मेरा पानी मेरी विरासत योजना ऑनलाइन आवेदन, Mera Pani Meri Virasat रजिस्ट्रेशन

हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को धान की खेती की जगह खेतों में अन्य फसलों की बुआई करने हेतु प्रेरित करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लाई है। ऐसे भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी सुरक्षित रह सकेगा क्योंकि धान के खेती में किसानों को बुआई के समय ज्यादा पानी की जरूरत रहती है।

राज्य सरकार किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत द्वारा उनकी भूमि पर वैकल्पिक फसलों जैसे (मक्का, कपास, सब्जी, अरहर दाल, तिल) आदि की खेती करने पर किसानो को 7,000 रूपये प्रति एकड़ की भूमि पर इन फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहन राशि दे रही है।

इस लेख के माध्यम से आपको मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन करने, जरुरी पात्रता व दस्तावेजों एवं लाभ से जुडी सभी जानकारी प्राप्त होगी।

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हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है?

हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना को राज्य में धान की फसलों की जगह अन्य खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। इससे राज्य में धान की बुआई में ज्यादा पानी की खपत कम होगी। राज्य के ऐसे 19 ब्लॉक जहाँ भूमि जल की गहराई 40 मीटर तक पाई जाती है उनको योजना में शामिल किया गया हैं।

साथ जिन क्षेत्रों में पानी की गहराई 35 मीटर तक या इससे कम है वहाँ पंचायती जमीन पर किसानों को धान की खेती करने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य में पानी की बचत करने व अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा के समय की थी।

चयनित ब्लॉकों में ऐसे आठ (रतिया, शाहजहानाबाद, इस्माईलाबाद, सरिसा, सीवान,पीपली, बाबैन और गुहला) जहाँ धान की सबसे अधिक खेती की जाती है। उन क्षेत्रों में भी किसानों को योजना से धान की जगह नए फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि का सहयोग दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने फसलों की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना डिटेल्स

योजना का नाम मेरा पानी मेरी विरासत योजना
विभाग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा
लाभार्थी हरियाणा के किसान
उद्देश्य किसानों को धान की खेती के अलावा अन्य फसलों
की खेती हेतु प्रेरित करना
आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyanaofwm.com

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के उद्देश्य

योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में धान की फसलों की जगह कम पानी की माँग वाली वैकल्पिक फसलों के उत्पादन से राज्य में भू जल संरक्षण को बढ़ावा देना हैं। ऐसे राज्य में भूजल को खत्म होने से रोका जा सकेगा क्योंकि राज्य में भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ किसान धान की फसलों का ज्यादा उत्पादन करते हैं जिसमे फसलों की रोपाई के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है।

फसलों के बुआई से धीरे-धीरे जल संकट उत्पन्न होता जा रहा है जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार अपने राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अधिक मात्रा में धान की फसल का उगाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से जल संरक्षण को बनाए रखने के लिए और किसानों की अधिक लाभ देने वाली फसलों के उत्पादन के विकल्प को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने व उन्हें पानी से उपजने वाली फसलों की खेती करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करवा रही है।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना की विशेषताएँ

  • मेरा पानी मेरी विरासत योजना का आरम्भ हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने व कम पानी के उपयोग से उत्पादित होने वाली वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
  • योजना से राज्य में धान की फसलों के उत्पादन की जगह मक्का, कपास, तिल, दाल, सब्जी इनके उत्पादन हेतु किसानों को प्रेरित किया जाएगा।
  • राज्य के किसान जो अपने खेतों में नई फसलों का उत्पादन करना चाहते हैं वह सभी योजना में आवेदन कर सरकार द्वारा प्रति एकड़ पर प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे।
  • ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी की गहराई 35 मीटर से कम है, वहाँ पंचायती क्षेत्र में धान की खेती के लिए अनुमति किसानों को नहीं मिल सकेगी। इसकी जगह वह किसी भी अन्य खेती का उत्पादन अपनी भूमि पर कर सकेंगे।
  • योजना से राज्य के ऐसे क्षेत्र जहाँ 50 हॉर्सपावर के इस्तेमाल से खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है वहाँ जल को सुरक्षित करने हेतु धान के बजाय अन्य खेती को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
  • किसानों की फसलों की बिक्री हेतु सरकार उचित मूल्य पर फसल की खरीद कर किसानों को लाभ पहुँचाया जाएगा।
  • यह कदम भविष्य के लिए जल सुरक्षित करने के साथ-साथ पानी वाले क्षेत्रों में धान की फसलों को बर्बाद होने से भी किसानों को सुरक्षित करने में सहयोग करेगा।

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लाभ

  • राज्य के सभी किसान लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • किसान घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • अपनी भूमि में धान की जगह मक्का, कपास, तिल, दाल, सब्जी की उत्पादन करने वाले किसान प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे।
  • किसानों को फसलों के उत्पादन के लिए मक्का थ्रेसर, मल्टी क्रॉप प्लांटर आदि उपकरणों के लिए भी 80% तक की सब्सिडी प्राप्त हो सेकगी।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक किसानों को 7,000 रूपये प्रति एकड़ जमीन में फसलों के उत्पादन हेतु प्राप्त हो सकेंगे।
  • योजना में दी जाने वाली धनराशि आवेदकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
  • राज्य में ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा इससे कम जल के इस्तेमाल से उपजने वाली फसलों को बढ़ावा मिलेगा।
  • किसान योजना में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से अपनी नई फसल के उत्पादन हेतु बीज व उसे सुरक्षित करने के लिए खाद्य, कीटनाशक आदि की खरीद कर सकेंगे।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में जरुरी दस्तावेज

1. आवेदक का पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार कार्ड) 4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
2. निवास प्रमाण पत्र 5. मोबाइल नंबर
3. कृषि भूमि के दस्तावेज 6. बैंक की पासबुक

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में जरुरी पात्रताएँ

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
  • किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि हो।
  • जो किसान धान की जगह किसी भी अन्य फसल का उत्पादन अपनी भूमि में करना चाहते हो वो आवेदन कर सकेंगे।
  • किसानों का आधार कार्ड से लिंक बैंक में खाता हो।
  • आवेदक किसान के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करना

  • सबसे पहले आवेदक को किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • मेरा-पानी-मेरी-विरासत-योजना
  • होम पेज मे “फसल विविधीकरण के लिए पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करें। ऑनलाइन-रजिस्ट्रेशन-हरियाणा
  • अगले पेज मे अपना “आधार कार्ड नंबर” दर्ज करके “Next” बटन क्लिक करें।
  • फिर फार्मर डिटेल्स भरकर टोटल लैंड होल्डिंग और अपनी फसल की जानकारी दर्ज करके “सबमिट” बटन क्लिक करें।
  • इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

पोर्टल पर विभागीय लॉगिन प्रक्रिया

  • आवेदक को सबसे पहले किसान कल्याण विभाग की की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • होम पेज पर “विभागीय प्रवेश” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले पेज में लॉगिन फॉर्म मिलेगा जिसमे अपना यूजर नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें। विभागीय-लॉगिन
  • अब “लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करके पोर्टल पर लॉगिन कर लें।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले किसान कल्याण विभाग की की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyanaofwm.com पर जाए।
  • होम पेज पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए विकल्प ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अगले पेज आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधार नंबर, सामान्य विवरण, किसान विवरण, अपनी भूमि की जानकारी, फसल की जानकारी आदि दर्ज करके “सबमिट” बटन क्लिक करें।बाढ़-प्रभावित-क्षेत्र-आवेदन-फॉर्म
  • इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी ही जाएगी।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुड़े प्रश्न

मेरा पानी मेरी विरासत योजना को सरकार ने क्यों शुरू किया गया है ?

हरियाणा सरकार ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा धान की फसलों की जगह कम पानी के उपयोग की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया है। जिनके उत्पादन में कम पानी का उपयोग हो सकेगा और भू जल को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सके।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लाभार्थी कौन होंगे?

इस योजना का लाभ राज्य के उन सभी किसानों को मिल सकेगा, जो गेहूँ-धान चक्र खेती की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों (मक्का, तिल, दाल, कपास, सब्जी) आदि का उत्पादन करना चाहते हैं।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना से किसानों को क्या लाभ होगा?

मेरा पानी मेरी विरासत योजना से आवेदक किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए 7,000 रूपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में हेल्पलाइन नंबर क्या है?

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में कोई भी समस्या होने या जानकारी पाने के लिए आवेदक इसके टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकेंगे।

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