मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – Kanya Vivah Anudan Yojana MP Apply, विवाह पोर्टल

मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गयी “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के तहत मध्य प्रदेश के ऐसे परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए सहायता मिल सकेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं साथ ही साथ ऐसी कन्यायें जो बेसहारा हैं ,ऐसी कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक तौर पर सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार यह योजना चला रही है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गरीब/ बेसहारा /जरूरतमंद कन्याओं /तलाक शुदा तथा विधवा महिलाओं की शादी के लिए मध्य प्रदेश सरकार 51 हजार रुपये की धनराशि की सहायता कर रही थी, परन्तु नयी सरकार के आने के बाद इस आर्थिक सहायता को 51 हजार रुपए से 28 हजार रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी महिलाओं / कन्याओं पर मध्य प्रदेश की सरकार खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना - Kanya Vivah Anudan Yojana MP Apply, विवाह पोर्टल
Kanya Vivah Anudan Yojana MP Apply
योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वर्ष 2023
अनुदान राशि 28 हजार
आवेदन प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
वेबसाइटMp Social Security
आवेदन फॉर्म पीडीएफ यहां क्लिक करें

कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश 2023 योजना का लाभ उठाने हेतु शर्तें

(Kanya Vivah Anudan Yojana MP का लाभ उसी परिवार की कन्या उठा सकती है जिसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता हो। )

  • कन्या का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी कन्या के माता पिता गरीब रेखा से नीचे हों।
  • Kanya Vivah Anudan Yojana MP का लाभ उठाने के लिए विवाह के समय कन्या की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी आवश्यक है और लड़के की आयु 21वर्ष या 21 से अधिक आयु का होना पहली शर्त है।
  • योजना का लाभ लेने वाली आवेदक कन्या का पंजीकरण समग्र विवाह पोर्टल पर होना चाहिए।
  • गरीब तलाकशुदा और विधवा महिलाएं
  • यदि महिला विधवा है गरीब तबके से आती है और वह Kanya Vivah Anudan Yojana MP का लाभ उठाना चाहती है तो उसके पास अपने पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक है।
  • तलाकशुदा गरीब महिला के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए उस महिला के पास न्यायालय के आदेश की छायाप्रति होनी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि इस प्रकार है –

  • नवदांम्पत्य जीवन की खुशहाली तथा गृहस्थी के हेतु 43000 की धनराशि का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा ।
  • कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री के लिए 5000 की धनराशि का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा
  • कार्यक्रम की तैयारी के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम चलाने वाली संस्था प्रति कन्या 3000 रुपए की सहायता करेगी।

विवाह योजना अनुदान पाने हेतु डॉक्यूमेंट

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश का लाभ उठाने के लिए निम्न दस्तावेज का होना आवश्यक है ,जो इस प्रकार हैं –

  • कन्या का आधारकार्ड
  • स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • कन्या का आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र
  • कन्या का वोटर कार्ड
  • कन्या की पासपोर्ट साइज की 2 फोटो
  • बैंक के अकाउंट की डिटेल्स
  • बी.पी. एल का प्रमाण पत्र
  • कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • फोन नंबर और कन्या का स्थायी पता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन ऐसे करें

जो भी उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसे ऊपर दिए गए दस्तावेजों का साथ होना आवश्यक है, इस योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है ,ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

  • आवेदक व्यक्ति को विवाह पार्टल मध्य प्रदेश की ऑफिसियल साइट(http://samagra.gov.in/beta/default.html) पर जाकर विजिट करना होता है।
  • विवाह पोर्टल की साइट पर जाने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज दिखाई देगा उसी होम पेज में आवेदक को फॉर्म भी दिखाई देगा। ऐसे क्लिक करके खोल लें।
  • आवेदक फॉर्म में आवेदक का नाम ,आवेदिका का नाम, माता पिता का नाम, निवेश स्थान का पूरा पता ,आवेदिका की जन्मतिथि तथा आयु ,आवेदिका का जाति का प्रमाण पत्र ,परिवार के बी.पी .एल पत्र का नंबर ये सभी जानकारी आपको फिल करनी होगी।
  • इन सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन आप इस प्रकार कर सकते हैं

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर वहां से पहले आपको एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गयी होंगी उन सभी जानकारियों को फिल करना है इस प्रोसेस के बाद आपको उन सभी दस्तावेज (जिनकी जानकारी ऊपर दी गयी है ) उन सभी दस्तावेजों को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है तथा इसे अपने आस पास के ग्राम पंचायत /जिला पंचायत /नगर निगम/नगर पालिका में ले जाकर इस फॉर्म को जमा करना है।

यदि किसी आवेदक को आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह आवेदक टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क कर सकता है:

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऍम.पी ऑफिसियल वेबसाइट

  • http://samagra.gov.in/beta/default.html
  • http://mpvivahportal.nic.in/

लाभार्थियों की लिस्ट कैसे देखें

  • आपको पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर विजिट करना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुलेगा। यहां पर “हितग्राहियों की सूची“का ऑप्शन होगा जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा।
  • इस नए पेज पर आपको विवाह योजना का नाम तथा बाकि जानकारी को भरना होगा।
  • इसके बाद आप (सूची देखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करके) सूची देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्या उद्देस्य है ?

म.प्र सरकार द्वारा शुरू की गयी यह योजना मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं ,विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब से शुरू की गयी ?

Kanya Vivah Anudan Yojana MP 2016 से शुरू की गयी थी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कितनी आर्थिक मदद मिल सकेगी ?

Kanya Vivah Anudan Yojana MP के तहत गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए 51 हजार रूपए दिया जाएगा। परन्तु नयी सरकार द्वारा इस धनराशि को 28 हजार कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ किसे मिल सकता है ?

Kanya Vivah Anudan Yojana MP का लाभ मध्य प्रदेश की गरीब परिवार की कन्याओं को मिलेगा। कन्या की आयु सीमा 18 या उससे अधिक होनी चाहिए तथा जिस लड़के से कन्या का विवाह होना है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

इसके लिए आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है।आवेदन के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

मुख्यामंत्री कन्या विवाह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इनकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं इनकी ऑफिसियल वेबसाइट इस प्रकार से है –http://mpvivahportal.nic.in/

क्या आवेदिका का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदिका का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है क्यूंकि इस योजना में दी जाने वाली धनराशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। साथ ही साथ बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।

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