मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है। यह योजना राज्य स्तर में उन सभी लोगो के लिए शुरू की गयी है जिनके पास मकान या दूकान का कब्ज़ा होने के बाद भी मालिकाना हक़ नहीं है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जायेगा। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम एवं फरीदाबाद सहित अन्य सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जायेगा जिनके पास 20 साल से अधिक दूकान प्रॉपर्टी रही हो।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना  ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023– हरियाणा सरकार के अंतर्गत यह योजना शहरी निकाय के लिए शुरू की गयी है। जिन नागरिको के पास मकान या दूकान का 20 साल या फिर उससे अधिक कब्जा है और वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं तो यह योजना उन्हें मालिकाना हक़ कलेक्टर रेट कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जायेगा। Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana का लाभ नहीं उठाने वाले नागरिकों से मार्किट दर से किराया वसूल किया जायेगा। यह योजना नागरिकों को मालिकाना हक़ के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट कलेक्टर रेट पर प्रदान की जाएगी।

शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए हरियाणा सरकार के अंतर्गत 1 हजार करोड़ रुपये का राजस्व आने की सम्भावना है। साथ ही इस योजना का लाभ राज्य के 25 हजार से अधिक लोगो को लेने का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
योजना शुरू की गयी हरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा राज्य के निवासी
वर्ष 2023
उद्देश्यहरियाणा राज्य के नागरिकों को मालिकाना हक़ प्रदान करना
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्यहरियाणा
आधिकारिक वेबसाइट ulbshops.ulbharyana.gov.in

यह भी देखें : वृद्धावस्था पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन

शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के उद्देश्य

Shehri Nikay Swamitva Yojana– का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक़ प्रदान करना है जिनके पास 20 वर्षो या फिर उससे अधिक का मकान एवं दूकान का अधिक कब्जा है। इस योजना के अंतर्गत अब शहरी सम्पतियों के विवादों का निपटान होगा। मालिकाना हक़ लेने के लिए अब व्यक्ति को कलेक्टर रेट से भी कम अदायगी करनी होगी। शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जायेगा। साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जायेगा। राज्य के उन सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनके पास 20 वर्ष से मकान एवं दूकान का कब्ज़ा है।

अलग तल के लिए शुल्क का भुगतान

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में 1 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि आवेदक व्यक्ति एलोटी या सबलोटी नहीं है फिर भी वह पॉलिसी की सभी योग्यताओं को पूरा करते है तो ऐसी अवस्था में उन्हें 30 हजार रुपये की राशि का शुल्क भुगतान करना होगा।

15 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के द्वारा सभी योग्य आवेदकों को नोटिस भेजा जायेगा। 15 दिनों के निर्धारित राशि के 25 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यपलिकाओं में जमा करने के होंगे। इसी के साथ शेष 75 प्रतिशत राशि 3 महीने के अंदर आवेदक को जमा करनी होगी।

इसके साथ ही यदि भवन अलॉटी के नाम पर है तो उसे बेस रेट का भुगतान करना होगा। यदि आवेदक व्यक्ति को 2 मंजिला भवन है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 60 प्रतिशत भू-तल के लिए प्रथम तल के लिए 40 प्रतिशत बेस रेट को जमा करना होगा। इसी के साथ 3 मंजिला भवन के लिए भू-तल के लिए 50 प्रतिशत ,प्रथम तल के लिए 30 प्रतिशत एवं द्वितीय तल के लिए 20 प्रतिशत बेस रेट का भुगतान करना होगा। इसी के साथ ऊपरी तल के आवेदक को छत का अधिकार दिया जाएगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Shehri Nikay Swamitva Yojana की शुरुआत की गयी है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा जो 20 वर्ष या फिर उससे अधिक काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस का भुगतान कर रहे है।
  • जिन नागरिकों के अंतर्गत हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ नहीं उठाया जायेगा उन्हें मार्किट दर से किराये का भुगतान करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत शहरी संपत्तियों के विवादों का निपटान होगा।
  • इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व आने की आशंका है।
  • नागरिको को मालिकाना हक़ दिलाने के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी
  • हरियाणा राज्य के 25 हजार नागरिकों को शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा।
  • इस योजना की आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 को शुरू की गयी।

Shehri Nikay Swamitva Yojana

  • आवेदक नागरिक हरियाणा राज्य का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक व्यक्ति को पोर्टल के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • हरियाणा राज्य के केवल वह मूल निवासी नागरिक योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र है जिनके पास 20 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्षो का दूकान या मकान पर कब्ज़ा है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पानी का बिल
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बिजली का बिल
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • मोबाइल नंबर
  • फायर एनओसी
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें

  • Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Online Registration करने के लिए ulbshops.ulbharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
  • वेबसाइट में विजिट करने के पश्चात होम पेज में  Register Here के विकल्प में क्लिक करें।
  • अब नए पेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए दी गयी जानकारी को दर्ज करें।
  • जैसे -पूरा नाम ,ईमेल ,मोबाइल नंबर इसके बाद generate otp के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • अब मोबाइल में प्राप्त ओटीपी संख्या को वेरिफाई करके सबमिट ऑप्शन में क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन सफल होने के बाद लॉगिन के विकल्प में क्लिक करके लॉगिन विवरण दर्ज करें।
  • लॉगिन हो जाने के बाद Apply Now के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • अब मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
  • सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • इसके बाद submit ऑप्शन में क्लिक करें।

सिटीजन लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में सिटीजन लॉगिन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाये।
  • वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में सिटीजन लॉगिन के विकल्प में क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके send otp के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • अब ओटीपी संख्या को वेरिफाई करें।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प में क्लिक करना होगा।
  • इस तरह से सिटीजन लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 किसके अंतर्गत शुरू की गयी है ?

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 शुरू की गयी है।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ कौन से नागरिक प्राप्त कर सकते है ?

हरियाणा राज्य के वह मूल निवासी नागरिक मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है जो 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष या फिर उससे अधिक20 वर्ष से दूकान या मकान में कब्जा हो वह सभी इसका लाभ ले सकते है।

शहरी निकाय स्वामित्व योजना हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है ?

ulbshops.ulbharyana.gov.in पोर्टल को शहरी निकाय स्वामित्व योजना हेतु लॉन्च किया गया है।

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