आज हम बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, भारत सरकार के आत्मनिर्भर मिशन को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य में इस योजना को प्रारम्भ किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है की राज्य के युवा वर्ग को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बने ताकि वह रोजगार खोजने की बजाय रोजगार देने वाले बनें। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है की राज्य के युवा नागरिकों को स्वयं का उद्योग, व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों से लोन उपलब्ध कराया जाय। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता, ब्याज अनुदान, लोन गारंटी तथा प्रशिक्षण दिया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिक उठा सकते हैं जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे योजना के आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ के बारे में बताएँगे। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्म को डाउनलोड कर अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें।
आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, मनरेगा योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए आप यहां से जानकारी ले सकते हैं।

योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
योजना के प्रारम्भ होने की तारीख | 1 अगस्त 2014 |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://msme.mponline.gov.in/ |
ऑफिसियल नोटिफिकेशन | Click here |
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म | Click here |
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की विशेषतायें
- इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यहीं है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ताकि वह मध्य प्रदेश के दूसरे शिक्षित युवाओं को रोजगार देने वाले बन सकें।
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के लोग उठा सकते है।
- प्रदेश का युवा वर्ग रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा तथा आत्मनिर्भर बनेगा।
- प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
- राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा।
- इस योजना के अंतर्गत बैंक का लोन लाभार्थी को 7 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।
- ऋण स्वीकृत होने के बाद उद्यमिता विकास प्रक्षिक्षण शासन के द्वारा दिया जाएगा।
- किसी भी शिकायत मामले में समस्या का निराकरण 30 दिनों के भीतर सरकार के द्वारा किया जाएगा।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली मनी सहायता
इस योजना के अंर्तगत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को कुछ बिंदुओं में बताया है जो इस राकर से हैं
- इस योजना में लाभार्थी को परियोजना लागत न्यूनतम ₹ 50,000/- से लेकर अधिकतम ₹10,00,000/- दस लाख रूपये तक का बैंक लोन दिया जाता है।
- सामान्य वर्ग के लोगों के लिए परियोजना लागत का 15% (अधिकतम लोन सीमा ₹1,00,000 /-) एक लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है।
- बीपीएल (BPL), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिला, अल्पसंख्यक तथा नि:शक्तजन के लिए 3% जिसकी अधिकतम लोन सीमा 2 लाख रुपए है।
- विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत होगा जिस की अधिकतम लोन सीमा ₹3,00,000/- है।
- भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए परियोजना लागत का अतिरिक्त 20% है जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,00,000/- है।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की क्या पात्रता होनी चाहिए
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी हिना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शिक्षा योग्यता 5 वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीय / सहकारी बैंक व संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी सिर्फ एक बार ही इस योजना के लिए पात्र होगा।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साईज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट
- आय का प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें
- इस योजना के लिए अभी सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है।
- इसके लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसे भरकर सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 से जुड़े FAQs
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 क्या है ?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने तथा नए वयवसाय को स्थापित करने के लिए दी जाने वाली ऋण योजना का नाम है जिसमें युवाओं को किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए बैंक से दस लाख तक लोन मिलता है।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्या दस्तावेज चाहिए ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जिसे आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की क्या पात्रता है ?
इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, 5 वीं पास, और किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in है।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन के विवाद का निराकरण कितने दिनों में हो जाएगा ?