प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 मई 2015 को की गयी। इस योजना के अंतर्गत देश के उन सभी नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकों के हित के लिए यह एक दुर्घटना बीमा को शुरू किया गया है जिसमें नागरिकों को प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि जमा करने पर दुर्घटना बीमा योजना से मिलने वाले सभी लाभों को प्रदान किया जायेगा। Suraksha Bima Yojana प्रतिवर्ष गरीब परिवारों को मात्र 12 रूपए का प्रीमियम जमा करना होगा।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से PMSBY योजना से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करने जा रहें है। यहाँ आप जानेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ? इसका आवेदन कौन कर सकते है ? आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ? अतः प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो के लिए शुरू की गयी है जिसमें उन्हें न्यूनतम दर के माध्यम से सालाना 12 रूपए का प्रीमियम जमा करने पर दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा। अगर व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या फिर शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार के द्वारा योजना के अंतर्गत व्यक्ति को 2 लाख रूपए तक दुर्घटना बीमा क्लेम कर सकता है।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर नागरिक को बीमा को रिन्यू करवाना होगा। आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में नागरिक को 1 लाख रूपए एवं मृत्यु एवं पूर्ण रूप से विकलांग होने के संबंध में 2 लाख रूपए तक दुर्घटना बीमा प्रदान किया जायेगा।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana
नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से आप Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
लॉन्च की गयी | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
लॉन्च करने की तिथि | 8 मई 2015 |
योजना पूर्ण रूप से प्रारम्भ | 1 जून 2015 |
लाभार्थी | देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | दुर्घटना बीमा प्रदान करना |
लाभ | दुर्घटना बीमा क्लेम राशि |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jansuraksha.gov.in |
यह भी देखें :- प्रधानमंत्री कुसुम योजना
PMSBY
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देश के सभी नागरिक प्राप्त कर सकते है। इसके लिए 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्ति शामिल हो सकते है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति का दुर्घटना बीमा योजना कवर किया जायेगा। इसके लिए सभी पात्र लाभार्थी नागरिकों को 12 रूपए की प्रीमियम राशि 1 वर्ष की अवधि में जमा करनी होगी। यानि की प्रतिमाह के आधार पर 1 रूपए यह योजना दुर्घटना घटित होने पर लाभार्थी नागरिकों को 2 लाख रूपए का बीमा का लाभ प्रदान करेगी। प्रीमियम का भुगतान करने के लिए नागरिकों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है यह ऑटो डेबिट के माध्यम से लाभार्थी नागरिक के बैंक अकाउंट से भुगतान किया जायेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana– का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवार के लोगो को बीमा क्लेम की सहायता प्रदान करना जो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अपने लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करने में असमर्थ रहते है। ऐसे में ऐसे गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा के लिए कई प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है।
आंशिक रूप से अपंग हुए नागरिकों को योजना के तहत 1 लाख रूपए तक की बीमा राशि क्लेम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही उन लाभार्थियों के परिवारों को 2 लाख रूपए बीमा क्लेम करने का अवसर बीमा के तहत प्राप्त होगा जिनकी दुर्घटना होने पर मृत्यु हो गयी है। पूर्णतः अपंगता की स्थिति में भी नागरिक 2 लाख रूपए तक का क्लेम कर सकते है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए अंशदान
- केंद्र सरकार के द्वारा 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्ति योजना में शामिल होने के हकदार है जिनका किसी भी बैंक में अकाउंट है।
- यदि किसी नागरिक के एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो वह एक ही बैंक अकाउंट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आधार कार्ड व्यक्ति के बैंक खाते के लिए प्राथमिक KYC होगा।
- Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत बीमा कवर की अवधि एक वर्ष की निर्धारित की गयी है।
- जिसकी प्रीमियम पॉलिसी का समय 1 जून से लेकर 31 मई तक निर्धारित किया गया है।
- योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि का भुगतान लाभार्थी नागरिकों के बैंक अकाउंट से ऑटो क्रेडिट के माध्यम से किया जायेगा।
PMSBY क्लेम राशि
S.NO | Insurance status | Insurance amount |
1 | व्यक्ति की मृत्यु की दशा में | 2 लाख रूपये |
2 | दुर्घटना में शारीरिक रूप से पूर्णतः अपंग हो जाने की दशा में नागरिक को | 2 लाख रूपये |
3 | दुर्घटना होने पर व्यक्ति की एक आंख की रौशनी पूर्ण रूप से चले जाने पर एवं एक पैर हाथ से अपंग होने की स्थिति में लाभार्थी को | 1 लाख रूपये |

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
1 | प्रीमियम राशि | 12 रूपये प्रति वर्ष |
2 | कवरेज नियम | एक्सीडेंटल कवरेज (पूर्ण 2 लाख / आंशिक 1 लाख ) |
3 | आयु सीमा | 18 वर्ष से अधिक |
4 | कवरेज अवधि | जब तक सुचारू रखे |
यह भी देखें :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ जानें
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना से मिलने वाले लाभों और इसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें है। इसके लाभ एवं विशेषताएं निम्न प्रकार है –
- इस बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सभी नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वह दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते है
- 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले सभी बैंक खाता धारक नागरिक बीमा लेने हेतु पीएम सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो सकते है।
- प्रतिवर्ष के आधार पर 12 रूपए की प्रीमियम राशि नागरिकों के बैंक खाते से ऑटो डेबिट किये जायेंगे।
- 1 जून से लेकर 31 मई तक प्रीमियम पॉलिसी की अवधि को निश्चित किया गया है।
- खाता धारक के अगर अलग-अलग बैंको में बैंक अकाउंट है तो वह किसी एक बैंक से इस पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते है।
- दुर्घटना होने पर अगर कोई व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे योजना के अंतर्गत 1 लाख रूपए बीमा कवरेज राशि प्राप्त होगी।
- इसके साथ ही मृत्यु होने की स्थिति में या फिर शारीरिक रूप से पूर्ण तरह से अपंग हो जाने की दशा में लाभार्थी नागरिक को 2 लाख रूपए की बीमा राशि प्राप्त होगी।
- यह मुख्य रूप से गरीब परिवार के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए PMSBY को शुरू किया गया है।
PMSBY योजना योग्यता एवं मानदंड
बीमा योजना में शामिल होने के लिए नागरिकों को नीचे दिए गए शर्तों का पालन करना होगा। PM Suraksha Bima Yojana 2022 आवेदन करने हेतु पात्रता निम्न प्रकार है –
- 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले नागरिक बीमा योजना के अंतर्गत पात्र है।
- प्रत्येक वर्ष ऑटो क्रेडिट के माध्यम से व्यक्ति के बैंक अकाउंट से प्रीमियम राशि का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए आवेदक व्यक्ति को अनुबंध पत्र में सिग्नेचर करना होगा।
- व्यक्ति के पास योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
- अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में परिवार की उसी सदस्य को बीमा क्लेम प्राप्त होगा जो आवेदन करते समय नॉमिनी के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- अगर किसी नागरिक का एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो वह इस स्थिति में एक ही बैंक अकाउंट के माध्यम से बीमा राशि का भुगतान करने हेतु पात्र है।
- प्रत्येक वर्ष बीमा धारक को योजना के तहत पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा।
PM Suraksha Bima Yojana Required Documents
आवेदकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से बता रहें है। ये दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभाथी आवेदक नागरिक को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को बैंक शाखा की ब्रांच में जाना होगा।
- अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बैंक संचालक से आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र करने के पश्चात अब आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को भरना होगा
- जैसे आवेदक के बैंक अकाउंट का नंबर ,आवेदक का पूरा नाम पता,जन्मतिथि ,मोबाइल नंबर आधार संख्या ईमेल आदि।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद आवेदक नागरिक को आवेदन पत्र में अपने हस्ताक्षर कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा।
- इसके बाद बैंक कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा करना होगा।
- इसके बाद आवेदक की योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

PMSBY State wise toll free number
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के आधार पर हेल्पलाइन नंबर को प्राप्त कर सकते है।
- PMSBY राज्य वार टोल फ्री नंबर प्राप्त करने के लिए www.jansuraksha.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट के होम पेज में हमसे सम्पर्क करें के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब नए पेज में लाभार्थी नागरिकों को राज्य वार टोल फ्री पीडीऍफ़ के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- इसके पश्चात अगले पेज सभी राज्यों के टोल फ्री नंबर की लिस्ट खुल जाएगी।
- इस पीडीऍफ़ लिस्ट में से नागरिक अपने स्टेट का टोल फ्री नंबर को प्राप्त करने में सहायक हो सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
पीएम सुरक्षा बीमा योजना वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन फॉर्म | यहाँ से डाउनलोड करें |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म | यहाँ से डाउनलोड करें |
योजना से संबंधित स्टेट वाइज कांटेक्ट डिटेल्स पीडीऍफ़ फाइल हेतु | यहाँ क्लिक करें |
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर | 1800-180-1111 1800-110-001 |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गयी थी ?
15 मई 2015 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गयी थी यह देश में पूर्ण रूप से 1 जून 2015 से शुरू की गयी थी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ?
यह एक प्रकार की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है।
प्रतिवर्ष के आधार पर आवेदक नागरिकों को कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा?
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 रूपए प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
लाभार्थी नागरिक प्रीमियम राशि का भुगतान कैसे कर सकते है ?
प्रीमियम राशि का भुगातन लाभार्थी नागरिक के बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। यह राशि व्यक्ति के बैंक अकाउंट से नागरिक सहमति के आधार पर प्राप्त की जाएगी।
योजना में अंशदान करने के लिए कौन नागरिक पात्र है ?
18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले समस्त व्यक्तिगत बैंक खाताधारक योजना में अंशदान करने के लिए पात्र है।
आवेदक नागरिक का दुर्घटना कवर कब समाप्त होगा ?
आवेदक नागरिक की 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात ,प्रतिवर्ष बीमा पॉलिसी को रिन्यू न करने की स्थिति में एवं एक से अधिक बैंकों से बीमा पॉलिसी में शामिल होने की स्थिति में आवेदक नागरिक का दुर्घटना कवर समाप्त हो जायेगा।
मृत्यु होने की स्थिति में सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार को कितनी बीमा राशि प्रदान की जाएगी ?
आवेदक नागरिक की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के स्थिति में मृतक के परिवार के सदस्यों को 2 लाख रूपए का बीमा प्रदान किया जायेगा।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जोखिम कितना है ?
यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उन्हें 2,00000 रूपये और जो आंशिक रूप से विकलांग होंगे उन्हें 100000 लाख रूपये दिए जायेंगे।