मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गयी “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के तहत मध्य प्रदेश के ऐसे परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए सहायता मिल सकेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं साथ ही साथ ऐसी कन्यायें जो बेसहारा हैं ,ऐसी कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक तौर पर सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार यह योजना चला रही है। “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गरीब/ बेसहारा /जरूरतमंद कन्याओं /तलाकशुदा तथा विधवा महिलाओं की शादी के लिए मध्य प्रदेश सरकार 51 हजार रुपये की धनराशि की सहायता कर रही थी, परन्तु नयी सरकार के आने के बाद इस आर्थिक सहायता को 51 हजार रुपए से 28 हजार रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी महिलाओं / कन्याओं पर मध्य प्रदेश की सरकार खर्च करेगी।

योजना | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
वर्ष | 2022 |
अनुदान राशि | 28 हजार |
आवेदन प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
वेबसाइट | Mp Social Security |
आवेदन फॉर्म पीडीएफ | यहां क्लिक करें |
Table of Contents
कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश 2022की योजना का लाभ उठाने की शर्तें
(योजना का लाभ उसी परिवार की कन्या उठा सकती है जिसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता हो। )
- कन्या का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- लाभार्थी कन्या के माता पिता गरीब रेखा से नीचे हों।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के समय कन्या की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी आवश्यक है और लड़के की आयु 21वर्ष या 21 से अधिक आयु का होना पहली शर्त है।
- योजना का लाभ लेने वाली आवेदक कन्या का पंजीकरण समग्र विवाह पोर्टल पर होना चाहिए।
- गरीब तलाकशुदा और विधवा महिलाएं
- यदि महिला विधवा है गरीब तबके से आती है और वह इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो उसके पास अपने पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक है।
- तलाकशुदा गरीब महिला के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए उस महिला के पास न्यायालय के आदेश की छायाप्रति होनी आवश्यक है।
इस योजना में सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि इस प्रकार है –
- नवदांम्पत्य जीवन की खुशहाली तथा गृहस्थी के हेतु 43000 की धनराशि का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा ।
- कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री के लिए 5000 की धनराशि का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा
- कार्यक्रम की तैयारी के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम चलाने वाली संस्था प्रति कन्या 3000 रुपए की सहायता करेगी।
विवाह योजना अनुदान पाने हेतु डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश का लाभ उठाने के लिए निम्न दस्तावेज का होना आवश्यक है ,जो इस प्रकार हैं –
- कन्या का आधारकार्ड
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- कन्या का आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- कन्या का वोटर कार्ड
- कन्या की पासपोर्ट साइज की 2 फोटो
- बैंक के अकाउंट की डिटेल्स
- बी.पी. एल का प्रमाण पत्र
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- फोन नंबर और कन्या का स्थायी पता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन इस प्रकार किया जा सकता है
जो भी उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसे ऊपर दिए गए दस्तावेजों का साथ होना आवश्यक है, इस योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है ,ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
- आवेदक व्यक्ति को विवाह पार्टल मध्य प्रदेश की ऑफिसियल साइट(http://samagra.gov.in/beta/default.html) पर जाकर विजिट करना होता है।
- विवाह पोर्टल की साइट पर जाने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज दिखाई देगा उसी होम पेज में आवेदक को फॉर्म भी दिखाई देगा। ऐसे क्लिक करके खोल लें।
- आवेदक फॉर्म में आवेदक का नाम ,आवेदिका का नाम, माता पिता का नाम, निवेश स्थान का पूरा पता ,आवेदिका की जन्मतिथि तथा आयु ,आवेदिका का जाति का प्रमाण पत्र ,परिवार के बी.पी .एल पत्र का नंबर ये सभी जानकारी आपको फिल करनी होगी।
- इन सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन आप इस प्रकार कर सकते हैं
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर वहां से पहले आपको एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गयी होंगी उन सभी जानकारियों को फिल करना है इस प्रोसेस के बाद आपको उन सभी दस्तावेज (जिनकी जानकारी ऊपर दी गयी है ) उन सभी दस्तावेजों को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है तथा इसे अपने आस पास के ग्राम पंचायत /जिला पंचायत /नगर निगम/नगर पालिका में ले जाकर इस फॉर्म को जमा करना है।
यदि किसी आवेदक को आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह आवेदक टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क कर सकता है:
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऍम.पी ऑफिसियल वेबसाइट
- http://samagra.gov.in/beta/default.html
- http://mpvivahportal.nic.in/
लाभार्थियों की लिस्ट कैसे देखें
- आपको पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर विजिट करना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुलेगा। यहां पर “हितग्राहियों की सूची“का ऑप्शन होगा जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा।
- इस नए पेज पर आपको विवाह योजना का नाम तथा बाकि जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद आप (सूची देखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करके) सूची देख सकते हैं।
म.प्र सरकार द्वारा शुरू की गयी यह योजना मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं ,विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है।
यह योजना 2016 से शुरू की गयी थी।
इस योजना के तहत गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए 51 हजार रूपए दिया जाएगा। परन्तु नयी सरकार द्वारा इस धनराशि को 28 हजार कर दिया गया है।
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की गरीब परिवार की कन्याओं को मिलेगा। कन्या की आयु सीमा 18 या उससे अधिक होनी चाहिए तथा जिस लड़के से कन्या का विवाह होना है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
इसके लिए आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है।आवेदन के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इनकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं इनकी ऑफिसियल वेबसाइट इस प्रकार से है –http://mpvivahportal.nic.in/
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदिका का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है क्यूंकि इस योजना में दी जाने वाली धनराशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। साथ ही साथ बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।