हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना -यह योजना 29 सितम्बर 2021 को शुरू की गयी इस योजना के माध्यम जिन किसानो के कीटो द्वारा या प्राकृतिक आपदा के द्वारा अगर फसल का नुकसान होता है तो सरकार उन लोगो बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे उनका नुकसान ना हो फसल का जो नुकसान हुआ है कवर हो सके तो आइये जानते है मुख्यमंत्री बीमा योजना क्या है क्या क्या इसके लाभ है आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्युमेंट्स का होना अनिवार्य है आवदेन करने के लिए किन किन पात्रताओं का होना अनिवार्य है लाभ लेने के इस योजना में आवेदन कैसे करें अगर आप भी जानना चाहते है तो आप हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक जरूर बने रहे जिससे आप भी बागवानी योजना का लाभ ले सके।

हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना
अब हम आपको एक टेबल दे रहे है जिसके माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे है यह टेबल हमने आपको आपकी सुविधा के लिए दी है जिससे आप इस टेबल को संक्षिप्त रूप में पढ़ सके।
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना |
प्रारम्भ की गयी | हरियाणा सरकार के द्वारा |
उदेश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ के इच्छुक | हरियाणा के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | fasal.haryana.gov.in |
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हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का उद्देश्य
हरियाणा मुख्यमंत्री योजना को प्रारम्भ करने का मुख्य उदेश्य हरियाणा के जिन लोगो की फसलों का प्राकृतिक आपदा के चक्कर में नुकसान हुआ है या कीटो के द्वारा नुकसान हुआ है उन लोगो को बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कराना है जिससे जनता फसलों को रिकवर कर सके।
योजना के मुख्य बिंदु
- इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रीमियम पॉलिसी करवाना अनिवार्य है।
- भूमि फसल से पहले प्रीमियम पॉलिसी करवाना अनिवार्य है जो किसान अपने खेती पर फलो की खेती करते है उनको 1000 रूपये तक का प्रीमियम भुगतान करना होगा।
- जो किसान अपने खेतो पर सब्जी मसाले की खेती करते है उन्हें 750 रूपये तक की बीमा पॉलिसी करवाना होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लाभ
मुख्यमंत्री बागवानी योजना के क्या क्या लाभ मिलते है अगर आप भी जानने के इच्छुक है तो नीचे दी गयी सूची को अवश्य देखे जिससे आप भी बागवानी योजना का लाभ ले सके।
- हरियाणा के किसानो को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- सरकार की तरह से किसानो के कीटो के द्वारा या प्राकृतिक आपदा के द्वारा हुए नुकसान की भरपाई सरकार बीमा के माध्यम से करेगी।
- मृदा पॉल्यूशन कम होगा।
- किसानो को नुकसान होने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा।
- किसानो का नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- जो किसान सब्जी मसालों की खेती करते है नुकसान होने पर उन किसानो को सरकार के द्वारा 30 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
- जो किसान फलो की खेती करते है नुक़सान होने पर उन्हे 40 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- फसल की डिटेल्स
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- फ़ोन नम्बर
- ईमेल आईडी
आवेदन हेतु पात्रता
आवदेन करने के लिए किन किन पात्रताओं का होना अनिवार्य है।
- हरियाणा का स्थाई निवासी इस योजना के पात्र है।
- अगर आपका बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक है तभी आप इस योजना के पात्र है।
- किसान वर्ग के लोग इस योजना के पात्र है।
- बीमा क्लेम करने के लिए बागवानी की फसल जैसे मसाले, फल एवं सब्जी की खेती होनी अनिवार्य है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको प्रीमियम पॉलिसी करवाना अनिवार्य है।
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में आवेदन कैसे करें ?
- आवेदनकर्ता को आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल साइट में जाना होगा।
- अब आपके होम पेज अनुभाग का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑपशन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर किसान पंजीकरण हरियाणा का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आप मोबाइल नम्बर कैप्चा कोड ओटीपी दर्ज करें आपको ओटीपी सत्यापित करें के ऑप्शन पर जाना है।
- आपकी कुछ जानकारी ओपन हो जायेगी आपको जारी रखे के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आपकी स्क्रीन पर पासवर्ड सेव डोंट सेव का ऑप्शन आयेगा आप डोंट सेव पर क्लिक करें।
- अब आपसे कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक गांव शहर मुरब्बा नाम आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आप सभी डॉक्युमेंट को अपलोड कर दे।
- आपकी बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी होती है।
इस प्रकार आप वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना क्या है ?
हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना एक योजना है जिसके माध्यम से नुक्सान हुए किसानो को आर्थिक सहायता दी जाती है।
बागवानी स्कीम कब और किसके द्वारा शुरू की गयी ?
बागवानी स्कीम हरियाणा सरकार के द्वारा 29 सितम्बर 2021 में शुरू की गयी।
किसानो को कितने रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ?
किसानो को जो किसान सब्जी मसालों की खेती करते है नुकसान होने पर उन किसानो को सरकार के द्वारा 30 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से ,जो किसान फलो की खेती करते है नुक़सान होने पर उन्हे 40 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक मदद की है।
स्कीम को शुरू उदेश्य क्या है ?
स्कीम को शुरू करने का उदेश्य जिन लोगो की फसलों का प्राकृतिक आपदा के चक्कर में नुकसान हुआ है या कीटो के द्वारा नुकसान हुआ है उन लोगो को बीमा के माध्यम से आर्थिक मदद करना है।
क्या किसानो बीमा का लाभ लेने के लिए कुछ प्रतिशत पैसे देने होते है ?
किसानो को प्रदान की जाने वाली बीमा धनराशि का 5% प्रति एकड़ के हिसाब से किसानो को धनराशि जमा करानी होती है।
बागवानी स्कीम हरियाणा वेबसाइट का हेल्पलाइन नम्बर क्या है
बागवानी स्कीम हरियाणा वेबसाइट का हेल्पलाइन नम्बर1800 180 2117 ,1800 180 2060 है।
हेल्पलाइन नम्बर
अगर आप इस विषय से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है या आपका कोई डाउट है तो आप हेल्पलाइन नम्बर 1800 180 2117 ,1800 180 2060 पर सम्पर्क कर सकते है जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके।
आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी काफी पसंद आयी होगी अगर आप जानकारी लेना चाहते है तो आप हमे कमेंट सेक्शन में जरूर बताये जिससे हम आपको जानकारी मिल सके