एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना | Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Apply | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन स्टेटस | Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Form
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हित में बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। जिस से राज्य में हर पक्ष का विकास हो सके। इसी तरह कृषि के विकास हेतु राज्य के सभी किसान भाइयों के लिए भी बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। जिनमें से एक है एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, इस योजना के अंतर्गत अगर किसी किसान के बेटे या बेटियां अपना स्वयं का कोई रोज़गार खोलना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए उन्हें लोन मुहैय्या कराया जाएगा । हम आगे इस लेख के माध्यम से आज इस योजना के बारे में जानकारी देंगे। इस का उद्देश्य , वाले लाभ , इसके लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ों इत्यादि सभी योजना से सम्बंधित जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त आप इस योजना के माध्यम से कैसे लाभ ले सकते हैं इसके लिए हम आप को आवेदन की प्रक्रिया भी विस्तारपूर्वक बताएंगे। अगर आप भी इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस लेख को पूरा पढ़ सकते हैं।
Table of Contents
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतरगत राज्य के सभी किसानों के बेटे या बेटियों के लिए नया रोजगार शुरू करने हेतु उन्हें लोन उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। ये आर्थिक सहायता उन्हें पहली बार अपना रोजगार शुरू करने पर ही दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 16 नवंबर 2017 को हुई थी। जिसमें वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था। ये राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है। जिस के लाभार्थी वो सभी किसानों के बेटे बेटियां होंगे जो या तो बेरोजगार थे और अब अपना स्वयं का रोजगार पहली बार शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये आर्थिक सहायता लगभग 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रूपए तक की होगी।
इस योजना के तहत किसानों के पुत्र व पुत्रियां विभिन्न प्रकार के उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों के द्वारा / सहायता से होगा।जिनमें से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, तथा पशुपालन विभाग आदि होंगे। इस में सरकार सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत और बीपीएल वर्ग हेतु 20 प्रतिशत लागत का हिस्सा देगी। साथ ही गारंटी फीस भी प्रचलित दर से अजयदा से ज्यादा 7 वर्षो के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी प्रक्रिया हम इस लेख में विस्तार से बताएंगे।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 highlights
योजना / आर्टिकल का नाम | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
शुरुआत की गयी | मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
विभाग का नाम | कृषि विभाग , एमपी |
उद्देश्य | नया उद्यम शुरू करने के लिए लोन की सुविधा देना /आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | राज्य के किसानों के बेटे और बेटियां |
लाभ | 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक की आर्थिक सहायता |
वर्तमान वर्ष | 2022 |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | MPOnline Limited |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का उद्देश्य कृषक परिवार के पुत्र पुत्रियों को इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। इस से उनके जीवन में कुछ मुश्किलें कम हो और साथ ही वो अपनी कृषि की प्रक्रिया को छोड़ने के बजाय उसे जारी रखें। ये योजना उन सभी किसानों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो पहली बार अपना स्वयं का उद्योग लगाना चाहते हैं। इस योजना के तहत लगने वाले विभिन्न उद्योगों के लिए राज्य सरकार 50 लाख से 2 करोड़ रूपए तक के लोन देने के लिए प्रतिबद्ध है। । इस से नए रोजगार बढ़ेंगे और बेरोजगारी भी कम होगी। साथ ही किसान वर्ग में भी आत्मनिर्भरता आएगी और उन्हें अपनी रोज़ी रोटी के लिए कृषि छोड़कर किसी अन्य रोजगार की ओर नहीं जाना होगा।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश से लाभ
- Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के अंतर्गत किसान के पुत्र और पुत्रियों को 50 लाख से 2 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। जिस से वो अपना न्य उद्योग शुरू कर सकें।
- इस से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और गुज़र बसर में आसानी होगी। साथ ही उनके परिवार को कृषि नहीं छोड़नी पड़ेगी।
- इस योजना की सहायता से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही राज्य में नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।
- नए रोजगार खुलने से राज्य में बेरोजगारी की दर भी कम होगी और साथ ही राज्य की आय और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने पर किसी भी व्यवसाय /उद्योग या परियोजना की पूंजीगत लागत सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 15 प्रतिशत और बीपीएल वर्ग हेतु 20 प्रतिशत तक दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
पात्रता शर्तें
कृषक उद्यमी योजना के अंतरगत लाभ लेने के लिए आप को कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। यहाँ हम योजना के अंतरगत तय की गयी पात्रता शर्तों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृपया योजना में आवेदन पूर्व आप इन पात्रता शर्तों को अवश्य पढ लें।
- आवेदक सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला किसान का पुत्र अथवा पुत्री होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्वयं की कृषि भूमि हो परन्तु उस पर वह कर न देता हो।
- आवेदनकर्ता का या परिवार का पहले से कोई भी उद्योग या व्यापार न हो जिस पर वह आयकर दाता हो।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए।
- इस योजना का पात्र बनने हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10 वीं पास होनी चाहिए।
- आवेदक किसी समान योजना के अंतरगत लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता किसी सहकारी बैंक या राष्ट्रिय बैंक से दोषी न घोषित किया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज़
अगर आप इस योजना के अंतर्गत सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना के लाभार्थी बनने के पात्र हैं। अब आप को आवेदन करने हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की जरुरत पड़ेगी। इन सभी दस्तावेज़ों की एक सूची हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। आप आवेदन पूर्व इस सूची को पढ़ने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को चेक कर सकते हैं। और जो कम हैं उन्हें भी तैयार कर सकते हैं।
- आवेदक का आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस / पहचान पत्र (इनमें से कोई भी एक )
- शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि है तो )
- साज-सज्जा /मशीनरी / उपकरण के लिए कोटेशन
- किराये पर रहने का एफिडेविट
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सम्बन्धी प्रमाण पत्र
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आप को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। जिसकी प्रक्रिया हम आप को आगे बताने जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए गए कुछ सरल से स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। डायरेक्ट लिंक के लिए यहाँ पर क्लिक करें।
- दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप होम पेज पर पहुँच जाएंगे।
- होम पेज पर आप विभिन्न योजनाओं को देख सकते हैं। यहाँ आप को मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पर जाना होगा। इसके बाद आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आप के सामने अगला पेज खुलेगा जहाँ आप विभिन्न विभागों की सूची देख सकते हैं। इनमे से आप जिस विभाग में आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिये।
- क्लिक करते ही आप के सामने अगला पेज खुलेगा जहाँ आप को सम्बंधित विभाग का होम पेज दिखेगा। यहाँ आप को sign up और लॉगिन का विकल्प दिखेगा।
- यहाँ आप को पहले sign up करना होगा। अगर आप पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं।
- इसमें आप को अपना नाम , ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड को डाल कर आप साइन अप के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आप अपनी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र को भर सकते हैं।
लॉगिन कैसे करें ?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर दिए गए योजनाओं में से आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद अगले पेज पर सम्बंधित विभाग को चुनते हुए उस पर क्लिक कर दें।
- आपके सामने अगला पेज खुलेगा जहाँ आप को लॉगिन का विकल्प दिखेगा। आप को उस सेक्शन पर जाकर पूछी गयी सभी जानकारी भर दें।
- यहाँ आप को योजना का नाम , मोबाइल नंबर , पासवर्ड , कैप्चा कोड भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें।
- इस तरह से आप की लॉगिन की प्रक्रिया पूरी होती है।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना सम्बन्धी प्रश्न उत्तर
ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गयी योजना है। जिसे कृषकों के परिवार हेतु चलाया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार सभी किसानों के बच्चों (बेटे , बेटियों ) को स्वयं का उद्योग शुरू करने हेतु लोन व आर्थिक सहायता देगी। जिस से वो अपना रोजगार खोलकर आत्मनिर्भर बन सकें व परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके।
इसका उद्देश्य किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना व उनके बच्चों को नए रोजगार हेतु आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ये योजना उन सभी किसानों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो पहली बार अपना स्वयं का उद्योग लगाना चाहते हैं। इस योजना के तहत लगने वाले विभिन्न उद्योगों के लिए राज्य सरकार 50 लाख से 2 करोड़ रूपए तक के लोन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस योजना के माध्यम से सभी किसानों के परिवार मुख्यतः उनके बच्चों को लाभ मिलेगा।
कृपया आवेदन की प्रक्रिया हेतु आप हमारे लेख को पूरा पढ़ सकते हैं। अपने लेख में हमने पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया है। आप वहां बातये गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए हम यहाँ आप की सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा रहे हैं। कृपया यहाँ क्लिक करें।
हेल्पलाइन नंबर
अपने इस लेख में हमने एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और जानकारी चाहें या आप की कोई अन्य समस्या हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आप के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आप सम्बंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
Helpline No. 0755-6720200 / 0755-6720203,
Official website – : msme.mponline .gov.in