दिल्ली सरकार ने इस प्रकार की बेटियों की शादी (Financial Assistance For The Marriage) में आर्थिक सहायता देने वाली योजना को शुरू किया है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कार्यान्वित होगी। यह योजना पहले समय तक अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही थी।
इस पोर्टल के अंतर्गत दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की बेटी एवं अनाथ कन्या के विवाह में 30,000 रुपए की मदद राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।

गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना
शादी अनुदान योजना दिल्ली में दी जाने वाली मदद राशि निर्धन विधवाओं की बेटियों और अनाथ कन्याओं के विवाह में होने वाले खर्च को पूर्ण करने में सहायता करेगी। योजना में 30,000 रुपए की मदद राशि (Financial Assistance For The Marriage) आवेदक के नाम से अथवा ECS के द्वारा अकाउंट पेयी चेक की तरह दी जाएगी। योजना के माध्यम से वित्तीय साल 2013-14 में 3,024 और अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 में 1,300 मामलों की संख्या रही है और 20 मई 2015 तक कुल 2452 मामलो को स्वीकृति प्रदान की गयी।
Financial Assistance For The Marriage Of Daughters
योजना का नाम | Financial Assistance For The Marriage Of Daughters Scheme |
सम्बंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर विधवा की बेटी एवं अनाथ बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देना |
लाभार्थी | विधवा महिला की बेटी एवं अनाथ बेटियाँ |
सहायता राशि | 30,000 रुपए |
माध्यम | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.wcddel.in/ |
विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना के उद्देश्य
दिल्ली की निर्धन विधवा महिला की बेटी और अनाथ कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद (Financial Assistance For The Marriage) देने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना में आने के बाद वे सभी परिवार अपनी बेटी की शादी कर सकेंगे जोकि कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से शादी करने में समर्थ नहीं थे।
यह योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को मदद देने के लिए तैयार की गयी है। लाभार्थी को सीधे ही मदद की धनराशि अपने बैंक खाते में प्राप्त होगी।
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना की विशेषताएँ
- गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना में सरकार की ओर से लाभार्थी को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद शादी होने पर दिए जायेंगे।
- shadi anudan yojana delhi का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग के पास है।
- यह योजना बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देकर समाज में उनके लिए फैली नकारात्मक सोच को बदलेगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए तय किये नियम बाल विवाह की भी रोकथाम करेंगे।
- यह स्कीम वित्तीय रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों को लाभान्वित करेगी।
- शादी अनुदान योजना दिल्ली के लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि लेने के लिए शादी के 60 दोनों पूर्व ही आवेदन करना होता है।
- दिल्ली के सभी योग्य नागरिक shadi anudan yojana delhi के लाभार्थी बन सकते है।
- सरकार ने इस योजना में लाभार्थी बनने के लिए वार्षिक आय की सीमा को 60,000 रुपए के बजाए 1 लाख रुपए कर दिया है।
शादी अनुदान योजना दिल्ली हेतु पात्रताएँ
- शादी अनुदान योजना दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते है।
- शादी करने वाली कन्या की आयु कम से कम 18 साल हो।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं हो।
- विधवा आवेदक की स्थिति में सिर्फ 2 बेटी के विवाह में आर्थिक मदद मिलेगी।
विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना के प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाणपत्र (राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र जोकि प्रमाणित करता हो कि उम्मीदवार 5 वर्षों से दिल्ली में रहता है)
- बैंक खाते की जानकारियाँ
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार का स्व -प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विवाह निमंत्रण पत्र अथवा विवाह प्रमाण पत्र
- इलाके के विधायक/ सांसद अथवा प्रदेश/ केंद्र सरकार में राजपत्रिक अधिकारी का अनुशंसित प्रमाणपत्र
विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना की आवेदन प्रक्रिया
जो भी परिवार शादी अनुदान योजना दिल्ली के अंतर्गत तय की गयी पात्रताएँ और प्रमाण पत्र रखते है वो बड़ी आसानी से आवेदन प्रक्रिया को पूरा करके योजना के लाभार्थी बन सकते है जोकि निम्न है –
- सबसे पहले आप जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाये।
- यहाँ पर योजन से जुड़े अधिकारी से मिलकर स्कीम का आवेदन पत्र प्राप्त कर लें।
- आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.wcddel.in/downloadableforms/FormWDM.PDF से भी आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते है।
- इस आवेदन पत्र में मांगे जाने वाली सभी जानकारियों को सही प्रकार से भर दें।
- इसके बाद आवेदन पत्र के साथ माँगे गए सभी जरुरी प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर दें।
- इस प्रकार से तैयार आवेदन पत्र को महिला एवं बाल विकास कार्यालय में ही जमा करवा दे।
- आपने यह ध्यान रखना है कि योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपने इस आवेदन पत्र को शादी के 60 दिन पहले से शादी के 60 दिन बाद तक की अवधि में ही जमा करना होगा।
- इस तरह से आपके आवेदन की जाँच के बाद आपको शादी अनुदान योजना दिल्ली का लाभ दे दिया जायेगा।
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विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना के संपर्क विवरण
उप निदेशक (FAS)
वित्तीय सहायता योजनाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग।
दिल्ली के एनसीटी सरकार
01 कैनिंग लेन, पंडित रविशंकर शुक्ल लेन,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, दिल्ली 110001
विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना के प्रश्न
बालिका विवाह योजना क्या है?
यह योजना सरकार ने विधवा महिला की बेटियों एवं अनाथ बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की है।
बालिका विवाह योजना के लाभार्थी कौन होंगे?
यह योजना सिर्फ दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला या अनाथ लड़की ही आर्थिक मदद लेने के लाभार्थी होंगे।
बालिका विवाह योजना में क्या योग्यताएँ है?
बेटी की आयु 18 से अधिक हो और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक ना हो।
विधवा बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना में हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यदि किसी उम्मीदवार को शादी में आर्थिक मदद योजना में कोई समस्या आ रही है तो वह विभाग के सहायता नंबर 011-23387715 पर कॉल कर सकते है।