पालनहार योजना राजस्थान 2023: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में निवास करने वाले अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पालनहार योजना राजस्थान को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अनाथ और वे बच्चे जिनके माता-पिता मर चुके है, उनके पालन-पोषण, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था संस्थागत नहीं होगी।

यद्यपि समाज में ही उनके करीबी रिश्तेदार एवं जान-पहचान के इच्छुक व्यक्तियों को पालनहार बनाकर किया जायेगा। इस प्रकार से इन बच्चों को पारिवारिक माहौल में ही शिक्षा, भोजन एवं कपड़ों के साथ अन्य चीजों की सुविधा मिल जाएगी।

योजना का नामपालनहार योजना राजस्थान
संबंधित विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
किसकी योजना हैराजस्थान सरकार
उद्देश्य अनाथ बच्चों को शिक्षा देना
लाभार्थीप्रदेश के अनाथ/ अशक्त बच्चे
आधिकारिक वेबसाइटhttp://sje.rajasthan.gov.in

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पालनहार योजना राजस्थान 2023

इस प्रकार से योजना में बच्चे के पालनहार बनने वाले व्यक्ति को बच्चे की 5 वर्ष की उम्र तक 1,500 रुपए प्रति महीना एवं विद्यालय में प्रवेश होने पर 18 साल की उम्र होने तक 2,500 रुपए प्रति महीना धनराशि दी जाएगी। इसके राशि के अतिरिक्त राजस्थान सरकार कपड़े, स्वेटर, जूते एवं अन्य ज़रुरी काम के लिए 2 हजार रुपए सालाना राशि भी दी जाएगी।

इन बच्चों की शिक्षा, भोजन एवं कपड़ों की व्यवस्था राजस्थान सरकार करने जा रही है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार की यह योजना सम्पूर्ण भारत में अपने में अनूठी एवं सराहनीय योजना है।

पालनहार योजना राजस्थान की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने योजना के पोर्टल को ऑनलाइन बनाकर घर से ही इंटरनेट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे रखी है। साथ ही योजना के लाभार्थी बनने के बाद आप ऑनलाइन ही आने वाली पेमेंट का स्टेटस भी देख सकेंगे। यह सभी कुछ काम आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन पर ही कर सकते है। योजना के उम्मीदवार के पास एप्लीकेशन आई डी एवं जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।

  • सबसे पहले आपको राजस्थान पालनहार योजना के आवेदन पत्र के पीडीएफ प्रारूप फाइल को डाउनलोड करना है।
  • इस आवेदन पत्र का प्रिंट लेने के बाद आपको इसमें पूछी जाने वाली सभी जानकारियों जैसे पालनहार का नाम, जन्मतिथि एवं अन्य को सही प्रकार से भर देना है।
  • ये सभी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज़ करने के बाद मांगे जा रहे प्रमाण-पत्रों को संलग्न कर देना है।
  • इस प्रकार से तैयार आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अपने सम्बंधित विकास अधिकारी के पास अथवा ई-मित्र कियोस्क केंद्र में जमा करना होगा।

राजस्थान पालनहार योजना के उद्देश्य

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों के सही पालन-पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आर्थिक मदद देने वाली योजना को तैयार किया है। योजना के द्वारा प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देकर बदहाली एवं बेकार जीवन की ओर जाने से रोक कर एक शिक्षित एवं आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाने का प्रयास किया जायेगा।

इस प्रकार से इन बच्चों को योजना से जुड़ने के बाद अपने खर्च के लिए किसी अन्य व्यक्ति का मोहताज़ नहीं रहना होगा। इसके साथ ही बच्चों के जीवन से संबंधित अन्य ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें साल में एक बार 2 हजार रुपए भी दिए जायेंगे। इन पैसों से वे अपने लिए कपड़े, जूते, स्वेटर एवं अन्य जरुरत का सामान ख़रीद सकेंगे।

पालन हार योजना राजस्थान में पात्र बच्चे

  • अनाथ बच्चे
  • न्यायालय से मृत्यु दंड/ आजीवन कारावास पाने वाले माता-पिता के बच्चे
  • निराश्रित पेंशन पाने वाली विधवा महिला की अधिकतम 3 संताने
  • नाता जाने वाले माँ की अधिकतम तीन बच्चे
  • दोबारा शादी करने वाले माँ के बच्चे
  • एड्स बीमारी से ग्रसित माता-पिता की संताने
  • कुष्ठ रोग से ग्रसित माता-पिता के बच्चे
  • अपाहिज माता-पिता के बच्चे
  • तलाक/ परित्याग दिए माता की बच्चे

पालनहार योजना राजस्थान में योग्यताएँ

  • इस स्कीम में राजस्थान राज्य के निवासी ही आवेदक बन सकते है।
  • आवेदक पालनहार परिवार की सालाना आमदनी 1.20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो।
  • इस प्रकार के लाभार्थी अनाथ बच्चे को 2 साल की उम्र में आंगनबाड़ी केंद्र एवं 6 साल की उम्र में विद्यालय भेजना जरूरी होगा।

पालनहार योजना में आवश्यक प्रमाण-पत्र

  • उम्मीदवार पालनहार का आधार कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण-पत्र
  • राशन कार्ड
  • पहचान-पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • नवीनतम पासपोर्ट फोटो
  • पात्र बच्चे का आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र
  • फिर विद्यालय में पढ़ने का प्रमाण-पत्र

बच्चों की श्रेणी के अनुसार जरूरी प्रमाण-पत्र

  • अनाथ बच्चे – इनके माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • मृत्यु दंड/ आजीवन कारावास पाने वाले माता-पिता के बच्चे दंड के आदेश की कॉपी
  • निराश्रित पेंशन पाने वाली विधवा महिला की अधिकतम 3 संताने विधवा पेंशन आदेश की कॉपी
  • दोबारा शादी करने वाले माँ के बच्चे पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र की कॉपी
  • एड्स/ HIV बीमारी से ग्रसित माता-पिता की संतान ART केंद्र से मिला ARD डायरी/ ग्रीन कार्ड की कॉपी
  • कुष्ठ रोग से ग्रसित माता-पिता के बच्चे सक्षम बोर्ड का मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी
  • नाता जाने वाले माँ की अधिकतम तीन बच्चे 1 साल तक नाता जाने का प्रमाण-पत्र की कॉपी
  • अपाहिज माता-पिता के बच्चे उनके 40 प्रतिशत से अधिक की निःशक्तता के प्रमाण-पत्र की कॉपी
  • तलाक/ परित्याग दिए माता की बच्चे तलाक/ परित्याग पेंशन आदेश की कॉपी

पालनहार योजना राजस्थान की अनुदान राशि

  • योजना के लाभार्थी अनाथ एवं पात्र बच्चों को 5 साल की उम्र तक 1,500 रुपए खर्च की राशि प्रति महीना मिलती है।
  • लाभार्थी बच्चे का विद्यालय में प्रवेश होने के बाद से 18 साल की उम्र का होने तक प्रति महीना 2,500 रुपए खर्च राशि मिलती है।
  • इसके अतिरिक्त बच्चे के कपड़े, जूते एवं अन्य खर्च के लिए प्रति वर्ष 2 हजार की धनराशि अलग से मिलेगी।

यह भी पढ़ें :- राजस्थान संपर्क पोर्टल

पालनहार योजना में आवेदन की स्थिति देखना
  • सबसे पहले आप जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ को ओपन कर लें।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “योजनाओं की जानकारी” बटन को दबाना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “Schemes” विकल्प को चुनना है।
  • इसके बाद आपने “पालनहार योजना एन्ड बेनेफिशियरी इनफार्मेशन” विकल्प को चुनना है।
  • अगले वेबपेज पर अपने “पालनहार योजना एन्ड बेनेफिशियरी इनफार्मेशन (नो अबाउट यूअर एप्लीकेशन स्टेटस)” बटन को दबाना है।
  • नए बॉक्स में आपको “Beneficiary Status” चुनकर साल एवं आवेदन क्रमांक (या फिर जन आधार नंबर) दर्ज़ करके “खोजें” बटन दबा देना है।

राजस्थान पालनहार योजना की लाभार्थी सूची

आप अपना एवं अपने किसी जान-पहचान के व्यक्ति का नाम पालनहार योजना के लाभार्थी होने के लिए चेक कर सकते है। साथ हो आप अपने क्षेत्र के किसी भी लाभार्थी व्यक्ति एक नाम भी चेक कर सकते है। आप अपने फॉर्म की स्थिति को भी देख सकते है कि आपका आवेदन फॉर्म स्वीकृत हुआ है अथवा स्वीकृति नहीं हुआ है।

  • सबसे पहले आपने जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ को ओपन करना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “योजनाओं की जानकारी” बटन को दबाना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “Schemes” विकल्प को चुनना है।
  • इसके बाद आपने “पालनहार योजना एन्ड बेनेफिशियरी इनफार्मेशन” विकल्प को चुनना है।
  • अगले वेबपेज पर अपने “पालन हार योजना एन्ड बेनेफिशियरी इनफार्मेशन (बेनेफिशियरी लिस्ट)” बटन को दबाना है।
  • नए बॉक्स में आपको “शहरी/ ग्रामीण” में से एक को चुनकर ज़िला, भुगतान वर्ष दर्ज़ करके “खोजें” बटन दबा देना है।

पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति देखना

जिन भी उम्मीदवारों ने योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया है। और अपने लिए भुगतान स्थिति को देखना चाहते है उन्हें नीचे बताएं गए स्टेप्स को फॉलो करना है –

  • सबसे पहले आपने सोशल जस्टिस एन्ड एंपॉवरमेंट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ को ओपन करना है।
  • इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर “Apply Online/ E Services” सेक्शन में देखना है।palanhar yojana rajasthan online application - choosing palanhaar payment status option
  • यहाँ पर अपने “Palanhar Payment Status” विकल्प को चुनना है।
  • आपको एक नए वेब पेज में अकादमिक ईयर, भामाशाह नंबर या एप्लीकेशन आईडी एवं कैप्चा कोड को दर्ज़ करके “Get Status” बटन को दबाना है।palanhar yojana rajasthan online application - choosing year and entering application id
  • इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।

पालनहार योजना राजस्थान के लाभ एवं विशेषताएँ

  • राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना को शुरू किया है।
  • यह योजना प्रदेश के अनाथ एवं निशक्त बच्चों को वित्तीय मदद प्रदान करेगी।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चे को हर महीने 1500 रुपए और बच्चे का विद्यालय में प्रवेश हो जाने के बाद 18 साल की उम्र होने तक 2500 रुपए प्रति महीना की सहायता धनराशि दी जाएगी।
  • इन धनराशि के अतिरिक्त भी बच्चे को 2 हजार रुपए की वार्षिक धनराशि कपड़े, स्वेटर, जूते इत्यादि की खरीद करने के लिए दिए जाने वाले है।
  • राज्य का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को संचालित करेगा।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेसहारा एवं अनाथ बच्चे आत्मनिर्भर एवं शिक्षित बनेंगे।
  • लाभार्थी अनाथ बच्चों को अपने दैनिक खर्च के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन वेबपोर्टल पर जाकर पूर्ण कर सकते है।
  • आवेदक को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
  • ऑनलाइन वेबपोर्टल से आवेदन करने के कारण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी एवं पैसे, धन, श्रम की भी बचत होगी।
पालनहार योजना राजस्थान से संबंधित प्रश्न

पालनहार योजना के क्या है?

राजस्थान सरकार की पालनहार योजना को प्रदेश के अनाथ एवं उनके जैसे बच्चों के पालन-पोषण के लिए वित्तीय मदद देने के लिए शुरू की गयी योजना है। इस योजना में लाभार्थी बच्चे के रिश्तेदार एवं जान-पहचान के व्यक्ति को बच्चे की जिम्मेदार दी जाती है।

पालनहार योजना के क्या उद्देश्य है?

प्रदेश सरकार ने राज्य के अनाथ एवं निःशक्त बच्चों को अच्छी परवरिश एवं शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया है।

पालनहार योजना के पैसों को कैसे देखते है?

पालनहार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको ऐप स्टेटस पेज को ओपन करते है। इसके बाद अपने स्थिति का प्रकार चुनना है। इसके बाद आप पेमेंट स्टेटस विकल्प को चुनकर पैसों की स्थिति को देख सकते है।

ई-मित्र के बंद हो जाने की स्थिति में क्या करना है?

पालन हार योजना में ई-मित्र संबंधित समस्या होने पर आपको ब्लाक सामाजिक सुरक्षा ऑफ़िस में संपर्क करना है।

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