महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के किसानों को सिचाई की अच्छी सुविधा देने और बढ़ते बिजली खर्च से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के लाभार्थी किसान को अपनी फसल की सिचाई करने के लिए सोलर पम्प की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जो किसान अपने खेतों में पुराने डीज़ल और बिजली वाले पम्प इस्तेमाल कर रहे है उनको भी बदल जायेगा। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री ने इस स्कीम की घोषणा के साथ ही किसानों को इसमें सब्सिडी भी देने की बात कही है। इस लेख में आपको महाराष्ट्र राज्य की इस महत्वपूर्ण योजना के उद्देश्य, पात्रताएँ, जरुरी प्रमाणपत्र एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी।

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को 1 लाख सौर जल पम्प वितरित करने का फैसला किया है। सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के अंतर्गत ये सभी ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा वाले खेती के पम्पो को देने वाली है। सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में योजन के माध्यम से 1 लाख सोलर पंप देने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। इस स्कीम के अंतर्गत शीघ्र ही लाभार्थियों की लिस्ट को भी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
Maharashtra Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana 2023
योजना का नाम | महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना |
सम्बंधित विभाग | MSEDCL |
उद्देश्य | सौर पम्प में सब्सिडी देना |
लाभार्थी | प्रदेश के किसान |
माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.mahadiscom.in/solar/ |
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के उद्देश्य
देश की ही तरह से महाराष्ट्र में भी ऐसे किसानो की संख्या अधिक है जोकि सिचाई का काम डीज़ल एवं बिजली के पम्प से करते है। इस प्रकार की प्रणाली में किसान को अधिक खर्च का बोझ वहन करना पड़ता है। डीज़ल के अधिक मूल्य के कारण किसान इसकी खरीद करने पर हानि में ही जाता है। किन्तु सरकार किसानो को सोलर पम्प देकर समस्या का समाधान कर देगी। इसके बाद से लाभार्थी किसान की पम्प खरीदने में 95 प्रतिशत की धनराशि का योगदान सरकार देगी। ऐसे में किसान के हिस्से में मात्र 5 प्रतिशत का खर्च वहन करना रह जायेगा। योजना के लाभार्थी किसान की सुविधा बढ़ेगी और उनको पैसो की बचत एवं लाभ भी मिलेंगे।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के लाभ
- Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana प्रदेश के किसान नागरिको को लाभान्वित करेगी।
- प्रदेश में 5 एकड से कम की जमीन पर खेती करने वाले किसान 3 HP (अश्वशक्ति) एवं 5 HP (अश्वशक्ति) क्षमता के पम्प पा सकेंगे।
- Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana के प्रथम चरण में करीबन 25 हजार सोलर पंप का वितरण होगा और दूसरे चरण में 50 हजार एवं तीसरे चरण में 25 हजार सोलर पंप बाँटे जाने है।
- प्रदेश के सभी जरूरतमंद किसान अपने खेती की सिचाई के लिए सोलर पम्प पा सकेंगे।
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सरकार के ऊपर पड़ रहे बिजली के भार में काफी कमी करेगी।
- किसान अपने पुराने डीज़ल पम्प को बदलकर नए सोलर ऊर्जा के पम्प इस्तेमाल करेंगे।
- आने वाले समय में सोलर पम्प के इस्तेमाल से पर्यावरण अच्छा होगा।
- अभी तक सरकार से सिचाई क्षेत्र में जो भी विद्युत अनुदान राशि दी जा रही थी उससे मुक्ति मिलेगी और सरकार का बोझ कम होगा।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना में पात्रताएँ
सरकार ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए कुछ जरुरी योग्यताएँ निर्धारित की है जोकि इस प्रकार से है –
- उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का स्थाई निवासी किसान हो।
- किसान के पास जल के सुनिश्चित स्त्रोत अवश्य हो।
- पारम्परिक बिजली कनेक्शन धारक किसान स्कीम में ‘सोलर AJ पम्प’ के लाभार्थी नहीं होंगे।
- वे किसान जिनका कि बिजली के पारम्परिक स्त्रोत (मतलब MSEDCL) का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।
- 5 एकड़ तक 3 HP DC और 5 एकड़ से ज्यादा होने पर 5 HP DC पम्पिंग सिस्टम के लिए किसान चुने जायेंगे।
- दूरस्थ एवं जनजाति इलाको के किसान
- धड़क सिंचन स्कीम के लाभार्थी किसान नागरिक
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- किसान का आधार कार्ड
- पहचान आईडी
- निवास प्रमाणपत्र
- खेत के कागज
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार के फोटो
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना की आवेदन प्रक्रिया
Maharashtra Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana में मांगे गए प्रमाणपत्र एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले किसान निम्न प्रकार से आवेदन प्रक्रिया को पूरी करेंगे –
- सबसे पहले आपने योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mahadiscom.in/solar/index.html को ओपन करना है।
- अब वेबसाइट के होम पेज पर आपने “Beneficiary Services” विकल्प को चुनना है।
- नए पेज में आपने मेनू से “Apply” विकल्प को चुनना है।
- अगले पेज में आपको योजना का आवेदन पत्र मिलेगा।
- आवेदन फॉर्म में आपने पूछे गए सभी विवरण जैसे अपने विवरण, पता, पास के MSEDCL ग्राहक संख्या, भुगतान किये एजी कनेक्शन उपभोक्ता विवरण इत्यादि को दर्ज़ करना है।
- ये सभी विवरण देने के बाद आपने जरुरी प्रमाणपत्रों को भी अपलोड करना है।
- दोनों कार्यों को कर लेने के बाद आपने “Submit” बटन को दबा देना है।
- इसके बाद आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना में एप्लीकेशन स्टेटस देखना
- सबसे पहले आपने योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mahadiscom.in/solar/index.html को ओपन करना है।
- अब वेबसाइट के होम पेज पर आपने “Beneficiary Services” विकल्प में “Track Application Status” विकल्प को चुनना है।
- आपको स्क्रीन पर एक मेनू मिलेगी जिसमे आपने अपनी “बेनेफिशरी आईडी नंबर” को दर्ज़ करके “Search” बटन दबाना है।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
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सौर कृषी पंप योजना में लाभार्थी के योगदान
श्रेणियाँ | 3HP के लिए लाभार्थी योगदान | 5 एचपी के लिए लाभकारी योगदान |
सभी श्रेणियों के लिए (Open) | 25500=00 (10%) | 38500=00 (10%) |
अनुसूचित जाति | 12750=00 (5%) | 19250=00 (5%) |
अनुसूचित जनजाति | 12750=00 (5%) | 19250=00 (5%) |
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के लक्ष्य
किसानों के लिए सोलर पम्प योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार से है –
- खेती में सिचाई को बिजली सब्सिडी से अलग करना।
- वाणिज्य, इंडस्ट्री एवं घरेलु बिजली ग्राहक से क्रॉस सब्सिडी के भार में कमी करना
- डीजल पम्प की तुलना में जीरो (0) संचलन खर्च पाना।
- बढते बिजली बिल में कमी करना।
- डीजल इंजनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाना।
- दिन के समय में खेती के पम्पो में बिजली उपलब्धता रखना।
- पर्यावरण पूरा करने वाली व्यवस्था देना।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना से जुड़े प्रश्न
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना क्या है?
यह स्कीम प्रदेश के दुरुस्थ क्षेत्रो में निवास करने वाले किसानो तक खेत की सिचाई के लिए सोलर पंप की व्यवस्था देगी। इस प्रकार से सरकार 1 लाख सोलर पंप वितरित करने का निर्णय कर चुकी है।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना में कौन लाभार्थी होंगे?
इस स्कीम में महाराष्ट्र के सभी जाति, वर्ग एवं समुदाय के किसान आवेदन करके लाभार्थी बनकर सोलर पम्प का लाभ ले सकते है।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना में किसान लाभार्थी को कितना लाभ हो रहा है?
सभी किसान लाभार्थी को अपने सोलर पम्प के लिए मात्र 5 प्रतिशत धनराशि का ही भुगतान देना है। बाकी बचा रह गया 95 प्रतिशत का भुगतान महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना में कैसे आवेदन करना होगा?
सरकार ने योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए एक आधिकारिक पोर्टल तैयार किया है जिस पर जाकर इस लेख में बताई प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना में हेल्पलाइन नंबर क्या है?
सरकार ने सोलर पम्प की इस स्कीम में उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-102-3435 or 1800-233-3435 भी दिया जिस पर कोई भी किसान योजना की जानकारी अथवा समस्या कह सकता है।