कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुवात बिहार सरकार ने 2007 में प्रदेश के लोगों को लाभ देने के लिए शुरू की थी। योजना से लाभान्वित सिर्फ उन्हें किया जाएगा, जो बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार होंगे।
योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के किसी एक सदस्य की भी मृत्यु हो जाती है, चाहे उसकी आयु कितनी भी हो तो इस स्थिति में बिहार सरकार उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
बिहार सरकार का योजना के माध्यम से प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। योजना की सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश की सरकार मृतक के परिवार को 3000 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014 तक यह राशि 1500 रूपये थी, उसके बाद सरकार ने इस राशि को बढाकर 3000 रूपये कर दिया है।
बिहार राज्य में योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मृतक की मृत्यु के बाद यह राशि लाभार्थी के परिवार के किसी सदस्य को दी जाएगी। जिससे वह अपने स्वजन की अंत्येष्टि करने में इस राशि का उपयोग कर सकें।
योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा पंचायत राज्य में पहले ही 5 अनुदान भुगतान के लिए 15 हज़ार रूपये की राशि भेज दी जाती है, जिससे जरूरत के समय पात्र लोगों को राशि दी जा सकें।
इसी प्रकार से नगर पंचायत में 30 हज़ार और नगर परिषद् में 60 हज़ार और नगर निगम में सरकार के द्वारा 90 हज़ार रूपये भेज दिए जाते है।
योजना का लाभ समय पर बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। योजना का लाभ सिर्फ उन्ही को दिया जाएगा, जो बिहार राज्य में 10 वर्ष या इसी अधिक समय से रह रहें है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
योजना का शुभारम्भ | बिहार सरकार के द्वारा |
उद्देश्य | बीपीएल राशन कार्ड परिवार को अन्तेय्ष्टि के लिए अनुदान राशि देना |
लाभार्थी | बीपीएल राशन कार्ड धारक |
सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
वित्तीय राशि | 3000 हज़ार रूपये |
वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना उद्देश्य
योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, गरीब वर्ग के परिवार को आर्थिक सहायता करना। क्यूंकि बिहार राज्य में ऐसे बहुत से परिवार है, जो आज भी बहुत अधिक गरीबी का सामना कर रहें है।
जिसकी वजह से वो लोग समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े है। उनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं होते है, अगर ऐसी स्थिति में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है।
तो परिवार के पास व्यक्ति के दाह संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं होते है, जिसकी वजह से उनको अपने जानने वालों से उधार लेना पड़ता है। परन्तु अब ऐसा नहीं होगा बिहार के लोगों को किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सरकार उनको परिवार के मृतक व्यक्ति का दाह संस्कार करने के लिए वित्तीय राशि प्रदान करेगी।
सरकार के द्वारा दी जाने वाली यह वित्तीय राशि 3 हज़ार रुपए है। बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार मृतक के अंतिम संस्कार के लिए सरकार से 3000 रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ
- मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि के लिए 3000 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को दिया जाएगा।
- सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 – 21 में 1715 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था।
- सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों की सहायता करने के लिए 15 हज़ार रूपये भेज दिए जाते है।
- प्रदेश में अभी तक हज़ारो लोगों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
- योजना का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को ही दिया जाएगा।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण है, प्रदेश के गरीब लोगों को वित्तीय सहायता करना है।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना पात्रता
- उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता बीपीएल राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- परिवार बिहार में कम से कम 10 वर्षों से अधिक लम्बे समय से रहना चाहिए।
- परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर निर्धारित राशि ही दी जाएगी, सरकार के द्वारा उम्र के हिसाब से कोई अलग अलग राशि नहीं रखी गयी है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवश्यक दस्तावेज \
- मृतक का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया
- उम्मीदवार के किसी परिजन को निजी ग्राम पंचायत या ग्राम मुखिया से संपर्क करना होगा।
- आवेदन के लिए सभी दस्तावेज साथ लेकर जाएँ।
- जैसे – आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने ई – पोर्टल वेबसाइट को लांच किया है।
- इसके बाद मुखिया सचिव सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर देंगे।
- निर्धारित दिनों में बैंक खाते में सारा पैसा भेज दिया जाएगा।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना किस प्रदेश से सम्बंधित है?
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना बिहार राज्य से सम्बंधित है।
अनुदान योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी ?
योजना के अंतर्गत प्रदेश के पात्र व्यक्तियों को 3000 हज़ार रूपये की वित्तीय राशि दी जाएगी।
योजना में कौन आवेदन कर सकता है ?
योजना में सिर्फ बिहार राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार ही आवेदन कर सकता है।
योजना का शुभारम्भ कब किया गया है ?
बिहार सरकार के द्वारा 2007 में इस योजना को प्रदेश में लागू किया गया था।
हमारे द्वारा योजना से सम्बंधित सभी बातें आर्टिकल में ऊपर बताई गयी है। जैसे आप कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में कैसे आवेदन कर सकते है, तथा योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाएगी।
यदि आप योजना से सम्बंधित कोई दूसरी प्रकार की जानकारी जानना चाहते है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते है।