जय किसान ऋण मुक्ति योजना -मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानो के लिए एक फसल कर्जमाफी योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के द्वारा उन सभी किसानों का ऋण माफ़ कर दिया जायेगा जिन्होंने अपनी फसल के लिए ऋण लिया है। राज्य सरकार किसानों को दो लाख रुपयों तक के क़र्ज़ की माफ़ी का भरोसा दे रही है। योजना के प्रथम चरण के दौरान 21 लाख किसानों को क़र्ज़ माफ़ी का लाभ दिया गया था। वर्तमान समय में दूसरे चरण के अंतर्गत लगभग 12 लाख किसानो को लाभान्वित किया जायेगा। राज्य के जिन किसानों ने जय जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्यप्रदेश के लिए आवेदन किया है वे सभी ऋण माफ़ी से लाभान्वित होंगे।
वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है अतः प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक परिस्थिति को समझते हुए एक विशेष प्रकार की ऋण माफ़ी योजना को तैयार किया है। एमपी के कृषि मंत्री के द्वारा ऋण माफ़ी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों में किसान सम्मेलन के माध्यम से ऋण माफ़ी प्रमाण पत्र वितरित किये है। किसान फसल ऋण माफ़ी के लिए राज्य की विशेष जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्यप्रदेश की अधिक जानकारी के लिए लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

(पंजीकरण) मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश
योजना का नाम | जय किसान ऋण मुक्ति योजना |
कार्यान्वक | मध्य प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | किसानो को ऋण धनराशि माफ़ी देना |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन माध्यम | ऑफलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://mpkrishi.mp.gov.in/ |
जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्यप्रदेश की विशेषताएँ
- किसानो की समस्या से परिचित मुख्यमंत्री जी ने पद ग्रहण की शपथ लेने के दो घंटो के भीतर ही जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्यप्रदेश की फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
- प्रत्येक किसान को दो लाख तक का ऋण माफ़ी मिलेगी इसके अतिरिक्त बची हुई धनराशि को किसान को स्वयं भुगतान करना होगा।
- एमपी किसान फसल क़र्ज़ माफ़ी योजना के लिए सरकार को बजट में से 60 हज़ार करोड़ रुपयों की व्यवस्था करनी होगी।
- राज्य के जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय रूरल बैंक, सहकारी बैंक एवं सरकारी बैंकों से ऋण लिया होगा उन्हें ही योजना का लाभ दिया जायेगा।
- दिनाँक 31 मार्च 2018 तक ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत जिन भी किसानों ने इन बैंकों से फसल के लिए क़र्ज़ ले रखा है, उन्हें बकाया ऋण की माफ़ी मिलेगी।
एमपी किसान फसल क़र्ज़ माफ़ी योजना के लाभ
- योजना के माध्यम से किसान की फसल के डूबते ऋण (NPA) को माफ़ किया जायेगा। साथ ही नियमित ऋण लेने वाले किसानों को 25 हज़ार रुपयों की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- किसान को ऋण माफ़ी का लाभ सिर्फ सरकारी बैंक के ऋण पर ही दिया जायेगा जिससे किसानो को कम भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं अधिक ब्याज से मुक्ति मिलेगी।
- राज्य के 35 लाख किसानो के जून 2009 के ऋण बकाया को भी ऋण माफ़ी का लाभ मिलेगा।
- योजना के माध्यम से 41 लाख किसानों के बैंको से लगभग 56 हज़ार करोड़ के ऋण को माफ़ किया जायेगा।
- जो किसान योजना के द्वारा ऋण माफ़ी प्राप्त कर लेंगे वे दुबारा बैंक ऋण लेने के लिए योग्य होंगे।
- ऋण माफ़ी योजना के साथ-साथ प्रदेश सरकार इंदिरा गाँधी किसान ज्योति योजना के माध्यम से किसानों को बिजली बिलों में 50 प्रतिशत की कटौती प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश किसान फसल क़र्ज़ माफ़ी योजना के लिए पात्रताएँ
- योजना का लाभ सिर्फ राज्य के मूल निवासी किसानों के लिए होगा।
- किसानों को फसल खरीद के ऋण पर ही ऋण माफ़ी मिलेगी।
- खेती से जुड़े उपकरण जैसे पंप, ट्रैक्टर, क्टर या अन्य के लिए लिया ऋण माफ़ नहीं होगा।
- किसानों को बैंक से मिले सभी ऋण दस्तावेजों को योजना में जाँच करने के लिए देना होगा।
- सरकार योजना के लिए लाभार्थियों की एक अंतिम सूची तैयार करेगी। सूची को सभी बैंकों से मीटिंग करके प्रमाण पत्रों को देखने के बाद तैयार किया जायेगा।
किसान फसल क़र्ज़ माफ़ी योजना में प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- एक शपथ पत्र
- बैंक ऋण के सभी कागज़
- मोबाइल नंबर
एमपी किसान फसल क़र्ज़ माफ़ी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए वेबपोर्टल के लिंक http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/pdfs/karjmafiyojna-30-36.pdf से आवेदन प्रपत्र का पीडीएफ रूप डाउनलोड करके प्रिंट लें।
- जय किसान क़र्ज़ माफ़ी योजना के लिए सरकार ने तीन प्रकार के आवेदन प्रपत्र तैयार किये है – हरे, सफ़ेद एवं गुलाबी। रंग भिन्न रखना इन आवेदन प्रपत्रों को उनके उद्देश्यों के अनुसार अलग करता है।
- यदि किसान कार्यालय से आवेदन करना चाहते हो तो उन्हें कृषि विभाग अथवा सम्बंधित नगरीय निकाय के द्वारा फसल ऋण माफ़ी के लिए आवेदन करना होगा।
- आवेदन प्रपत्र में माँगी जा रही सभी जानकारियों को स्वच्छता के साथ भरें एवं आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- सही प्रकार से भरे एवं प्रमाण पत्रों को संलग्नित किये आवेदन प्रपत्र को किसान आवेदक अपने ग्राम पंचायत के रोज़गार सहायक, नोडल अधिकारी एवं ग्राम सचिव के जमा करें।
- आवेदकों के प्रपत्रों की जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद ऋण माफ़ी की सूची तैयार होगी जो विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
किसान फसल क़र्ज़ माफ़ी योजना मध्यप्रदेश की सूची देखना
योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले किसानों को पहले अपने नाम को वेबपोर्टल पर उपलब्ध सूची में जाँच लेना चाहिए। एमपी किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत अपना नाम देखने के लिए किसानों को नीचे बताए जा रहे चरणों को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले लाभार्थी को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थी सूची के लिंक http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/JKRMY_Farmer_Benift.aspx को ओपन करना होगा।
- वेबपेज पर नीचे की ओर अपने जिले के नाम को चुने।
- आपके ब्राउज़र पर एक नए टैब में पीडीएफ रूप में चुने हुए जिले के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।
किसान फसल क़र्ज़ माफ़ी योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न
जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना क्या है?
योजना के अंतर्गत राज्य के जिन किसानों ने फसल के लिए सरकारी बैंकों से ऋण लिया है उन्हें ऋण की धनराशि पर 2 लाख तक की माफ़ी प्रदान की जाएगी।
ऋण माफ़ी के लिए आवेदन अपना नाम कैसे देख सकता है?
योजना में किसान क़र्ज़ माफ़ी की सूची देखने के लिए किसानों को विभाग के वेबपोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची को पोड़ीएफ रूप में डाउनलोड करना होगा।
योजना के अंतर्गत कहाँ आवेदन किये जाते है?
वर्तमान समय में किसान कृषि विभाग अथवा सम्बंधित नगर निकाय के माध्यम से फसल ऋण माफ़ी के लिए आवेदन कर सकते है।
एमपी किसान ऋण माफ़ी योजना के सम्बन्ध में शंका/समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर क्या होगा?
यदि कोई किसान योजना के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता है तो टोल फ्री नंबर 1551 अथवा 18001801551 पर संपर्क कर सकते है।