मध्यप्रदेश की सरकार ने विकलांग लोगो को प्रोत्साहित करने के लिए विकलांग पेंशन योजना (MP Viklang Pension Yojana) को शुरू किया है। विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से सरकार की तरफ से शारीरिक रूप से निशक्त लोगो को आर्थिक सुविधा प्रदान की जायेगी। जिससे विकलांग व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। और आसानीपूर्वक जीवन यापन कर सके।
सरकार प्रतिमाह 500 रूपये तक की धनराशि विकलांग लोगो को पेंशन के तौर पर देती है जिससे विकलांग व्यक्ति खुद के खर्च स्वयं उठा सके और आत्मनिर्भर बन सके तो आइये जानते है विकलांग पेंशन योजना क्या हैं एमपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ किस-किस व्यक्ति को मिलेगा।
MP Viklang Pension Yojana में आप किस तरह से अपना पंजीकरण करा सकते है इस योजना की पात्रता क्या- क्या है ? अगर आप मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानने के इच्छुक है तो आप हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक ज़रूर बने रहे जिससे आपको पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
योजना का नाम | एमपी विकलांग पेंशन योजना |
प्रारम्भ | मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ के इच्छुक | मध्यप्रदेश के विकलांग लोग |
विभाग | सामजिक सुरक्षा विभाग प्रदेश |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | Mp Social Security |
MP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
MP Viklang Pension Yojana को शुरू करने का यह उद्देश्य है की मध्यप्रदेश में जितने भी व्यक्ति 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से ज्यादा शारीरिक रूप से विकलांग है। उन लोगो को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, सरकार प्रत्येक महीने विकलांग लोगो को 500 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके और अपनी कुछ दैनिक जीवन में पड़ने वाली ज़रूरतों को खुद ही आसानी से पूरा कर सके इससे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का मनोबल बना रहें।
इसे भी पढ़े : मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना
एमपी विकलांग योजना के लाभ
इस योजना के आपको क्या क्या लाभ मिलते है अगर विकलांग पेंशन योजना के लाभ लेना चाहते है नीचे दी गयी लिस्ट को अवश्य देखे।
- इस योजना के माध्यम से विकलांग लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।
- विकलांग लोगो को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- एमपी विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग लोगो को आय का साधन मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगो को प्रत्येक महीने 500 रूपये तक की मदद करती है।
- योजना के माध्यम से विकलांग लोगो को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग लोगो विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की मदद से विकलांग व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- सरकार के द्वारा जो धनराशि दी जायेगी सीधे आपके बैंक अकाउंट में आयेगी।
आवेदन हेतु दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- एड्रेस प्रुफ
- विकलांग प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- फ़ोन नंबर
- बैंक की पासबुक की फोटो
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति के पास उसका विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- अगर आपके पास टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फ़ॉर व्हीलर नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- परिवार का वार्षिक आय 48 हजार से कम होना चाहिए अगर इससे अधिक होगा तो इस योजना के पात्र नहीं माने जायेंगे।
- अगर कोई परिवार में सरकारी जॉब करता है या आप सरकारी जॉब में है तो इस योजना का पात्र नहीं माना जायेगा।
- 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक शारीरिक विकलांग व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे।
अगर आपके पास ये सारी पात्रता है तो आप इस योजना का लाभ आसानीपूर्वक ले सकते है।
MP Viklang Pension Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
अगर आप विकलांग पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है तो आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते है। यहां पर हम दोनों प्रक्रिया बता रहे हैं।
- ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदनकर्ता को सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की ऑफिसियल साइट SocialSecurity.mp.gov.in में जाना होगा।
- अब होम पेज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको “पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको ज़िला, स्थानीय निकाय समग्र सदस्य आईडी आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आप ‘पेंशन हेतु आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक कर लें।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक फार्म ओपन हो जायेगा उस पर क्लिक कर लें।
- आपसे जो भी जानकारी पूछी जायेगी आपको सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- अब आप विकलांग पेंशन योजना से संबंधी दस्तावेज़ को अपलोड कर दे।
- इस प्रकार आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है।
विकलांग पेंशन हेतु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इससे सम्बंधित कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त कर ले फार्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए सभी जानकारी को भर दे साथ ही साथ फॉर्म को दस्तावेज़ के साथ अटैच आप अपने फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जमा करा दे।
वेबसाइट पर लॉगिन करने का प्रक्रिया –
- सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा।
- अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आप लॉगिन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे।
आवेदन की स्थिति कैसे चैक की प्रक्रिया-
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट में जाना होगा।
- अब आप आवेदन की स्थिति ट्रैक करें पर क्लिक करें।
- अब आप मोबाइल नंबर आइडी कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर शो डिटेल का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आवेदन की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते है।
आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी काफी पसंद आयी होगी विकलांग पेंशन योजना के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताये।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आप विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हेल्पलाईन नंबर पर भी सम्पर्क कर सकते है ई मेल आईडी में भी मेल कर सकते है। फ़ोन नंबर -0755 -2556916 फैक्स नंबर -0755 -2552665 ईमेल आईडी -dpswbpl @nic .in पर सम्पर्क कर सकते है।
MP Viklang Pension Yojana से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर
विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
विकलांग पेंशन योजना विकलांग लोगो के लिए शुरू की गयी।
कितने प्रतिशत के विकलांग लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा ?
40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।
किसके द्वारा विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है ?
मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लोगो के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
MP Viklang Pension Yojana में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते है ?
इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते है
सरकार कितने रूपये तक की आर्थिक सहायता करती है ?
सरकार प्रत्येक महीने 500 रूपये तक की आर्थिक सहायता करती है।