[HP Shagun Yojana] हिमाचल शगुन योजना के उद्देश्य 2023: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता & लाभ

हिमाचल सरकार ने अपने राज्य के बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने वाली हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को शुरू किया है। इस स्कीम को लाने की मुख्य वजह प्रदेश में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी है जिनके परिवार अपनी आर्थिक कमजोरी होने के कारण शादी करने में परेशानी महसूस करते है। इस प्रकार की लड़कियों की मदद करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ कार्यान्वित है। यह स्कीम प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियो को शादी में आर्थिक सहायता देगी। इस लेख के अंतर्गत आपको HP Shagun Yojana में योग्यता, फायदे, उद्देश्य, जरुरी प्रमाणपत्र एवं आवेदन इत्यादि की जरुरी जानकारी दी जा रही है।

HP Shagun Yojana
हिमाचल शगुन योजना की जानकारी

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना

हिमाचल सरकार में सीएम ने HP Shagun Yojana की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह स्कीम हिमाचल के BPL परिवार की कन्याओं की शादी में अनुदान की तरह से 31,000 रुपए की राशि देगी। यह स्कीम पुरे प्रदेश में साल 2021 की पहली अप्रैल से मान्य हो चुकी है। इस प्रकार से प्रदेश की वंचित समुदाय की बेटियां भी सरकार से सहायता राशि पाकर एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर पाएगी। अनुदान की धनराशि मिलने के बाद लाभार्थी को अपने जीवन में परेशानी नहीं होगी। स्कीम में लाभान्वित होने के लिए बेसहारा माता-पिता होने की दशा में बाल परियोजना अधिकारी अध्यक्ष से तय आवेदन होगा।

HP Shagun Yojana 2023

योजना का नामहिमाचल प्रदेश शगुन योजना
सम्बंधित विभागऑनलाइन सेवा पोर्टल, हिमाचल
उद्देश्यकन्याओ की शादी में आर्थिक मदद देना
लाभार्थीहिमाचल के बीपीएल परिवार की कन्याएँ
लाभ राशि31,000 रुपए
माध्यमऑनलाइन एवं ऑफलाइन
आधिकारिक पोर्टलhttp://himachal.nic.in

हिमाचल शगुन योजना के उद्देश्य

हिमाचल सरकार ने HP Shagun Yojana को अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी की परेशानी को दूर करने के लिए घोषित किया है। लाभार्थी परिवार को आर्थिक मदद मिलने से उनके ऊपर ऋण का बोझ कम हो जायेगा। चूँकि इस प्रकार के परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक अथवा शाहूकार से पैसे उधार लेते है। किन्तु अब सरकार की शगुन योजना से अनुदान का लाभ मिलने के बाद उन्हें काफी मदद हो जाएगी। स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को कन्या के माता-पिता प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से लोन के बोझ से मुक्ति मिलने के बाद उनके जीवन में काफी परिवर्तन होंगे और वे भी अपनी बेटी का विवाह सही समय में कर सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना एप्लीकेशन फॉर्म

हिमाचल शगुन योजना में लाभ

  • हिमाचल शगुन योजना को प्रदेश के सीएम ने स्वयं घोषित करके शुरू किया है।
  • प्रदेश में निवास करने वाले सभी बीपीएल परिवार के नागरिक अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करेंगे।
  • HP Shagun Yojana के लाभार्थी बनने के लिए आवेदक परिवार विवाह से 2 महीना पहले से विवाह के 6 महीने बाद तक आवेदन कर सकता है।
  • प्रदेश सरकार ने साल 2021 के बजट के समय ही पहली अप्रैल में राज्य के सभी जिले के लिए इस स्कीम को घोषित किया था।
  • प्रदेश से सभी बीपीएल परिवार के माता-पिता और अभिभावक अपनी बेटी के लिए आवेदन कर सकते है।
  • स्कीम में सभी उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन के सत्यापन के बाद ही लाभराशि के लिए स्वीकृति मिलेगी।
  • सभी आवेदन के लिए स्वीकृति देने का कार्य हर जिले के कार्यक्रम अधिकारी करेंगे।
  • आवेदन को स्वीकृति मिलने पर ही लाभार्थी को 31,000 रुपए की धनराशि की आर्थिक मदद मिल जाएगी।
  • लाभार्थी को HP Shagun Yojana की धनराशि सीधे ही बैंक खाते में हस्तांतरित होगी।
  • प्रदेश सरकार ने इस स्कीम के लिए 50 करोड़ की बजट राशि आवण्टित की है।
  • शगुन योजना से जुडी सभी जानकारी को सुचना एवं जनसम्पर्क के आधिकारिक पोर्टल की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।

हिमाचल शगुन योजना की पात्रताएँ

हिमाचल के जो भी नागरिक सरकार द्वारा तय की गयी योजना की पात्रता शर्तों को पूर्ण करते है वे योजना के लिए आवेदन कर सकते है। योजना की पात्रता शर्ते निम्न प्रकार से है –

  • उम्मीदवार कन्या हिमाचल राज्य के मूल निवासी परिवार से हो।
  • आवेदक कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष (नए कानून के अनुसार 21 साल) एवं दूल्हे की आयु कम से कम 21 साल हो।
  • आवेदक कन्या का नाम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट पर रजिस्टर हो।
  • कन्या प्रदेश के BPL परिवार की सदस्य हो।
  • आवेदक कन्या राज्य के SC/ST/OBC वर्ग से सम्बंधित हो।
  • प्रदेश के अधिकार से बाहर शादी करने वाली कन्या भी स्कीम में पात्र होंगी।
  • प्रदेश की विधवा स्त्रियाँ दूसरी शादी करने पर योजना में आवेदन कर सकती है।
  • पति द्वारा निराश्रित छोड़ने पर भी महिला शादी होने पर आवेदन कर सकेगी।

हिमाचल शगुन योजना में जरुरी प्रमाणपत्र

इस स्कीम में सभी योग्यता रखने वाले परिवार को कुछ जरुरी प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केवल वे ही परिवार योजना का लाभ ले सकेंगे जोकि नीचे दिए प्रमाणपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे –

  • कन्या का आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • आयु का प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र
  • मोबाइल नंबर
  • नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो
  • विवाह की तारीख सम्बन्धी प्रमाणपत्र
  • विवाह प्रमाणपत्र (शादी हो जाने के मामले में)

हिमाचल शगुन योजना आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने HP Shagun Yojana के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया की सुविधा दी है। पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –

  • सबसे पहले आपने हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.hp.gov.in/ को ओपन करना है।
  • पोर्टल के होम पेज पर आपने “सिटिज़न लॉगिन” विकल्प को चुनना है। choosing citizen login option
  • इसके बाद के पेज में आपने “New Registration” विकल्प को चुनना है। choosing new registration option
  • नए पेज में आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में आपने मांगे जाने वाले विवरण को दर्ज़ करना है।
  • फॉर्म में आपने आवेदिका का नाम, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, जिला, तहसील, ईमेल, लॉगिन आईडी एवं अन्य जानकारी को देने होगा। filling details in application form
  • अब आपने अपनी नवीनतम फोटो को अपलोड करना है।
  • ये सभी कुछ होने के बाद आपने जरुरी प्रमाण पत्रों की कॉपी को भी अपलोड करना है।
  • इसके बाद आपने “Submit” बटन को दबाना है। aploading photo and submitting form
  • ऐसे करने पर आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शगुन योजना के अंतर्गत सब्मिट हो जायेगा।
  • आपके आवेदन की योजना अधिकारी सत्यापन करने के बाद लाभ राशि प्रदान कर देंगे।

हिमाचल शगुन योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि कोई परिवार अपनी बेटी का विवाह की तैयारी कर रहा है और इस स्कीम से जुड़े सभी प्रमाण-पत्र रखता हो किन्तु किसी कारण से ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में सरकार ने ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी है –

  • सबसे पहले आपने अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में संपर्क करना है।
  • वहां पर आपने ‘हिमाचल शगुन योजना” के लिए आवेदन पत्र की मांग करनी है।
  • अब आपने योजना के आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों जैसे आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि को सही प्रकार से दर्ज़ करना है।
  • आवेदन फॉर्म को सही प्रकार से भरने के बाद आपने जरुरी प्रमाणपत्रों की कॉपी को संलग्न करना है।
  • इस प्रकार से तैयार आवेदन पत्र को आपने आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर देना है।
  • ऐसे आपका योजना में आवेदन हो जायेगा और इसके सत्यापन के बाद आपको लाभ राशि मिल जाएगी।

हिमाचल शगुन योजना में आवेदन स्टेटस देखना

  • सबसे पहले आपने हिमाचल की ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.hp.gov.in/ को ओपन करना है।
  • आपको पोर्टल का होम पेज मिलेगा जिसमें आपने “Track Application” विकल्प को चुनना है।
  • यहाँ पर आप Service को चुनेंगे।
  • दिए बॉक्स में आपने अपने “आवेदन नंबर” को टाइप करना है।
  • आपके द्वारा “Search” बटन को दबाने पर आवेदन का स्टेटस प्रदर्शित होगा।
सिटिज़न लॉगिन प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपने ई-डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://himachal.nic.in को ओपन करना है।
  • पोर्टल के होम पेज में आपने “Login” विकल्प को चुनना है।
  • नए पेज में आपने यूजर टाइप को चुनना है।
  • फिर आपने अपने यूजर आईडी और सुरक्षा कोड को दर्ज़ करना है।
  • ये विवरण देने के बाद आपने “Submit” बटन को दबाना है।
  • इसके बाद डिटेल्स सही होने पर आप सिटिज़न लॉगिन कर लेंगे।

LMK लॉगिन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपने ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://himachal.nic.in को ओपन करना है।
  • इसके बाद आपने पोर्टल के होम पेज पर “LMK Login” विकल्प को चुनना है।
  • इसके बाद प्राप्त नए पेज में आपने अपना “यूजर नेम, पासवर्ड एवं सुरक्षा कोड” को दर्ज़ करना है।
  • ये विवरण देने के बाद आपने “Sign In” विकल्प को चुनना है।
कांटेक्ट डिटेल्स देखना
  • सबसे पहले आपने ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://himachal.nic.in को ओपन करना है।
  • अब आपने पोर्टल के होम पेज पर “Contact Us” विकल्प को चुनना है।
  • एक नए वेब पेज में आपको बहुत से जरुरी कांटेक्ट डिटेल्स मिलेंगे।

एचपी शगुन योजना की विशेषताएँ

  • हिमाचल के तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर ने शगुन योजना की घोषणा की थी।
  • HP Shagun Yojana में कन्या के माता पिता एवं अभिभावक आवेदन कर सकते है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया को कन्या अपने आप भी कर सकती है।
  • यदि कोई कन्या बेसहारा है यानी उसके माता-पिता नहीं है तो वह अपने आप आवेदन प्रक्रिया पूरी करके लाभार्थी बन सकेगी।
  • सभी आवेदनों को सम्बंधित अधिकारी सत्यापित करने के बाद ही योजना का लाभ देंगे।
  • शादी होने के 2 महीने बाद भी आवेदन कर सकते है किन्तु उम्मीदवार अपनी शादी के 6 महीने पहले ही आवेदन करके सही समय पर लाभान्वित हो सकेंगे।
  • प्रदेश सरकार ने इस स्कीम में 50 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
  • सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी मोड से प्राप्त होंगी।

4437 कन्याओ को योजना का लाभ मिला

हिमाचल की सरकार ने 13.75 करोड़ रुपए की धनराशि को लाभार्थी कन्याओ के खातों में वितरित किया है। राज्य में कांगड़ा जिले की 1,569 लाभार्थी कन्याएँ सरकार से 4.86 करोड़ रुपए की लाभराशि प्राप्त कर चुकी है। इसी प्रकार से मंडी जिलेकी 584 कन्याएँ भी 1.47 करोड़ रुपयों की लाभ राशि प्राप्त कर चुकी है। प्रदेश की सभी कन्यांओं की शादी के 2 महीने पहले अथवा शादी के 6 महीने के भीतर HP Shagun Yojana में आवेदन करके लाभान्वित हो सकते है। स्कीम की लाभराशि को सीधे कन्या के खाते में पहुँचाया जायेगा।

हिमाचल शगुन योजना से जुड़े प्रश्न

हिमाचल शगुन योजना क्या है?

हिमाचल सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए सीधे तौर पर धनराशि की मदद करने वाली योजना को शुरू किया है।

हिमाचल शगुन योजना में कौन आवेदन कर सकेंगे?

हिमाचल प्रदेश के सभी बीपीएल परिवार अपने परिवार की बेटी की शादी में आर्थिक सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते है।

हिमाचल शगुन योजना में आवेदन कैसे करें?

सरकार ने इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की सुविधा दी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल पर जाना है और ऑफलाइन आवेदन को सम्बन्धी ऑफिस में जाकर फॉर्म द्वारा करना है।

शादी होने के बाद एचपी शगुन योजना का लाभ ले सकते है?

शगुन योजना में सरकार ने प्रावधान किये है कि शादी के 2 महीने पहले आवेदन कर सकते है और शादी होने के 6 महीने बाद भी आवेदन करने लाभान्वित हो सकते है।

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