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीकृत किसान अपने ग्राहक को घर बैठे ही ढूंढ पायेगा। ऑनलाइन योजना से जुड़ने वाले किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी और उनका व्यर्थ ही श्रम और समय नष्ट नहीं हो पायेगा।
वेबपोर्टल पर शिकायत दर्ज़ करना
यदि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी किसान किसी प्रकार की शिकायत करने की आवश्यकता समझता हैं तो आधिकारिक वेबपोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज़ कर सकता हैं। इसके लिए नीचे बताए गए चरणों को पूरा करें –
- सबसे पहले FCS आधिकारिक वेबसाइट http://fcs.up.gov.in/ को ओपन कर लें।
- आपको होम पेज पर “ऑनलाइन शिकायत करें” विकल्प को चुनना हैं।
- नए वेब पेज पर नीचे की ओर शिकायत दर्ज़ करे विकल्प को चुन लें।
- आपको एक ऑनलाइन शिकायत का प्रारूप मिलेगा इसमें किसान को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के बाद अपनी शिकायत को निर्धारित बॉक्स में टाइप करना हैं।
- अपनी द्वारा दी गयी समस्त जानकारी और शिकायत को एक बार ध्यान से पढ़ लें और कॅप्टचा कोड को टाइप करने के बाद “दर्ज़ करें” बटन को दबा दें।
एफएससी वेबपोर्टल पर शिकायत की वर्तमान स्थित जाँचना
यदि किसान द्वारा वेब पोर्टल पर शिकायत दर्ज़ करने की कार्यवाही की गयी हो तो ऑनलाइन शिकायत की जाँच अवश्य करनी चाहिए, इसका तरीका निम्न प्रकार से हैं –
- सर्वप्रथम एफएससी की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें।
- वेब साइट के होम पेज पर “शिकायत करने के” विकल्प को चुन लें।
- एक नए विंडो पेज पर “शिकायत की वर्तमान स्थिति” के विकल्प को चुन लें।
- नए विंडो में शिकायत संख्या को बॉक्स में टाइप करने के बाद “Show” बटन को दबा दें।
- सही शिकायत संख्या होने पर आपको स्क्रीन पर शिकायत की वर्तमान स्थिति दिखेगी।
UP Dhan Kharid Registration से सम्बंधित प्रश्न
किसानो को धान बेचने के कार्य में मदद देने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली नाम से वेब पोर्टल तैयार किया हैं।
यदि कोई किसान ऑनलाइन पंजीकरण करता हैं तो उसको अपनी फसल को बेचने के लिए अधिक दौड़-भाग नहीं करनी होगी और अपनी फसल का सही मूल्य भी मिल सकेगा।
एक दिन में एक किसान से 50 किवेंटल धान की खरीद हो सकेगी।
कोई भी किसान टोकन में दर्ज़ तारीख से 2 दिन पूर्व टोकन निरस्त करके नया टोकन प्राप्त कर सकेंगे।
यदि किसी भी किसान को ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बंधित कोई समस्या आती हैं तो वह टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क करके सहायता पा सकते हैं।