मध्यप्रदेश की सरकार ने विकलांग लोगो को प्रोत्साहित करने के लिए विकलांग पेंशन योजना (MP Viklang Pension Yojana) को शुरू किया है। हैंडीकैप्ट पेंशन स्कीम के माध्यम से सरकार की तरफ से शाररिक रूप से निशक्त लोगो को आर्थिक सुविधा प्रदान की जायेगी। जिससे विकलांग व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति का सामना न करना पड़े
और आसानीपूर्वक जीवन यापन अच्छे से कर सके सरकार प्रतिमाह 500 रूपये तक की धनराशि विकलांग लोगो को पेंशन के तौर पर देती है जिससे विकलांग व्यक्ति खुद के खर्चे स्वयं उठा सके और आत्मनिर्भर बन सके तो आइये जानते है विकलांग पेंशन योजना क्या हैं एमपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ किस-किस व्यक्ति को मिलेगा।
MP Viklang Pension Yojana में आप किस तरह से आपने पंजीकरण करा सकते है इस स्कीम की पात्रता क्या- क्या है कौन-कौन से डॉक्युमेंट आवश्यक है। अगर आप मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानने के इच्छुक है तो आप हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक जरूर बने रहे जिससे आपको पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
हम आपको टेबल दे रहे है इस टेबल के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे है यह टेबल हमने आपको आपकी सुविधा के लिए दी है आप टेबल को संक्षिप्त रूप में आसानी से पढ़ सकते है।
योजना का नाम | एमपी विकलांग पेंशन योजना |
प्रारम्भ | मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ के इच्छुक | मध्यप्रदेश के विकलांग लोग |
डिपार्टमेंट | सामजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट मध्यप्रदेश |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | Mp Social Security |
MP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
MP Viklang Pension Yojana को शुरू करने का यह उद्देश्य है की मध्यप्रदेश में जितने भी व्यक्ति भी व्यक्ति 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से ज्यादा शारीरिक रूप से विकलांग है। उन लोगो को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है सरकार प्रत्येक महीने विकलांग लोगो को 500 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे विकलांग व्यक्ति सेल्फडिपेंड हो सके और अपनी कुछ दैनिक जीवन में पड़ने वाली जरूरतों को खुद ही आसानी से पूरा कर सके इससे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का मनोबल बना रहें।
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एमपी विकलांग योजना के लाभ
इस योजना के आपको क्या क्या लाभ मिलते है अगर विकलांग पेंशन योजना के लाभ लेना चाहते है नीचे दी गयी लिस्ट को अवश्य देखे।
- MP Viklang Pension Yojana के माध्यम से विकलांग लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।
- विकलांग लोगो को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- एमपी विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग लोगो को इनकम का सोर्स मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगो को प्रत्येक महीने 500 रूपये तक की मदद करती है।
- MP Viklang Pension Yojana के माध्यम से विकलांग लोगो को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग लोगो विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की मदद से विकलांग व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- सरकार के द्वारा जो धनराशि दी जायेगी सीधे आपके बैंक अकाउंट में आयेगी।
आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट
इस योजना का लाभ लेने के लिए किन किन डॉक्युमेंट्स का होना आवश्यक है।
- आधार कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- एड्रेस प्रुफ
- हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट
- कास्ट सर्टिफिकेट
- फ़ोन नंबर
- बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति के पास उसका विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- अगर आपके पास टू व्हीलर,थ्री व्हीलर या फ़ॉर व्हीलर नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- परिवार का वार्षिक इनकम 48 हजार से कम होना चाहिए अगर इससे अधिक होगा तो इस योजना के पात्र नहीं माने जायेंगे।
- अगर कोई परिवार में गवर्मेंट जॉब करता है या आप गवर्मेंट जॉब में है तो इस योजना का पात्र नहीं माना जायेगा।
- 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक शारीरिक विकलांग व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे।
अगर आपके पास ये सारी पात्रता है तो आप इस योजना का लाभ आसानीपूर्वक ले सकते है।
MP Viklang Pension Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
अगर आप विकलांग पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है तो आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते है। यहां पर हम दोनों प्रक्रिया बता रहे हैं।
- ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदनकर्ता को सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की ऑफिसियल साइट SocialSecurity.mp.gov.in में जाना होगा।
- अब होम पेज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करें का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमेआपको जिला, स्थानीय निकाय समग्र सदस्य आईडी आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको पेंशन हेतु आवेदन करें का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक फार्म ओपन हो जायेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपसे जो भी जानकारी पूछी जायेगी आपको सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- अब आप विकलांग पेंशन योजना से रिलेटेड डॉक्युमेंट्स को अपलोड कर दे।
- इस प्रकार आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है।
एमपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट ऑनलाइन देखें
विकलांग पेंशन हेतु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने करे लिए आप इससे सम्बंधित कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त कर ले फार्म में आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए सभी जानकारी को भर दे साथ ही साथ फॉर्म को डॉक्युमेंट्स के साथ अटैच आप अपने फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जमा करा दे।
वेबसाइट पर लॉगिन करने का प्रोसेस-
- वेबसाइट पर करने के लिए सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा।
- अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आप लॉगिन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे।
आवेदन की स्थिति कैसे चैक की प्रक्रिया-
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट में जाना होगा।
- अब आप आवेदन की स्थिति ट्रेक करें पर क्लिक करें।
- अब आप मोबाइल नंबर आइडी कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर शो डिटेल का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आवेदन की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते है।
आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी काफी पसंद आयी होगी विकलांग पेंशन योजना के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमे कमेंट सेक्शन में जरूर बताये।
MP Viklang Pension Yojana से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर
विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
विकलांग पेंशन योजना विकलांग लोगो के लिए शुरू की गयी।
कितने प्रतिशत के विकलांग लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा ?
40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।
किसके द्वारा हैंडीकैप्ट पेंशन योजना को शुरू किया गया है ?
मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लोगो के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
MP Viklang Pension Yojana में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते है ?
इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से कर सकते है
सरकार कितने रूपये तक की आर्थिक सहायता करती है ?
सरकार प्रत्येक महिलने 500 रूपये तक की आर्थिक सहायता करती है।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आप विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हेल्पलाईन नंबर पर भी सम्पर्क कर सकते है ई मेल आईडी में भी मेल कर सकते है। फ़ोन नंबर -0755 -2556916 फैक्स नंबर -0755 -2552665 ईमेल आईडी -dpswbpl @nic .in पर सम्पर्क कर सकते है।